Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi का उद्देश्य सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदे जा सकें, जो प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000/- की राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, कुछ अपवादों के अधीन।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi
  • Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi का उद्देश्य सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदे जा सकें, जो प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000/- की राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, कुछ अपवादों के अधीन।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1 फरवरी, 2019 को किया । इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। यह पैसा 4-4 महीनों के अंतराल में 3 किस्तों में आता है।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ग्राम पंचायत या नगर पंचायत / नगर पालिका द्वारा फॉर्म भरा  जाता है तो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है । आप चॉइस सेंटर के द्वारा फॉर्म भरवाते है तो 50 रुपया से 100 रुपया तक शुल्क लगेगा । 
  • 18 वर्ष से 60 तक के सभी किसान इस योजना मे फॉर्म भर सकते है ।

  • वे सभी व्यक्ति जिसके पास कृषि योग्य जमीन है वे सभी इस योजना हेतु पात्र है ।

  • वे सभी व्यक्ति जिसके पास कृषि योग्य जमीन है वे सभी इस योजना हेतु पात्र है ।
  • ऑनलाइन – सीएससी के माध्यम से
  • चरण 1: नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं:
  • आधार कार्ड
  • भूमि स्वामित्व पत्र
  • बचत बैंक खाता
  • चरण 2: वीएलई राज्य, जिला, उपजिला ब्लॉक और गांव जैसे किसान पंजीकरण विवरण का पूरा विवरण भरेगा, प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि दर्ज करेगा।
  • चरण 3: वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/कहता संख्या, खसरा संख्या और भूमि का क्षेत्रफल भरेगा जैसा कि भूमि स्वामित्व पत्रों में उल्लेख किया गया है।
  • चरण 4: भूमि, आधार और बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  • चरण 5: स्व-घोषणा स्वीकार करें और आवेदन पत्र को सहेजें।
  • चरण 6: आवेदन पत्र को सहेजने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
  • चरण 7: आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच करें।
  • आधार कार्ड
  • भूमि संबंधी कागजात
  • बचत बैंक खाता।
  • प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ, प्रत्येक चार माह में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय।
  • सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं।
  • जिसके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है वे इस योजना हेतु आवेदन नहीं कर सकते है ।
  • क्या इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के परिवारों को ही मिलेगा?
  • नहीं। यह योजना सभी किसान परिवारों के लिए है, चाहे उनकी भूमि कितनी भी हो
  • क्या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि के मालिक किसी व्यक्ति या किसान परिवार को इस योजना के तहत कोई लाभ मिलेगा?
  • हां। इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसान परिवारों को शामिल किया गया है, चाहे उनकी भूमि कितनी भी हो।
  • इस योजना के क्या लाभ हैं?
  • पीएम-किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में देय प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • एक वर्ष में कितनी बार लाभ दिया जाएगा?
  • सभी भूमिधारक किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में देय प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी और इच्छित लाभ के भुगतान के लिए उन्हें कैसे सूचीबद्ध किया जाएगा?
  • योजना के तहत लाभ के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है
  • योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?
  • सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं
  • मैं एक पेशेवर हूँ, क्या मैं पीएम किसान के लिए पात्र हूँ?
  • नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • मैं लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों का सदस्य हूँ, नगर निगमों का पूर्व और वर्तमान महापौर हूँ, जिला पंचायतों का पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ?
  • नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं
  • मेरे परिवार के सदस्य आयकर दाता हैं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ?
  • नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • क्या आयकर दाता किसान या उसका जीवनसाथी इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र है?
  • नहीं। यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर दाता है तो वह पात्र नहीं है।
  • यदि लाभार्थी योजना के कार्यान्वयन के लिए गलत घोषणा करता है तो क्या होगा?
  • गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी को हस्तांतरित वित्तीय लाभ की वसूली और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होना होगा।

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