Chief Minister Ladli Behna Yojana

माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन ने 28 जनवरी, 2023 को सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में "Chief Minister Ladli Behna Yojana" के क्रियान्वयन की घोषणा की। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा, बल्कि महिलाएँ अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु पहले की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र होंगी। महिलाएँ प्राप्त वित्तीय सहायता से न केवल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के साधन विकसित करेंगी, बल्कि पारिवारिक स्तर पर अपने निर्णय लेने में भी प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।
Ladli Behna Yojana
  • माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन ने 28 जनवरी, 2023 को सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में Chief Minister Ladli Behna Yojana के क्रियान्वयन की घोषणा की। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
  • योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा, बल्कि महिलाएँ अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु पहले की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र होंगी। महिलाएँ प्राप्त वित्तीय सहायता से न केवल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के साधन विकसित करेंगी, बल्कि पारिवारिक स्तर पर अपने निर्णय लेने में भी प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

सब आप पे डिपेंड करता है

  • आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी को आयु 23 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 60 वर्ष से कम हो।

01 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 01 जनवरी 2000 तक जन्मी सभी स्थानीय विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं सहित) पात्र होंगी।

01 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 01 जनवरी 2000 तक जन्मी सभी स्थानीय विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं सहित) पात्र होंगी।
  1. आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे|
  2. आवेदकों को फोटो सहित आवेदन पत्र भरना होगा।
  3. आवेदन पत्र कैंप स्थल/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में लाडली बहना पोर्टल/ऐप पर जमा किए जाएंगे।
  1. परिवार एवं परिवार के सदस्यों की आईडी
  2. आधार कार्ड
  3. पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में उसके आधार से जुड़े डीबीटी सक्षम बैंक खाते में प्रति माह ₹1,000/- की राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम आयु की है और पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ₹1,000/- प्रति माह से कम प्राप्त कर रही है, तो उस महिला को ₹1,000/- तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक विवाहित होना चाहिए, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं।
  3. आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी को उसकी आयु 23 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  1. महिला/महिला परिवार की संयुक्त स्व-घोषित वार्षिक आय ₹2,50,000/- से अधिक है।
  2. महिला/महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता है।
  3. महिला/महिला के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडल/स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मचारी/अनुबंध कर्मचारी के रूप में कार्यरत है या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है।

https://cmladlibahna.mp.gov.in/home.aspx

  • योजना का उद्देश्य क्या है?
  • महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में निरंतर सुधार और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना।
  • पात्रता मानदंड क्या है?
  • योजना से अपात्रता मानदंड को छोड़कर, 01 जनवरी, 1963 के बाद लेकिन 01 जनवरी, 2000 तक जन्मी सभी स्थानीय विवाहित महिलाएँ (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएँ सहित) पात्र होंगी।
  • पारिवारिक वार्षिक आय पात्रता मानदंड क्या है?
  • ऐसी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्र होंगी, जिनके परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है।
  • यदि परिवार में कोई आयकरदाता है तो क्या होगा?
  • यदि आवेदक के परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है तो वह पात्र नहीं होगा।
  • क्या अविवाहित महिला भी पात्र है?
  • नहीं, यह योजना केवल विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्त महिलाओं के लिए है।
  • क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्ता या अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ता योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे?
  • हां, यदि महिला योजना में उल्लिखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है, तो वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। कोई महिला केवल इसलिए अपात्र नहीं होगी क्योंकि वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्ता या अन्य धर्मार्थ कार्यकर्ता है।

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