
Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana
ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराना। वित्तीय अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि करना।

- योजना का उद्देश्य:-
ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराना। वित्तीय अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि करना।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana 3 फरवरी 2022 को शुरू की गई थी।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- csc secter से online आवेदन करने पर 50 रुपये और ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से करने पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच मे होना चाहिए
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- 18 वर्ष से अधिक महिला एवं पुरुष
- 18 वर्ष से अधिक महिला एवं पुरुष
- सर्वप्रथम हितग्राही को लाभ प्राप्त करने के लिए Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर ग्राम पंचायत के सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र में मोबाइल नम्बर का उल्लेख करना अनिवार्य है।
- आवेदन जमा करने के पश्चात पंचायत सचिव आवेदक को अंशदान की पावती उपलब्ध कराएंगे।
- उक्त आवेदन को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अन्य संबंधित कार्यालय में जमा कराया जाएगा।
- उक्त आवेदन पत्र को पोर्टल में प्रविष्ट किया जाएगा।
- उक्त आवेदन पत्र की संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी।
- आवेदन पत्र सही पाए जाने की स्थिति में आवेदक को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा नियमानुसार योजना की राशि आवेदक के खाते में अंतरित की जाएगी
- ऑफलाइन
आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
अनुसूचित क्षेत्र के पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी/हाट पहाड़िया/बाजा महोरिया आवेदन पत्र।
लाभार्थी परिवार को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका में स्थित आदिवासियों के पूजा स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के पूजा स्थल के हाट पहाड़िया एवं बाजा महोरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत के समक्ष आवेदन करेंगे।
आवेदन में मोबाइल नंबर का भी उल्लेख करें।
- आधार कार्ड
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- इस योजना के तहत पात्र चिन्हित लाभार्थी परिवार के मुखिया को किस्तों में प्रति वर्ष 7000 रुपये की राशि अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- अनुदान सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से चिन्हित सूचीबद्ध परिवार के मुखिया के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी।
- ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार।
- ग्राम पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार यथा- चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुजारी-पौनी-पसारी प्रथा से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक एवं अन्य श्रेणी के लोग भी पात्र होंगे, बशर्ते उस परिवार के पास कृषि भूमि न हो।
- अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा स्थलों में पूजा-अर्चना करने वाले व्यक्ति, जिन्हें पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी आदि नामों से जाना जाता है।
- बाजा मोहरिया कृषि भूमि धारण करने के बावजूद भी योजना अंतर्गत पात्र होंगे।
- किन्तु इस वर्ग के ऐसे परिवार, जिन्हें अन्य योजनाओं में शासन से समय-समय पर भत्ता/आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही हो, पात्र नहीं होंगे।
- ये योजना केवल श्रम विभाग मे पंजीकृत लोगों के लिए है ।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्या है?
- भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर वित्तीय अनुदान प्रदान करना
- लाभ क्या हैं?
- पात्र चिन्हित लाभार्थी परिवार के मुखिया को प्रति वर्ष 7000/- रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी।
- पात्रता मानदंड क्या है?
- 1. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी।
- 2. भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार।
- 3. चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुजारी – पौनी-पसारी प्रथा से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक और अन्य वर्ग भी पात्र होंगे।
- 4. अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुजारी / बैगा / गुनिया / मांझी आदि बाजा मोहरिया के नाम से जाने जाने वाले पात्र होंगे।
- क्या अन्य राज्य के व्यक्ति भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं।
- आवेदक किस माध्यम से आवेदन कर सकते हैं?
- आवेदक ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन तरीकों से योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1. सबसे पहले, लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- 2. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और उन्हें जमा करें।
- ऑफलाइन तरीकों से योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1. आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- 2. सभी विवरण भरें।
- 3. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 4. ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत को दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
- क्या दस्तावेज जमा करने होंगे?
- 1. आधार कार्ड।
- 2. फोटो।
- 3. मोबाइल नंबर।
- 4. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- 5. बैंक पासबुक।
- आवेदन पत्र कैसे डाउनलोड करें?
- 1. सामान्य आवेदन पत्र लिंक: https://rggbkmny.cg.nic.in/downloads/Rggbkmny_Form.pdf
- 2. अनुसूचित क्षेत्र के पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी/हाट पहाड़िया/बाजा महोरिया के लिए आवेदन पत्र: https://rggbkmny.cg.nic.in/downloads/RGGBKMNY_Baiga_Form.pdf
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