
Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana
श्रम विभाग ने 10 जुलाई 2018 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए "विशेष शिक्षा सहायता योजना" शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

- छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 10 जुलाई 2018 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए “Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana” शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 10 जुलाई 2018 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए “Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana” शुरू की।
- नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
- 18 से 35 वर्ष छात्र एवं छात्रा जो किसी कॉलेज एवं स्कूल मे अध्ययनरत हो ।
- श्रम विभाग मे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीकरण के एक वर्ष बाद हो जाती है, बोर्ड विशेष पंजीकरण कार्ड जारी करेगा।
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करें समूह का नाम चुनें: “भवन एवं कोई निर्माण” सेवा चुनें: “योजना” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
- अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें।
- आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें
- दस्तावेज सबमिट करे ।
- लाभार्थी के माता या पिता का श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति।
- आवेदक के आधार कार्ड की प्रति।
- आवेदक की बैंक पास बुक की प्रति।
- लाभार्थी का फोटो।
- आवेदक के स्वघोषणा प्रमाण पत्र की प्रति।
- (आवेदक का तात्पर्य मृतक निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री से है।)
- नोट:- ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेजों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- पंजीकृत श्रमिकों के लिए, जो पंजीकरण के एक वर्ष के बाद निधन हो जाते हैं, बोर्ड विशेष पंजीकरण कार्ड जारी करेगा।
- ये बच्चे नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना और तकनीकी शिक्षा योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो पंजीकरण के एक वर्ष के बाद मर जाते हैं।
- निर्माण श्रमिकों (माता-पिता) का पंजीकरण होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिकों (माता-पिता) की मृत्यु श्रम बोर्ड में पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के केवल पहले दो बच्चे ही पात्र होंगे।
- यदि मृतक के अलावा परिवार (माता-पिता) में कोई अन्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो बच्चे पात्र नहीं होंगे।
- ये योजना केवल श्रम विभाग मे पंजीकृत लोगो के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए है ।
https://shramevjayate.cg.gov.in
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यह योजना क्या है?
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 जुलाई 2018 को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए “विशेष शिक्षा सहायता योजना” शुरू की।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- लाभ क्या हैं?
- पंजीकरण के एक वर्ष बाद निधन होने वाले पंजीकृत श्रमिकों के लिए, बोर्ड विशेष पंजीकरण कार्ड जारी करेगा।
- एक ही परिवार के कितने छात्रों को लाभ मिलेगा?
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के केवल पहले दो बच्चे ही पात्र होंगे।
- यदि माता-पिता में से कोई एक अभी भी पंजीकृत है और श्रम बोर्ड के साथ काम कर रहा है, तो क्या बच्चे अभी भी योजना के लाभ के लिए पात्र हैं?
- नहीं
- योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- आवेदक को “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” के तहत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें। - 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- 4. आवेदन पत्र भरें।
- 5. सबमिट करें।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
- https://shramevjayate.cg.gov.in/Public/SearchRegistrationAndRenewal.aspx
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