
Kalyana Lakshmi Pathakam

तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी) और विशेष रूप से इन समुदायों से संबंधित अविवाहित लड़कियों के समग्र विकास की कल्पना करती है जो समाज के वंचित वर्ग हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसरण में, तेलंगाना सरकार ने 02 अक्टूबर 2014 को सभी एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी लड़कियों को उनके विवाह पर परिवार में वित्तीय संकट को कम करने के उद्देश्य से “Kalyana Lakshmi Pathakam” की योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी परिवारों से संबंधित नवविवाहित दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत दुल्हन की शादी के समय वित्तीय सहायता माँ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यह योजना कम उम्र में होने वाली शादियों को रोकेगी और लड़कियों में साक्षरता दर भी बढ़ाएगी क्योंकि केवल वही लड़कियाँ इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है। कल्याण लक्ष्मी योजना महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बनाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन से तेलंगाना राज्य में विवाह करने वाली दुल्हनों को कई लाभ मिलेंगे। दुल्हन की माँ के बैंक खाते में वित्तीय धनराशि जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे ताकि दुल्हन की शादी सुचारू रूप से और संपत्ति के कारण किसी भी तरह की बाधा के बिना हो सके।
- तेलंगाना सरकार ने 02 अक्टूबर 2014 को सभी एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी लड़कियों को उनके विवाह पर परिवार में वित्तीय संकट को कम करने के उद्देश्य से “Kalyana Lakshmi Pathakam” की योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
- इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 200 रुपये फीस लगता है ।
- तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत दुल्हन के लिए आयु सीमा 18 वर्ष है। यह योजना योग्य दुल्हनों को उनकी शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है
- तेलंगाना की शादी योग्य युवती जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वे सभी योजना के लिए पात्र है।
- ऑनलाइन
चरण 01: योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक “तेलंगाना ईपास” वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
चरण 02: होमपेज को नीचे स्क्रॉल करें और “कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक” पर क्लिक करें।
चरण 03: एक “कल्याण लक्ष्मी पाठकम सेवाएँ” पेज खुलेगा और “एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी के लिए Kalyana Lakshmi Pathakam” के अंतर्गत, ‘पंजीकरण’ पर क्लिक करें।
चरण 04: पंजीकरण फ़ॉर्म को पूरी तरह से भरें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
नोट 01: ‘प्रिंट/स्थिति’ टैब के अंतर्गत, आवेदक आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकता है और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले सकता है।
नोट 02: ‘संपादन/अपलोड’ टैब के अंतर्गत, आवेदक आवेदन पत्र को संपादित कर सकता है और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड कर सकता है।
- आवश्यक दस्तावेज
- विवाह पुष्टि प्रमाण पत्र
- वीआरओ/पंचायत सचिव अनुमोदन प्रमाण पत्र
- दुल्हन की फोटो
- दुल्हन की आयु प्रमाण प्रमाण पत्र
- दुल्हन की स्कैन की गई आधार कॉपी
- दुल्हन की मां की स्कैन की गई आधार कॉपी
- दुल्हन की स्कैन की गई आधार कॉपी
- दुल्हन की मां की स्कैन की गई बैंक पासबुक
- दुल्हन की स्कैन की गई बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए और विवाह की तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)
- यदि उपलब्ध हो तो शादी का कार्ड
- शादी की तस्वीर
- निवास का प्रमाण
- कोई अन्य दस्तावेज, यदि आवश्यक हो
- लाभ
योजना के तहत, 2 अक्टूबर, 2014 से प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ईबीसी लड़की को विवाह के समय ₹1,00,116/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता पात्रता शर्त के अधीन प्रदान की जाएगी। - दिव्यांग लड़कियों के माता-पिता को उनकी जाति के बावजूद ₹1,25,145/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- नोट: “Kalyana Lakshmi Pathakam” केवल एकमुश्त वित्तीय सहायता है और इसका लाभ जीवन में केवल एक बार उठाया जा सकता है।
- पात्रता
1. अविवाहित लड़की एससी/एसटी/बीसी/ईबीसी समुदाय से संबंधित होनी चाहिए।
2. अविवाहित लड़की तेलंगाना राज्य की निवासी होनी चाहिए।
3. अविवाहित लड़की की शादी के समय 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।
4. एससी/एसटी/बीसी/ईबीसी लड़की की शादी 2 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद होनी चाहिए।
आय मानदंड:
1. एससी आय सीमा: ₹2,00,000/- प्रति वर्ष
2. एसटी आय सीमा: ₹2,00,000/- प्रति वर्ष
3. बीसी/ईबीसी आय सीमा: शहरी – ₹2,00,000/- प्रति वर्ष, ग्रामीण – ₹1,50,000/- प्रति वर्ष
- ये योजना केवल तेलंगाना राज्य के युवतियों के लिए है जिनकी शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
https://telanganaepass.cgg.gov.in/
- तेलंगाना में “Kalyana Lakshmi Pathakam” क्या है?
- यह योजना तेलंगाना सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग समुदायों से संबंधित लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों से संबंधित नवविवाहित दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना कब शुरू की गई थी?
- 2 अक्टूबर 2014
- कौन सा विभाग इस योजना की निगरानी कर रहा है?
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार
- योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है?
- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की अविवाहित लड़कियों को उनकी शादी के लिए ₹1,00,116/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इस योजना के तहत विकलांग लड़कियों के माता-पिता को कितनी धनराशि दी जाती है?
- विकलांग लड़कियों के माता-पिता को उनकी जाति के बावजूद ₹1,25,145/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के लिए कौन पात्र है?
- एससी/एसटी/बीसी/ईबीसी समुदाय की अविवाहित लड़कियाँ जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुकी हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- योजना के तहत आयु मानदंड क्या है?
- विवाह के समय अविवाहित लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- क्या यह योजना केवल एससी/एसटी/बीसी/ईबीसी समुदाय के लिए है?
- हाँ, यह योजना केवल एससी/एसटी/बीसी/ईबीसी समुदाय की लड़कियों के लिए है।
- योजना के तहत कितनी बार वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है?
- यह योजना केवल एक बार की वित्तीय सहायता है और इसका लाभ जीवन में केवल एक बार उठाया जा सकता है।
- क्या यह योजना केवल तेलंगाना के निवासियों के लिए है?
- हाँ, आवेदक तेलंगाना का निवासी होना चाहिए
- आवेदक योजना का लाभ कैसे उठा सकता है?
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक “तेलंगाना ईपास” वेबसाइट https://telanganaepass.cgg.gov.in/KalyanLakshmi.do के माध्यम से आवेदन पत्र जमा कर सकता है।
