Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojna

Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojna बिहार सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को भत्ता प्रदान किया जाता है, ताकि राज्य के नागरिकों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। देश में आज भी कई ऐसे नागरिक हैं जो शिक्षित होने के बाद भी रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojana

Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojna बिहार सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को भत्ता प्रदान किया जाता है, ताकि राज्य के नागरिकों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। देश में आज भी कई ऐसे नागरिक हैं जो शिक्षित होने के बाद भी रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

सब आप पे डिपेंड करता है

  • यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
  • और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है

20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के वैसे बेरोजगार युवक/युवतियां |

20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के वैसे बेरोजगार युवक/युवतियां जो अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश में हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण है परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है। आवेदक बिहार राज्य के उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहां के जिला निबंधन केंद्र में आवेदन जमा कर रहा है। आवेदक को किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति/छात्र क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण अथवा किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी रोजगार (संविदा/स्थायी/अस्थायी) प्राप्त नहीं होना चाहिए। आवेदक स्व-रोजगार वाला नहीं होना चाहिए।

20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के वैसे बेरोजगार युवक/युवतियां जो अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश में हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण है परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है। आवेदक बिहार राज्य के उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहां के जिला निबंधन केंद्र में आवेदन जमा कर रहा है। आवेदक को किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति/छात्र क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण अथवा किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी रोजगार (संविदा/स्थायी/अस्थायी) प्राप्त नहीं होना चाहिए। आवेदक स्व-रोजगार वाला नहीं होना चाहिए।

Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojana
  • फिर आवेदकों को अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना होगा और नीचे दी गई तस्वीर में दिए गए अक्षर टाइप करने होंगे, फिर “ओटीपी भेजें” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदकों को ओटीपी प्रदान करके खुद को प्रमाणित करना होगा।
  • एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदकों को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या विवरण सही हैं और एक सफल पंजीकरण संदेश प्रदर्शित किया जाएगा और उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड उपयोगकर्ता को ईमेल और एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा।
  • फिर आवेदकों को  आधिकारिक होम पेज पर जाना होगा और ईमेल/एसएमएस में दिए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।
  • आवेदकों को व्यक्तिगत जानकारी पृष्ठ पर जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदक ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करेंगे। एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदक विवरण सही हैं, इसकी पुष्टि करने के लिए “ओके” पर क्लिक करेगा।
  • आवेदकों को ‘अगला’ पर क्लिक करना होगा। यह आवेदक को उस योजना का चयन करने के लिए स्क्रीन पर ले जाएगा जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है।
  • आवेदक को आवेदन करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू से योजनाओं में से एक का चयन करना होगा और फॉर्म में विवरण भरना होगा और घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा।
  • एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित किया जाएगा और पावती की एक पीडीएफ प्रति प्रदर्शित की जाएगी।
  1. आधार कार्ड।
  2. दसवीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।
  3. बारहवीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।
  4. निवासी प्रमाण पत्र।
  5. भरा हुआ सामान्य आवेदन पत्र।

पात्र आवेदक को स्वयं सहायता भत्ते की राशि 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष तक भुगतान की जाएगी।

  1. 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियां जो अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश में हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण है, किन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है।
  2. आवेदक बिहार राज्य के उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहां के जिला निबंधन केंद्र में आवेदन जमा कर रहा है।
  3. आवेदक को किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति/छात्र क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण अथवा किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
  4. आवेदक को किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी रोजगार (संविदा/स्थायी/अस्थायी) प्राप्त नहीं होना चाहिए।
  5. आवेदक स्व-रोजगार वाला नहीं होना चाहिए।
  6. जिस दिन आवेदक को स्थायी/अस्थायी रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भत्ते के लिए उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी तथा तदनुसार, उससे सूचना प्राप्त होते ही भत्ते का भुगतान रोक दिया जाएगा।
  7. स्वयं सहायता भत्ता की राशि के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संचार एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा तथा उन्हें स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 5 माह की कुल राशि तब तक निर्गत नहीं की जाएगी, जब तक कि वे उक्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक समर्पित नहीं कर देते।

जिन आवेदकों की उम्र 25 वर्ष से अधिक है और जिस किसी आवेदक ने कक्षा 12 वीं  से ज्यादा पढ़ाई की हो तथा किसी भी प्रकार की रोजगार एवं स्वरोजगारी हो वे सभी आवेदक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है |

  • स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?
    • बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को भत्ता प्रदान किया जाएगा। ताकि राज्य के नागरिकों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
  • योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
    • बिहार राज्य के शिक्षित बेरोजगार नागरिक।
  • MNSSBY योजना के तहत क्या लाभ हैं?
    • स्वयं सहायता भत्ता की राशि पात्र आवेदक को अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान की जाएगी।
  • MNSSBY योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
    • 20 से 25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियां जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं और जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में स्थित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है।
  • योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
    1. आवेदक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
    2. ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण के बाद, आवेदक आवेदन पत्र भर सकते हैं।
    3. और सबमिट करें।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए URL क्या है?
  • ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
    1. आधार कार्ड।
    2. दसवीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।
    3. बारहवीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।
    4. निवासी प्रमाण पत्र।
    5. भरा हुआ सामान्य आवेदन पत्र।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
    • जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में स्थित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है।
  • क्या अन्य राज्य के छात्र भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
    • नहीं, छात्रों को बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है?
    • आवेदक की आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • आवेदन प्रक्रिया संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ?
    • आवेदन संबंधी जानकारी “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के वेब साईट http://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in एवं सुविधा केन्द्र के Toll Free Number. 18003456444 पर बात कर प्राप्त की जा सकती है।
  • यदि आवेदक की आयु २५ साल से ज्यादा हो तो क्या वह “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के अन्तर्गत किसी योजना का लाभ उठा सकता है ?
    • ST, SC, एवं OBC वर्ग के आवेदकों के लिए KYP योजना के अंतर्गत आयु सीमा में छुट दी जाएगी | निःशक्त जनों के आवेदकों के लिए भी सिर्फ KYP योजना के अंतर्गत आयु सीमा में छुट दी जाएगी |
    • यदि आवेदक की आयु २५ साल से ज्यादा हो एवं वह ST या SC वर्ग से आता हो तो उन्हें KYP योजना के लिए 5 साल की छुट दी जाएगी |  अतः ST/SC वर्ग के KYP आवेदकों की आयु सीमा 15-30 साल होगी |
    • यदि आवेदक OBC वर्ग से आता हो तो उन्हें KYP योजना के लिए 3 साल की छुट दी जाएगी | OBC वर्ग के लिए KYP आवेदकों की आयु सीमा 15-28 साल होगी |
    • निःशक्त जनों के लिए KYP योजना में 5 साल की छुट दी जाएगी| आवेदनकर्ता यदि दिव्यांग हों एवं वह किसी भी वर्ग से आते हों उनकी आयु सीमा KYP योजना के लिए 15-30 साल होगी |

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