
Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana
Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 01 मार्च 2023 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपने बेहतर जीवन यापन के लिए अपने स्वयं के भूखंड पर घर बनाने या नया घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

- Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 01 मार्च 2023 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपने बेहतर जीवन यापन के लिए अपने स्वयं के भूखंड पर घर बनाने या नया घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 01 मार्च 2023 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
- Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana पंजीकृत निर्माण श्रमिक 60 वर्ष से अधिक आयु का ना हो कम से कम तीन वर्षों से लगातार पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
- Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिला एवं पुरुष कम से कम तीन वर्षों से लगातार पंजीकृत हो
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करें समूह का नाम चुनें: “भवन एवं कोई निर्माण” सेवा चुनें: “योजना” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
- अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें।
- आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें।
- सबमिट करें।
- Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana आवेदन से पहले वर्ष के भीतर कम से कम 90 दिनों के निर्माण कार्य की पुष्टि करने वाला नियोक्ता का प्रमाण पत्र।
- वित्तीय संस्थान / बैंक से आवास ऋण स्वीकृति पत्र।
- ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान / बैंक से ब्याज गणना पत्र।
- भूमि स्वामित्व दस्तावेजों की मूल स्कैन की गई प्रति (खसरा, नक्शा, बी-वन, या सरकारी पट्टा)।
- मोबाइल नंबर से जुड़े आधार कार्ड की मूल स्कैन की गई प्रति।
- लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणा पत्र की मूल स्कैन की गई प्रति।
- Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana पंजीकृत निर्माण श्रमिक, मकान निर्माण या खरीद के लिए किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका कम से कम तीन वर्षों से लगातार जीवित पंजीकरण हो।
- श्रमिक या परिवार के सदस्यों के नाम पर छत्तीसगढ़ में कोई मौजूदा निवास नहीं हो।
- प्रति घर केवल एक लाभार्थी को सब्सिडी मिल सकती है।
- अधिकतम भूमि क्षेत्र: शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग फीट, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट।
- सरकारी पट्टे वाली जमीन पर आवास निर्माण की अनुमति है।
- चयनित संपत्ति किसी भी विवाद में नहीं होनी चाहिए।
- यदि श्रमिक के पास जमीन है या वह नया घर खरीद रहा है, तो संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग से भूमि डायवर्सन / भवन निर्माण की अनुमति आवश्यक है।
ये योजना केवल श्रम विभाग मे पंजीकृत लोगों के लिए है ।
https://shramevjayate.cg.gov.in/
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 01 मार्च 2023 को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” शुरू की।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपने स्वयं के भूखंड पर घर बनाने या अपने बेहतर जीवन के लिए नया घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इसके क्या लाभ हैं?
- ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए ₹ 50,000 तक की सब्सिडी राशि कौन प्राप्त कर सकता है?
- छ त्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र निर्माण श्रमिक व्यक्ति।
- न्यूनतम सदस्यता पात्रता मानदंड क्या है?
- कम से कम तीन वर्षों से लगातार पंजीकृत पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
- न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्रफल क्या है?
- अधिकतम भूमि क्षेत्रफल: शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग फीट और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट।
- किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
- 1. आवेदन से पहले वर्ष के भीतर कम से कम 90 दिनों के निर्माण कार्य की पुष्टि करने वाला नियोक्ता का प्रमाण पत्र।
- 2. वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण स्वीकृति पत्र।
- 3. ऋण प्रदाता वित्तीय संस्था/बैंक से ब्याज गणना पत्रक।
- 4. भूमि स्वामित्व दस्तावेजों (खसरा, नक्शा, बी-वन या सरकारी पट्टा) की मूल स्कैन की गई प्रति।
- 5. मोबाइल नंबर से जुड़े आधार कार्ड की मूल स्कैन की गई प्रति।
- 6. लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणा पत्र की मूल स्कैन की गई प्रति।
- योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- आवेदक को “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- 4. आवेदन पत्र भरें।
- 5. सबमिट करें।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
- URL: https://cglabour.nic.in/
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