Subhadra Yojana

“Subhadra Yojana” ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता, बढ़ी हुई डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा जाल तक पहुँच के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
सुभद्रा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ओडिशा में इस योजना को लॉन्च किया; यह ओडिशा सरकार की बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को अगले 5 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
यदि आपको इंटरनेट का सही से इस्तेमाल करना आता हो और यदि आपके पास मोबाईल, कंप्युटर, लैपटॉप अथवा टैबलेट हो तो आप सुभद्रा योजना को आधिकारिक वेबसाईट से या अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र से फॉर्म लेकर आवेदन कर सकते है | शुल्क रु 10 से लेकर रु 100 तक होगी जिसमे फॉर्म से लेकर पोस्ट करने तक का खर्च शामिल होगा, याद रखे सरकार के किसी भी योजना के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है , चूंकि आवेदक को आवेदन नहीं करना आता है इसलिए हमे किसी भी लोक सेवा केंद्र को शुल्क देकर आवेदन करना पड़ता है | यह सब आप पर निर्भर करता है |
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
जिस किसी भी ऑडिशा राज्य के निवासी की उम्र 21 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष के कम होगी, वे सभी आवेदक सुभद्रा योजना के पात्र है | कृपया अपनी पात्रता की मापदंड नीचे Eligibility Criteria में चेक कर ले |
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
सुभद्रा योजना के लिए कौन पात्र है? ओडिशा की निवासी 21-60 वर्ष की आयु की महिलाएँ, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, वे पात्र हैं। NFSA और SFSS कार्डधारक स्वतः ही पात्र हैं।
सुभद्रा योजना के लिए कौन पात्र है? ओडिशा की निवासी 21-60 वर्ष की आयु की महिलाएँ, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, वे पात्र हैं। NFSA और SFSS कार्डधारक स्वतः ही पात्र हैं।
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चरण 1: इच्छुक आवेदक को स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों, मो सेबा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर आदि से आवेदन पत्र प्राप्त करना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)।
चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ निकटतम मो सेबा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करें।
चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिसके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हैं।
e-Kyc प्रक्रिया: ई-केवाईसी का पसंदीदा तरीका चेहरा-प्रमाणीकरण के माध्यम से होगा, जिसके द्वारा लाभार्थी अपना आधार नंबर प्रदान करके सुभद्रा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- आधार कार्ड की प्रति,
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर,
- बैंक खाते के विवरण की प्रति (एकल धारक आधार-सक्षम और डीबीटी-सक्षम)।
- सुभद्रा कार्ड: सभी लाभार्थियों को पहचान और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए एक सुभद्रा कार्ड (एटीएम-सह-डेबिट कार्ड) दिया जाता है।
- वित्तीय सहायता: पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में कुल ₹50,000/- (वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच ₹10,000/- वार्षिक) प्राप्त होंगे।
- डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन: प्रत्येक ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय में एक वर्ष में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाली शीर्ष 100 महिलाओं को अतिरिक्त ₹500/- मिलेंगे।
- आवेदक ओडिशा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) / राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के अंतर्गत आना चाहिए।
- एनएफएसए या एसएफएसएस कार्ड के बिना भी आवेदक सुभद्रा के तहत आवेदन कर सकता है, अगर उसके परिवार की आय ₹2,50,000/- से अधिक नहीं है।
- अर्हता प्राप्त तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की योजना के तहत ₹1,500/- प्रति माह या उससे अधिक या ₹18,000/- प्रति वर्ष या उससे अधिक की पेंशन, छात्रवृत्ति आदि जैसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदक अपात्र होंगे।
- आवेदक वर्तमान या पूर्व संसद सदस्य (एमपी) या विधान सभा सदस्य (एमएलए) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्था (वार्ड सदस्य/पार्षद को छोड़कर) में निर्वाचित जन प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
- आवेदक राज्य सरकार या भारत सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या बोर्ड या स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित या संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा हो। हालांकि, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, मास्टर बुककीपर आदि जैसे मानदेय प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से लगे सभी लोगों पर विचार किया जाएगा, यदि वे अन्यथा इस योजना के तहत पात्र हैं।
- आवेदक भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग या उपक्रम या बोर्ड या संगठन में निर्वाचित/मनोनीत/नियुक्त प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
- ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, छोटे वाणिज्यिक वाहन और अन्य समान हल्के माल वाहनों को छोड़कर 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक हो।
टिप्पणी:
वर्ष 2024-25 के लिए, यदि कोई महिला 01.07.2024 के बाद 21 वर्ष की आयु प्राप्त करती है, तो उसे योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। वर्ष 2024-25 में 01.07.2024 के बाद 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली महिलाओं को योजना अवधि के शेष वर्षों का लाभ नहीं मिलेगा।
- जो व्यक्ति ऑडिशा राज्य का निवासी नहीं है, वे सभी इस योजना के लिए अपात्र होंगे |
- जिनकी आयु 21 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक है वे भी इस योजना के लिए अपात्र होंगे |
- किसी भी सरकारी विभाग या उपक्रम या बोर्ड या संगठन में निर्वाचित/मनोनीत/नियुक्त प्रतिनिधि भी इस योजना से बाहर होंगे |
- आयकर दाता व्यक्ति भी अपात्र होंगे |
- ₹1,500/- प्रति माह या उससे अधिक या ₹18,000/- प्रति वर्ष या उससे अधिक की पेंशन, छात्रवृत्ति आदि जैसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदक अपात्र होंगे।
- वर्तमान या पूर्व संसद सदस्य (MP) या विधान सभा सदस्य (MLA) भी आवेदन के लिए अपात्र होंगे |
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
- सुभद्रा योजना क्या है?
- सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उनकी सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है।
- सुभद्रा योजना क्या लाभ प्रदान करती है?
- लाभार्थियों को एक सुभद्रा कार्ड, पांच वर्षों में ₹10,000/- की वार्षिक वित्तीय सहायता और डिजिटल लेनदेन के लिए पुरस्कार मिलते हैं।
- प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता कब वितरित की जाएगी?
- ₹10,000/- की वार्षिक किस्त दो किस्तों में जमा की जाएगी: राखी पूर्णिमा पर 5,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर 5,000 रुपये।
- सुभद्रा कार्ड क्या है?
- सुभद्रा कार्ड एक एटीएम-सह-डेबिट कार्ड है जो सभी लाभार्थियों को पहचान की भावना पैदा करने और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किया जाता है।
- क्या अन्य योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएँ पात्र हैं?
- नहीं, अन्य योजनाओं के तहत ₹1,500/- प्रति माह या उससे अधिक प्राप्त करने वाली महिलाएँ पात्र नहीं हैं।
- मैं आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
- फ़ॉर्म आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक, मो सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध हैं।
- आवेदन में कोई विसंगति होने पर क्या होगा?
- विसंगतियों के मामले में आधार में दी गई जानकारी को अंतिम माना जाएगा।
- क्या आवेदन पत्र के लिए कोई शुल्क है?
- आवेदन पत्र निःशुल्क हैं, और आवेदकों को किसी भी वितरण केंद्र पर कोई शुल्क नहीं देना है।
- क्या आवेदक को अपना आवेदन जमा करते समय CSC/MSK पर शुल्क देना होगा?
- नहीं, आवेदक को CSC/MSK पर अपना आवेदन जमा करते समय कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह निःशुल्क है।
- आवेदन जमा करने पर, क्या आवेदक को पावती रसीद मिलती है?
- सीएससी/एमएसके कर्मियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा करने पर, सिस्टम द्वारा तैयार की गई पावती रसीद प्रिंट की जाएगी और आवेदक को आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी।
- यदि किसी आवेदक के आधार कार्ड में डेटा मेल नहीं खाता है तो उसे क्या करना चाहिए?
- आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने से पहले अपने आधार कार्ड में जानकारी को सही करना होगा।
- यदि आवेदक के पास डीबीटी-सक्षम बैंक खाता नहीं है तो क्या होगा?
- आवेदक को आधार-सक्षम और डीबीटी-सक्षम बैंक खाता खोलने और लिंक करने का अवसर दिया जाएगा।
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