Mukhyamantri Shramik Aujaar Sahayata Yojana

छत्तीसगढ़ के लेबर डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर, 2010 को बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से "मुखियामन्त्री श्रामिक औजार साहयाता योजना" का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, 10,000 टूल किट प्रतिवर्ष पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वितरित किए जाते हैं, जिनमें राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, पोर्टर्स, चित्रकार, और अन्य शामिल हैं, जो न्यूनतम 90 दिनों के लिए बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।
Mukhyamantri Shramik Aujaar Sahayata Yojana
  • छत्तीसगढ़ के लेबर डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर, 2010 को बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से “Mukhyamantri Shramik Aujaar Sahayata Yojana” का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, 10,000 टूल किट प्रतिवर्ष पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वितरित किए जाते हैं, जिनमें राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, पोर्टर्स, चित्रकार, और अन्य शामिल हैं, जो न्यूनतम 90 दिनों के लिए बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • छत्तीसगढ़ के लेबर डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर, 2010 को बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से “Mukhyamantri Shramik Aujaar Sahayata Yojana” का शुभारंभ किया।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
  • और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
  • लाभार्थी एक निर्माण कार्यकर्ता होना चाहिए। जो श्रम विभाग मे  पंजीकृत होना चाहिए ।

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग मे पंजीकृत सभी महिला एवं पुरुष इस योजना के पात्र है ।

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग मे पंजीकृत सभी महिला एवं पुरुष इस योजना के पात्र है ।

  • CBOCWWB के तहत एक निर्माण कार्यकर्ता का पंजीकरण
  • चरण -1: सभी आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ श्रम विभाग का दौरा करना होगा।
  • चरण -2: होम पेज पर “छत्तीसगढ़ बिल्डिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड” के तहत “लागू” पर क्लिक करें।
  • चरण -3: निम्नलिखित विवरण दर्ज करें
  • चयन करें: “बिल्डिंग एंड अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड” सेलेक्ट सर्विस: “लेबर पंजीकरण” आप क्या करना चाहते हैं: “पंजीकरण आवेदन” आगे बढ़ने पर क्लिक करें।
  • चरण -4: अब अपना विवरण दर्ज करें: नाम
    पिता का नाम।
  • चरण -5: भाग 1, भाग 2, भाग 3 में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद ही सबमिट पर क्लिक करें।
    चरण -6: जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो आपकी पंजीकरण आईडी आपके मोबाइल और ईमेल पर भेजी जाएगी।
  • आवेदन करना
  • चरण -1: सभी आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ श्रम विभाग का दौरा करना होगा।
  • चरण -2: होम पेज पर “छत्तीसगढ़ बिल्डिंग” के तहत “लागू” पर क्लिक करें
  • चरण -3: निम्नलिखित विवरण दर्ज करें
  • चयन करें: “बिल्डिंग एंड अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड”। SELECT SERVICE: SCHEEMEWHAT क्या आप करना चाहते हैं: “आवेदन”।
  • चरण -4: अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
  • चरण -5: जब आप जिले और पंजीकरण संख्या में प्रवेश करते हैं, तो एक ओटीपी सत्यापन के लिए आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा।
  • चरण -6: इसके बाद, एक डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपके नाम, पते, उम्र और जाति आदि के बारे में जानकारी होगी।
  • चरण -7: उसके बाद, आप अपने योजना का चयन करते हैं और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और बुनियादी जानकारी को अपलोड करते हैं।
  • चरण -8: इस योजना के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए “सबमिट करें” पर क्लिक करें।
  • बैंक पासबुक ।
  • नियोक्ता के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्धारित फॉर्म में स्व-डिसक्लेरेशन सर्टिफिकेट।
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • श्रम कार्ड

 

  • टूल किट पंजीकृत निर्माण श्रमिको को मुफ्त में दिया जाता हैं।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी एक निर्माण कार्यकर्ता होना चाहिए।
  • लाभार्थी को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।
  • पंजीकृत कार्यकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
  • जो श्रम विभाग मे पंजीकरोट नहीं है वो ये इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है

https://shramevjayate.cg.gov.in/

  • यह योजना क्या है?
  • छत्तीसगढ़ सरकार के “बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड” ने पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जो टूल किट खरीदते हैं।
  • इस योजना को किसने पेश किया?
  • यह योजना छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग द्वारा पेश की गई थी।
  • योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?
  • टूल किट पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता को मुफ्त में दे सकते हैं।
  • वित्तीय सहायता का उद्देश्य क्या है?
  • योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को सशक्त बनाना है।
  • योजना के तहत टूल किट कितनी बार वितरित किए जाते हैं?
  • उपकरण किट पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं।
  • योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  • आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ श्रम विभाग का दौरा करना होगा।
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
  • URL: https://cglabour.nic.in/
  • क्या श्रमिकों के लिए कोई आयु सीमा है?
  • हां, पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है
  • क्या निर्माण कार्यकर्ता को पंजीकृत करना आवश्यक है?
  • हां, निर्माण कार्यकर्ता को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत किया जाना चाहिए।

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