
Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्रमिक श्रमिकों के लिए "Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana" योजना शुरू की है।इस योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान किया जाएगा।Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को आर्थिक मदद प्रदान करना है।यदि किसी श्रमिक के साथ काम करते समय कोई दुर्घटना होती है, तो उसे या उसके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्रमिक श्रमिकों के लिए “Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana” योजना शुरू की है।
- इस योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को आर्थिक मदद प्रदान करना है।
- यदि किसी श्रमिक के साथ काम करते समय कोई दुर्घटना होती है, तो उसे या उसके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana 09.06.2020 को शुरू किया गया ।
- Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana
- ग्राम पंचायत मे फॉर्म भरने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा,online चॉइस सेंटर से फॉर्म भरने पर 50 से 100 रुपये इसका शुल्क लगेगा ।
- आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक को अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- सामान्य मृत्यु/दुर्घटनाजन्य मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में मृत्यु/दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana के अंतर्गत आवेदन समय-सीमा में संबंधित क्षेत्र के किसी भी च्वाइस सेंटर या श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।
- पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्कैन कॉपी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- अस्पताल प्रमाण पत्र.
- पुलिस एफआईआर कॉपी
- बैंक पासबुक फोटो कॉपी
- सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 25,000/-
- अंत्येष्टि सहायता ₹ 5,000/-
- आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में: ₹ 1,00,00/-
- अंत्येष्टि सहायता ₹ 5,000/-
- स्थायी विकलांगता की स्थिति में: ₹ 75,000/-
- आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक को अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- जानबूझ कर आत्महत्या करने अथवा नशीले पदार्थ या पदार्थ का सेवन करने अथवा अपराध करने के लिए कानून का उल्लंघन कर आपस में लड़ने के कारण हुई मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
- Vishvakarma Durghatana Mrtyu par Antyeshti Evan Anugrah Raashi Bhugataan Yojana का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर ही दिया जाएगा, परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा दुर्घटना पर नहीं।
- जानबूझकर आत्महत्या, नशीले पदार्थों के सेवन, या अपराध करने के इरादे से किए गए गैरकानूनी झगड़े के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों के लिए अंतिम संस्कार सहायता और अनुग्रह भुगतान की पेशकश नहीं की जाती है।
https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx
- यह योजना किस बारे में है?
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्रमिक श्रमिकों के लिए “विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना” शुरू की है।
- इसके क्या लाभ हैं?
- वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आकस्मिक मृत्यु के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
- आकस्मिक मृत्यु के मामले में: ₹ 1,00,00/- और अंतिम संस्कार सहायता ₹ 5,000/-
- सामान्य मृत्यु के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
- सामान्य मृत्यु के मामले में ₹ 25,000/- और अंतिम संस्कार सहायता ₹ 5,000/-
- स्थायी विकलांगता के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
- स्थायी विकलांगता के मामले में: ₹ 75,000/-
- लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र आयु क्या है?
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- क्या निर्माण श्रमिकों को अपना पंजीकरण कराना होगा?
- निर्माण श्रमिक को अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?
- 1. मृत्यु प्रमाण पत्र।
- 2. अस्पताल प्रमाण पत्र।
- 3. पुलिस एफआईआर की प्रति।
- 4. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- योजना के अंतर्गत आवेदन समय-सीमा के भीतर संबंधित क्षेत्र के किसी भी च्वाइस सेंटर या श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।
- क्या आवेदन करने की कोई समय-सीमा है?
- सामान्य मृत्यु/दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में मृत्यु/दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
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