Savitribai Jyotirao Phule Fellowship For Single Girl Child
Savitribai Jyotirao Phule Fellowship For Single Girl Child विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए शोध कार्य करने हेतु एक फेलोशिप योजना है। इस योजना का लक्ष्य समूह 'सिंगल गर्ल चाइल्ड' है, यानी परिवार में एकमात्र लड़की जिसका कोई भाई या बहन न हो। एक लड़की विद्वान जो जुड़वां बेटियों/भाई-बहनों में से एक है, वह भी इस योजना के तहत फेलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। फेलोशिप के लिए स्लॉट की संख्या हर साल ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त सभी तरह से पूर्ण पात्र आवेदनों के आधार पर तय की जाएगी।

सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड (एसजेएसजीसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए शोध कार्य करने हेतु एक फेलोशिप योजना है। इस योजना का लक्ष्य समूह ‘सिंगल गर्ल चाइल्ड’ है, यानी परिवार में एकमात्र लड़की जिसका कोई भाई या बहन न हो। एक लड़की विद्वान जो जुड़वां बेटियों/भाई-बहनों में से एक है, वह भी इस योजना के तहत फेलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। फेलोशिप के लिए स्लॉट की संख्या हर साल ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त सभी तरह से पूर्ण पात्र आवेदनों के आधार पर तय की जाएगी।
- फेलोशिप की अवधि
- फेलोशिप की अवधि पांच वर्ष है और चयन वर्ष की पहली अप्रैल या विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में फेलोशिप के तहत शामिल होने की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी। फेलोशिप पीएचडी थीसिस जमा करने की तिथि या 5 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक दी जाएगी। पांच वर्ष की कुल अवधि से आगे कोई विस्तार स्वीकार्य नहीं है, और फेलो नियत तिथि की समाप्ति के तुरंत बाद यूजीसी रिसर्च फेलो नहीं रह जाता है।
- वित्तीय सहायता:
- फेलोशिप-
- शुरुआती दो वर्षों के लिए जेआरएफ @ ₹ 31,000/- प्रति माह (शोध कार्य की संतोषजनक प्रगति के अधीन)
- एसआरएफ @ ₹ 35,000/- प्रति माह शेष अवधि के लिए (शोध कार्य की संतोषजनक प्रगति के अधीन)
- फेलोशिप-
- आकस्मिकता
- मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए: शुरुआती दो वर्षों के लिए @ ₹ 10,000/- प्रति वर्ष, शेष अवधि के लिए @ ₹ 20,500/- प्रति वर्ष।
- विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शुरुआती दो वर्षों के लिए @ ₹ 12,000/- प्रति वर्ष, शेष अवधि के लिए @ ₹ 25,000/- प्रति वर्ष।
- आकस्मिकता
- अनुरक्षक पाठक सहायता
- दिव्यांग विद्वानों के मामले में @ ₹ 3,000/- प्रति माह।
- अनुरक्षक पाठक सहायता
- नोट: फेलोशिप की समाप्ति/कार्यकाल की समाप्ति/छात्र के त्यागपत्र पर, आकस्मिक अनुदान से खरीदी गई पुस्तकें, पत्रिकाएं और उपकरण संबंधित संस्थान की संपत्ति बन जाएंगे।
- एचआरए
- स्कॉलर को उनके संस्थानों द्वारा छात्रावास आवास प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, स्कॉलर मेस, बिजली, पानी के शुल्क आदि को छोड़कर केवल छात्रावास शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र है। यदि कोई स्कॉलर छात्रावास आवास लेने से इनकार करता है, तो वह एचआरए प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- छात्रावास आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में, स्कॉलर को मेजबान संस्थान द्वारा एकल आवास प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, स्कॉलर द्वारा वास्तविक आधार पर भुगतान किया गया किराया भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार एचआरए की अधिकतम सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
- यदि स्कॉलर अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करता है, तो वह भारत सरकार द्वारा शहरों के वर्गीकरण और अधिकतम सीमा के अनुसार एचआरए प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि स्कॉलर एचआरए प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने संस्थान को निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- एचआरए
- चिकित्सा सहायता
- कोई अलग/निर्धारित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की जाती है। हालाँकि, विद्वान अपने संबंधित संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- चिकित्सा सहायता
- छुट्टी
- सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा एक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए अर्जित अवकाश एक विद्वान द्वारा लिया जा सकता है। हालाँकि, वे किसी अन्य अवकाश, जैसे कि गर्मी, सर्दी और पूजा की छुट्टियों आदि के हकदार नहीं हैं।
- समय-समय पर जारी भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार मातृत्व/पितृत्व अवकाश महिला विद्वानों के लिए फेलोशिप की अवधि के दौरान एक बार फेलोशिप की पूरी दरों पर उपलब्ध होगा। फेलोशिप के बिना छुट्टी की अवधि, यदि कोई हो, कार्यकाल में गिनी जाएगी।
- इसके अलावा, महिला विद्वानों के लिए अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए ‘आंतरायिक अवकाश’ भी अनुमत हो सकता है। फेलोशिप की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार ब्रेक का लाभ उठाया जा सकता है। हालाँकि, ब्रेक की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसे अवकाश की अवधि के लिए कोई फेलोशिप उपलब्ध नहीं होगी। बीच-बीच में लिए जाने वाले अवकाश की अवधि फेलोशिप की अवधि में नहीं गिनी जाएगी, और इस प्रकार फेलोशिप की कुल अवधि प्रभावी रूप से वही रहेगी।
- शैक्षणिक अवकाश (फेलोशिप और अन्य परिलब्धियों के बिना) पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक वर्ष के लिए अनुमेय होगा (शोध कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक/शिक्षण कार्य/विदेश यात्रा के लिए)। फेलोशिप के बिना छुट्टी की अवधि कार्यकाल में गिनी जाएगी। शोध कार्य के संबंध में विदेश यात्राओं पर हुए व्यय का दावा यूजीसी से नहीं किया जा सकता।
- सभी प्रकार की छुट्टियों का लाभ विद्वान को संबंधित संस्थान की उचित स्वीकृति से ही मिलेगा।
- छुट्टी
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में किसी भी स्ट्रीम/विषय में पीएचडी कर रही अपने माता-पिता की कोई भी एकल बालिका इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र है।
- यह योजना ऐसी एकल बालिका पर लागू है जिसने नियमित, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में अपना पंजीकरण कराया है।
- अंशकालिक/दूरस्थ मोड में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। यदि शोध का उद्देश्य ओपन/अंशकालिक दूरस्थ शिक्षा मोड या अंशकालिक मोड के माध्यम से है/करना है तो कोई स्कॉलर फेलोशिप के लिए पात्र नहीं है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सामान्य श्रेणी के लिए 40 वर्ष और आरक्षित श्रेणियों यानी एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्ति) के लिए 45 वर्ष की आयु तक की छात्राएं पात्र हैं।
- फेलोशिप प्राप्त करने वाली छात्रा और संबंधित संस्थान, जहां छात्रा पीएचडी कर रही है, दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि इन योजनाओं की शर्तों का ठीक से पालन किया जाए और केवल पात्र उम्मीदवारों को ही फेलोशिप मिले।
- यदि किसी परिवार में एक या उससे अधिक पुत्र और एक पुत्री है, तो बालिका को इस योजना के अंतर्गत फेलोशिप के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- अंशकालिक/दूरस्थ मोड में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- यदि शोध का उद्देश्य मुक्त/अंशकालिक दूरस्थ शिक्षा मोड या अंशकालिक मोड के माध्यम से शोध करना है, तो कोई विद्वान फेलोशिप के लिए पात्र नहीं है।
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