Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban

शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए MoHUA द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन। लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, ताकि 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित किया जा सके।
Pradhan Mantri Awas Yojana

शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए MoHUA द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन। लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, ताकि 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित किया जा सके।

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban  1 अप्रैल 2016 को किया गया है

यदि आपको इंटरनेट का सही से इस्तेमाल करना आता हो और यदि आपके पास मोबाईल, कंप्युटर, लैपटॉप अथवा टैबलेट हो तो आप आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय आधिकारिक वेबसाईट से या अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र आवेदन कर सकते है | शुल्क रु 10 से लेकर रु 100 तक होगी.

आवेदक को 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए. 

पात्र लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लोग शामिल हैं

चरण 1: पीएमएवाई-शहरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2: ‘नागरिक मूल्यांकन’ विकल्प चुनें और लागू विकल्प पर क्लिक करें: “झुग्गीवासियों के लिए” या “अन्य तीन घटकों के तहत लाभ”

चरण 3: अपना आधार कार्ड विवरण दर्ज करें। यह आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर ले जाएगा। फॉर्म में, सभी अनिवार्य विवरण भरें, और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। भरे जाने वाले विवरणों में नाम, संपर्क नंबर, अन्य व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता और आय विवरण आदि शामिल हैं।

चरण 4: फॉर्म के नीचे, ‘सहेजें’ पर क्लिक करें और कैप्चा कोड दर्ज करें। अब आवेदन पूरा हो गया है और भविष्य के संदर्भ के लिए इस चरण पर एक प्रिंट लिया जा सकता है।

  1. आधार संख्या (या आधार/आधार नामांकन आईडी)
  2. आय के प्रमाण के रूप में स्व-प्रमाणपत्र/शपथ पत्र।
  3. पहचान और आवासीय प्रमाण (पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)
  4. अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण (यदि आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से है)
  5. राष्ट्रीयता का प्रमाण
  6. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र/एलआईजी प्रमाण पत्र/एमआईजी प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)
  7. वेतन पर्ची
  8. आईटी रिटर्न विवरण
  9. संपत्ति मूल्यांकन प्रमाणपत्र
  10. बैंक विवरण और खाता विवरण
  11. शपथ पत्र/प्रमाण कि आवेदक के पास कोई ‘पक्का’ मकान नहीं है
  12. शपथ पत्र/प्रमाण कि आवेदक योजना के अंतर्गत घर का निर्माण कर रहा है
  1. भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी डेवलपर्स की भागीदारी से पात्र झुग्गीवासियों का पुनर्वास।
  2. ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से किफायती आवास को बढ़ावा देना। ईडब्ल्यूएस: वार्षिक घरेलू आय 3,00,000 रुपये तक; 30 वर्ग मीटर तक के मकान; एलआईजी: वार्षिक घरेलू आय 3,00,001 रुपये से 6,00,000 रुपये तक; 60 वर्ग मीटर तक के मकान; एमआईजी I: वार्षिक घरेलू आय 6,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक; 160 वर्ग मीटर तक के मकान; एमआईजी II: वार्षिक घरेलू आय 12,00,001 रुपये से 18,00,000 रुपये तक; 200 वर्ग मीटर तक के मकान
  3. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास: उन परियोजनाओं में प्रति ईडब्ल्यूएस घर के लिए केंद्रीय सहायता जहां 35% घर ईडब्ल्यूएस के लिए हैं
  4. लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन के लिए सब्सिडी: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए जिन्हें व्यक्तिगत आवास की आवश्यकता है (ऐसे लाभार्थियों के लिए अलग परियोजना)

1. परिवार निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में पहचाना जाता है

a) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): ₹ 3,00,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवार।

b) निम्न आय समूह (LIG): ₹ 3,00,001 और ₹ 6,00,000 के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।

c) मध्यम आय समूह-1 (MIG-1): ₹ 6,00,001 और ₹ 12,00,000 के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।

d) मध्यम आय समूह-2 (MIG-2): ₹ 12,00,001 और ₹ 18,00,000 के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।

2. आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

3. परिवार में पति/पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होने चाहिए।

4. जिस कस्बे/शहर में परिवार रहता है, वह योजना के अंतर्गत कवर होना चाहिए।

5. परिवार ने पहले कभी भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी भी आवास-संबंधी योजना का लाभ नहीं उठाया हो।

कोई भी परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य है जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत है या प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक कमाता है।

  • क्या सम्पूर्ण मिशन को केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में क्रियान्वित किया गया है?
    • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के घटक को छोड़कर, जिसे केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाता है, मिशन का शेष भाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में क्रियान्वित किया जाता है।
  • मुझे इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों/मलिन बस्तियों की तकनीकी विशिष्टताओं, निर्माण मानकों के बारे में जानना है?
    • घरों को राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में दिए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
  • क्या कोई ऐसा वर्ग है जिसे लाभ प्रदान करते समय प्राथमिकता दी जाएगी?
    • दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • PMAY (G) का लाभार्थी हूँ, लेकिन मैं स्थायी प्रतीक्षा सूची में हूँ। मेरे पास क्या विकल्प हैं?
    • पीएमएवाई (जी) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों को पीएमएवाई (जी) या पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत मकान चुनने की सुविधा होगी।

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