Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata Chhattisgarh 2025 – ₹1500 Monthly Pension Scheme for Workers | Best Social Support
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata Chhattisgarh 2025 के तहत पंजीकृत मजदूरों को ₹1500 मासिक पेंशन दी जाती है। यह योजना श्रमिकों को आर्थिक सहारा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जानें पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी तिथियाँ।

Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 की मूल जानकारी
- छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 29 मार्च 2023 को भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए “Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025” योजना शुरू की है। योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी को प्रतिदिन काम उपलब्ध न होने के कारण उसकी नियमित आय में होने वाली हानि की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उसकी आजीविका का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।
“राष्ट्रीय स्तर की श्रमिक पेंशन योजना: Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana”
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 के महत्वपूर्ण तिथियाँ
- छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 29 मार्च 2023 को भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए “Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata” योजना शुरू की है।
“निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु Building and Other Construction Workers (BOCW) Welfare Scheme”
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 के लाभ
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 के लिए उम्र सीमा
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थियों के पास 59 वर्ष की आयु पूरी होने की तिथि से छह महीने और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन महीने का समय है। पहली पेंशन राशि का भुगतान जिस महीने किया जाना है, उस महीने में जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 के लाभार्थी
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र निर्माण श्रमिक व्यक्ति।
- लाभार्थियों को बोर्ड में निर्माण श्रमिक के रूप में 10 वर्षों से पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 की आवेदन प्रक्रिया
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करें समूह का नाम चुनें: “भवन एवं कोई निर्माण” सेवा चुनें: “योजना” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
- अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें। योजना का नाम चुनें।
- आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें।
- सबमिट करें।
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 हेतु आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी के जीवित श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल स्कैन की गई प्रति।
- पति और पत्नी की जीवित फोटो (या जीवित पति या पत्नी यदि कोई मर चुका है)।
- मृतक लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र (पारिवारिक पेंशन के लिए)।
- लाभार्थी के आधार कार्ड की मूल स्कैन की गई प्रति।
- लाभार्थी की बैंक पासबुक की मूल स्कैन की गई प्रति।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र।
- पंजीकरण के समय प्रस्तुत आयु प्रमाण दस्तावेज की मूल स्कैन की गई प्रति।
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 के लाभ
- लाभार्थी को पेंशन: ₹ 1,500/- प्रति माह (या) लाभार्थी की विधवा को पेंशन: ₹ 700/- प्रति माह।
“दुर्घटना सुरक्षा हेतु Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) का लाभ भी उठाएँ”
“जीवन बीमा सुरक्षा के लिए Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) देखें”
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 की पात्रता मापदंड
- हितग्राही की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- हितग्राही छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- हितग्राही को 10 वर्षों से निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड में पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
- यदि हितग्राही पहले से ही राज्य/केन्द्र सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना के लिए अपात्र हैं।
- सहायता राशि प्राप्त करते रहने के लिए हितग्राहियों को प्रत्येक वर्ष मार्च माह में जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यदि पति-पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक हैं और दोनों पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो पति-पत्नी में से किसी एक को ही दूसरे की मृत्यु के बाद पेंशन मिलती रहेगी।
- आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी।
- यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक हैं और पति की मृत्यु पत्नी के 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो पत्नी को 60 वर्ष की आयु तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
- 60 वर्ष की आयु होने के बाद वह पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है, और पारिवारिक पेंशन स्वतः बंद हो जाएगी।
- लाभार्थियों के पास योजना के लिए आवेदन करने के लिए 59 वर्ष की आयु पूरी करने की तिथि से छह महीने और 60 वर्ष की आयु तक तीन महीने का समय है।
- जिस महीने पहली पेंशन राशि का भुगतान किया जाना है, उस महीने में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
“छत्तीसगढ़ की अन्य पेंशन योजनाओं जैसे Mukhyamantri Pension Yojana Chhattisgarh से तुलना करें”
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 के अपवाद
- लाभार्थियों को बोर्ड में निर्माण श्रमिक के रूप में 10 वर्षों से पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
- पंजीकृत श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष हो वे ही व्यक्ति इस योजना ल लाभ ले सकते है ।
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 की आधिकारिक वेबसाईट
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 के अन्य स्रोत एवं संदर्भ
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata 2025 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- यह योजना क्या है?
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 29 मार्च 2023 को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता” योजना शुरू की है।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी को प्रतिदिन काम न मिलने के कारण उसकी नियमित आय में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उसकी आजीविका का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।
- इसके क्या लाभ हैं?
- 1. लाभार्थी को पेंशन: ₹ 1,500/- प्रति माह (या) 2. लाभार्थी की विधवा को पेंशन: ₹ 700/- प्रति माह।
- कौन लाभ प्राप्त कर सकता है?
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र निर्माण श्रमिक व्यक्ति।
- न्यूनतम सदस्यता पात्रता मानदंड क्या है?
- लाभार्थी को 10 वर्षों तक निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड में पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
- क्या लाभार्थी को समानांतर रूप से अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकता है?
- यदि लाभार्थी पहले से ही राज्य/केंद्र सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सकता है।
- लाभार्थी को किस महीने में जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा?
- लाभार्थी को सहायता राशि प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल मार्च में जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- आवेदक को “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- तभी आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- 4. आवेदन पत्र भरें।
- 5. सबमिट करें।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
- https://shramevjayate.cg.gov.in
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