
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0

मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) ने भारत में “Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0″ की शुरुआत की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत सरकार द्वारा 2016 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ़्त LPG (तरल पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराना था, जो अन्यथा पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे कि जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि का उपयोग कर रहे थे। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा। इस योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। 7 सितंबर 2019 को, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 8वें करोड़वें एलपीजी कनेक्शन सौंपे। इस योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज 1 मई 2016 को 62% से बढ़कर 1 अप्रैल 2021 को 99.8% हो गई है। उज्ज्वला 2.0: प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ पीएमयूवाई योजना के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा में भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री द्वारा किया गया था।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत में “Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0” की शुरुआत किया गया ।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana मे फॉर्म किसी भी चॉइस सेंटर से भरवाने पर 50 से 70 रुपया तक इसका चार्ज लिया जाता है , अगर आप ग्राम पंचायत से आफ लाइन फॉर्म भरते है तो इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है ।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए , तभी वो इस योजना का लाभ ले सकता है ।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- सभी महिला जो इस योजना के मापदंड को पूरा करते है , और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे सभी इस योजना के पात्र है ।
- सभी महिला जो इस योजना के मापदंड को पूरा करते है , और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे सभी इस योजना के पात्र है ।
- ऑफ़लाइन
चरण 1: आप आधिकारिक वेबसाइट (नीचे दी गई) से फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या उन्हें निकटतम एलपीजी वितरक से प्राप्त कर सकते हैं। - KYC फ़ॉर्म
- पूरक KYC दस्तावेज़ और वचनबद्धता
- अनुलग्नक – I PMUY के तहत नए कनेक्शन जारी करने के लिए परिवार की संरचना और पते के लिए स्व-घोषणा (केवल प्रवासी के लिए)
- अनुलग्नक – II एलपीजी कनेक्शन के लिए ग्राहकों के परिसर की मैकेनिक्स प्री-इंस्टॉलेशन जाँच
- चरण 2: व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता जानकारी और एलपीजी वितरक वरीयता सहित आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें।
- चरण 3: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। दस्तावेज़ों में आम तौर पर पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और बीपीएल श्रेणी का प्रमाण शामिल होता है।
- चरण 4: निकटतम एलपीजी वितरक को सहायक दस्तावेज़ों के साथ पूरा आवेदन पत्र जमा करें।
- ऑनलाइन
- चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- चरण 2: नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें विकल्प चुनें।
- चरण 3: नीचे स्क्रॉल करें और ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करें। और एलपीजी वितरण कंपनी का नाम चुनें, उदाहरण के लिए इंडेन / भारतगैस / एचपी गैस।
- चरण 4: चयनित एलपीजी वितरण कंपनी पर अभी रजिस्टर करें पर क्लिक करें।
- चरण 5: उज्ज्वला 2.0 नया कनेक्शन जैसे कनेक्शन का प्रकार चुनें।
- चरण 6: राज्य, जिला, पिन कोड और वितरक का नाम चुनें। फिर अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें।
- चरण 7: केवाईसी का प्रकार चुनें, नया केवाईसी और सामान्य केवाईसी।
- चरण 8: हाँ या नहीं में प्रवासी परिवार की स्थिति चुनें
- चरण 9: नहीं में परिवार पहचानकर्ता के लिए अनुलग्नक 1 भरें
- चरण 10: हाँ में परिवार पहचानकर्ता के लिए राशन कार्ड भरें
- चरण 11: सभी पारिवारिक विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण, बैंक विवरण भरें, सिलेंडर प्रकार चुनें, ग्रामीण या शहरी चुनें और घोषणा का चयन करें और सबमिट करें।
- चरण 12: संदर्भ संख्या उत्पन्न करें और अपना आवेदन पत्र प्रिंट करें, आपके द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए सभी दस्तावेज़ संलग्न करें और चयनित गैस एजेंसी पर जाएँ।
- अपने ग्राहक को जानें (KYC)
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है, वहां से जारी राशन कार्ड/अन्य राज्य सरकार का दस्तावेज़ जो परिवार की संरचना को प्रमाणित करता है।
- अनुलग्नक I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए) लाभार्थी और वयस्क परिवार के सदस्यों का आधार जो क्रम संख्या 2 में दस्तावेज़ में दिखाई देता है
- पते का प्रमाण – यदि कनेक्शन उसी पते पर आवश्यक है तो आधार को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा। उस स्थिति में, केवल आधार ही पर्याप्त है।
- बैंक खाता संख्या और IFSC
- भारत सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता प्रदान की जाती है –
- 1600 रुपये (14.2 किलोग्राम सिलेंडर कनेक्शन के लिए/ 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 1150 रुपये)। नकद सहायता में शामिल हैं:
- सिलेंडर की सुरक्षा जमा – 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 1250 रुपये/ 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 800 रुपये।
- प्रेशर रेगुलेटर – 150 रुपये। एलपीजी नली – 100 रुपये।
- घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड – 25 रुपये। निरीक्षण / स्थापना / प्रदर्शन शुल्क – 75 रुपये।
- इसके अतिरिक्त, सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को उनकी जमा राशि के साथ पहली एलपीजी रिफिल और स्टोव (हॉटप्लेट) दोनों मुफ्त प्रदान किए जाएंगे-
- 1. वयस्क महिलाएँ निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए।
- एससी परिवारएसटी परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)अति पिछड़ा वर्गअंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँवनवासीद्वीपों और नदी द्वीपों पर रहने वाले लोगएसईसीसी परिवार (एएचएल टीआईएन)14-सूत्रीय घोषणा के अनुसार गरीब परिवार
- 2. आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- 3. उसी घर में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है , उसके घर में पहले से अन्य एलपीजी कनेक्शन है , ये सभी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है ।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
- उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत नामांकन के लिए आवेदक को कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे?
- आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- 1. आवेदक की फोटो सहित मानक प्रारूप के अनुसार केवाईसी।
- 2. पीओआई (पहचान का प्रमाण)
- 3. पीओए (पते का प्रमाण)
- 4. आवेदक की आधार प्रति,
- 5. राशन कार्ड या इसी तरह के दस्तावेज में उल्लिखित सभी वयस्क परिवार के सदस्यों की आधार प्रति।
- 6. आवेदक का बैंक खाता विवरण
- 7. राशन कार्ड या राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य पारिवारिक दस्तावेज जिसमें पहचाने गए परिवार की पारिवारिक संरचना का विवरण हो (जैसे राजस्थान में भामाशाह कार्ड और मध्य प्रदेश में समग्र आईडी, उत्तर प्रदेश का परिवार रजिस्टर, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, आंध्र प्रदेश का चावल कार्ड या बाद में जोड़ा जाने वाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट कार्ड) जिसमें उसका नाम हो। जिन राज्यों में राज्य सरकार के पोर्टल ने परिवार के विवरण को अपडेट किया है, वहां लाभार्थी द्वारा राशन कार्ड के बदले में इस पोर्टल से प्रिंटआउट की एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति भी प्रस्तुत की जा सकती है।
- 8. प्रवासी आवेदकों के मामले में परिवार की संरचना का पता लगाने के लिए राशन कार्ड के बदले में अनुलग्नक-I के अनुसार स्व-घोषणा।
- 9. सहायक दस्तावेज, यदि कनेक्शन के लिए सात श्रेणियों (यानी एससी/एसटी परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वनवासी, सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग) के लाभार्थी के तहत आवेदन किया जाता है।
गरीब परिवार के समर्थन में 14-सूत्रीय घोषणा, दिए गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित। - उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत कौन पात्र लाभार्थी है?
- एक वयस्क महिला जो गरीब परिवार से आती है और जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वह उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत पात्र होगी। लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए:
- 1. SECC 2011 सूची के अनुसार पात्र
- 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित हो, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग (MBC), चाय और चाय बागानों से बाहर के जनजाति, नदी के द्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे)
- 3. यदि वह उपरोक्त 2 श्रेणियों में नहीं आती है, तो वह 14-बिंदु घोषणा (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करके गरीब परिवार के अंतर्गत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
- यदि ग्राहक के पास आधार कार्ड है और कनेक्शन जारी किया जाना है, तो क्या इसका उपयोग आधार कार्ड में उल्लिखित पते के अनुसार POI और POA दस्तावेज़ के रूप में किया जा सकता है?
- यदि आधार कार्ड में वह पता है जिस पर कनेक्शन जारी किया जाना है, तो इसका उपयोग POI और POA दोनों के रूप में किया जा सकता है।
- पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) के रूप में कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकते हैं?
- 1. असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों के आवेदकों के लिए पहचान प्रमाण (पीओआई) के रूप में केवल आवेदक के आधार कार्ड को ही माना जाएगा।
- 2. यदि आवेदक का वर्तमान पता उसके आधार के अनुसार समान है, तो यह पते के प्रमाण (पीओए) के उद्देश्य को भी पूरा करेगा।
- 3. यदि आवेदक का पता आधार कार्ड में उल्लिखित पते से भिन्न है, तो वह अनुलग्नक-ए में सूचीबद्ध पीओए के लिए कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकता है।
- 4. असम और मेघालय के लिए, जहाँ आधार अनिवार्य नहीं है, आवेदक नीचे दी गई तालिका में दिए गए किसी भी अन्य पहचान प्रमाण को प्रस्तुत कर सकता है।
- 5. प्रवासियों के मामले में, वे अनुलग्नक-I के अनुसार स्व-घोषणा पत्र सहित पीओए की सूची के तहत नीचे उल्लिखित 25 दस्तावेजों में से कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 6. अनुलग्नक-I के अनुसार स्व-घोषणा पत्र गैर-प्रवासियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- उज्ज्वला 2.0 के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
- आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकता है।
- 1. ऑनलाइन – ग्राहक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नामांकन कर सकता है, या वह ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अपने निकटतम सीएससी केंद्र से भी संपर्क कर सकता है।
- 2. ऑफलाइन – ग्राहक सीधे डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर आवेदन जमा करके नामांकन कर सकता है
- उज्ज्वला 2.0 के तहत केवाईसी जमा करने के लिए वितरक द्वारा अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं?
- वितरक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं:
- 1. पहचान का प्रमाण (पीओआई (आवेदन पत्र में सूचीबद्ध कोई भी एक)
- 2. पते का प्रमाण (पीओए) (आवेदन पत्र में सूचीबद्ध कोई भी एक)
- 3. आवेदक का आधार (असम और मेघालय के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड आवश्यक है)।
- 4. राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी राशन कार्ड या कोई अन्य पारिवारिक दस्तावेज जिसमें परिवार की संरचना का विवरण हो या प्रवासियों के लिए अनुलग्नक-I के अनुसार परिवार की स्व-घोषणा हो।
- 5. आवेदक द्वारा दिए गए मानक प्रारूप के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित 14-बिंदु घोषणा।
- 6. यदि कनेक्शन के लिए प्रश्न (1) (बी) में उल्लिखित सात श्रेणियों में से किसी के तहत आवेदन किया जाता है, तो सहायक दस्तावेज।
- यदि आवेदक परिवार के किसी वयस्क सदस्य का आधार कार्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जिसका नाम राज्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड या समकक्ष दस्तावेज़ में दिखाई दे रहा है, तो क्या उसे उज्ज्वला 2.0 के तहत नामांकित किया जाएगा?
- ऐसे लाभार्थियों को नामांकित नहीं किया जा सकता है। वितरक को परिवार में ऐसे वयस्कों का आधार नामांकन करवाने के लिए प्रयास करना होगा और उसकी रसीद दिखानी होगी, आवेदक को उज्ज्वला 2.0 के तहत नामांकित किया जा सकता है। छूट केवल किसी वयस्क परिवार के सदस्य की मृत्यु या विवाह आदि के कारण परिवार के किसी सदस्य के अलग होने की स्थिति में प्रदान की जाएगी, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- उज्ज्वला 2.0 के तहत गरीब परिवार का पता लगाने के लिए क्या मानदंड है?
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत 14-बिंदु घोषणापत्र उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र गरीब परिवार के रूप में विचार करने के लिए बुनियादी मानदंड है। इसलिए, यह सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है।
- आवेदक को किस प्रकार का राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा?
- चूंकि राशन कार्ड केवल लाभार्थी की पारिवारिक संरचना की पहचान करने के उद्देश्य से है, इसलिए किसी भी प्रकार का राशन कार्ड, चाहे वह एपीएल हो या बीपीएल, मान्य होगा।
- क्या घर में अकेली सदस्य होने का दावा करने वाली महिला या परिवार के अन्य सदस्यों को कनेक्शन दिया जा सकता है जो नाबालिग हैं?
- हां, अगर परिवार में एक वयस्क सदस्य की पुष्टि करने वाले सहायक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड हैं। अगर राशन कार्ड में अतिरिक्त वयस्क सदस्य दिखाए गए हैं, तो मृतक परिवार के सदस्य के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र या परिवार से बाहर चले गए सदस्य के लिए विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
- क्या PMUY कनेक्शन उस गरीब परिवार को जारी किया जा सकता है जिसमें कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है?
- नहीं। PMUY कनेक्शन केवल गरीब परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर जारी किया जा सकता है।
- क्या उज्ज्वला 2.0 के तहत नामांकित कनेक्शनों के लिए आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) अनिवार्य है? यदि हाँ, तो यह कैसे किया जाता है?
- हाँ। उज्ज्वला 2.0 के तहत नामांकित कनेक्शनों के लिए आधार प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक या मोबाइल ओटीपी आधारित माध्यम से किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण केवल असम और मेघालय राज्य में वैकल्पिक है।
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