
Labor Tool Assistance Scheme
यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है तथा श्रम विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना का लाभ निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, कुली, पेंटर आदि व्यवसायों के लाभार्थियों को दिया जाएगा।

- यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है तथा श्रम विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना का लाभ निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, कुली, पेंटर आदि व्यवसायों के लाभार्थियों को दिया जाएगा।
- यह योजना 01/10/2010 को शुरू की गयी है
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है |
- 18 से 50 वर्ष आयु समुह के पंजीकृत निर्माण श्रमिक.
- यह योजना सिर्फ उन्ही को दिया जाएगा जो निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, कुली, पेंटर आदि व्यवसायों के कार्य मे लगे हुए है।
- आवेदकों को संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- अब आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन जमा होने के बाद, आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- पंजीकरण कार्ड
- बैंक पासबुक की
- टूल किट एवं आवश्यक उपकरण जो योजना के अंतर्गत दिया जाता है ।
- ‘यह योजना राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रदान की जाएगी।
- पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक केवल एक ट्रेड के उपकरणों की सहायता ले सकता है।
- केवल पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ ले सकते है
https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx
- योजना का लाभ क्या है?
- पंजीकृत श्रेणी के आधार पर निर्माण श्रमिकों को उपकरण/औजार प्रदान किए जाएंगे।
- लाभ किसे मिलेगा?
- राज्य के सभी निर्माण श्रमिक जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
- क्या अन्य राज्य के निर्माण श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
- नहीं, यह केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए है।
- योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
- पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- क्या लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण आवश्यक है?
- हाँ।
- लाभ किसे मिलेगा?
- 1. आवेदक को संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- 2. आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा।
- 3. आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- 4. अब आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- 5. आवेदन जमा होने के बाद, आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?
- 1. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
- 2. पंजीकरण कार्ड।
- 3. बैंक पासबुक
- आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें?
- 1. आवेदक संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।
- या 2. आवेदक नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है।
- URL: https://cdn.s3waas.gov.in/s3d395771085aab05244a4fb8fd91bf4ee/uploads/2018/05/2018051923.pdf
- क्या पंजीकृत निर्माण श्रमिक 1 से अधिक टूल किट प्राप्त कर सकता है?
- योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक केवल एक ही ट्रेड के औजारों की सहायता ले सकता है।
22 March 2026
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