Government Institutions for Teaching and Training of Persons with Disabilities

छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए शासकीय संस्थान योजना का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएं प्रदान कर उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना है।
Government Institutions for Teaching and Training of Persons with Disabilities
  • छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए शासकीय संस्थान योजना का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएं प्रदान कर उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 02.11.2012 को यह योजना शुरू किया गया ।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • आवेदक की आयु 6 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।

  • ये योजना महिला एवं पुरुष दोनों को दिया जाएगा ।

  • ये योजना महिला एवं पुरुष दोनों को दिया जाएगा ।
  • offline आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित संस्था में गठित समिति की अनुशंसा पर पात्रतानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

 

  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • पहचान प्रमाण यानी आधार कार्ड
  • छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को संबंधित सरकारी संस्थानों में शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण और निःशुल्क छात्रावास की सुविधा मिलेगी।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक 40% या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 6 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से कम होनी चाहिए।
  • यह योजना सिर्फ विकलांगता लोग ही लाभार्थी है।

https://www.india.gov.in/list-organisations-empowerment-persons-disabilities

  • इस योजना के तहत दिए जाने वाले मुख्य लाभ क्या हैं?
  • लाभार्थियों को सरकारी संस्थानों में शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण और निःशुल्क छात्रावास की सुविधा मिलती है।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, 40% या उससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए, 6 से 10 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए, और उसके परिवार की आय ₹8,000 प्रति माह से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
  • आवश्यक दस्तावेज़ों में निवास का प्रमाण, विकलांगता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और संबंधित संस्थान द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं।
  • मैं इस योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
  • आवेदन पत्र संबंधित सरकारी संस्थान या समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
  • योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?
  • भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित सरकारी संस्थान में जमा करें।
  • इस योजना के तहत प्रवेश कैसे निर्धारित किए जाते हैं?
  • प्रवेश पात्रता मानदंडों के आधार पर होते हैं और संबंधित संस्थान में गठित समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
  • क्या 40% से कम विकलांगता वाला बच्चा इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
  • नहीं, केवल 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बच्चे ही पात्र हैं।
  • इस योजना के लिए कौन सा आयु वर्ग पात्र है?
  • 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे आवेदन करने के पात्र हैं।
  • आवेदकों के परिवारों की आय सीमा क्या है?
  • आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय ₹8,000/- से कम होनी चाहिए।
  • योजना के तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?
  • यह योजना विकलांग बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे उन्हें भविष्य के शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों के लिए तैयार किया जा सके।
  • सरकारी संस्थानों में क्या सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं?
  • सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा
  • छात्रावास आवास
  • भोजन
  • कपड़े और आवश्यक पुनर्वास सेवाएँ शामिल हैं।

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