Payment of Death Benefit ( HPBOCWWB)

हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा शुरू की गई "मृत्यु लाभ का भुगतान" योजना, आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति या आश्रितों को ₹4,00,000 (चार लाख) और प्राकृतिक मृत्यु के मामले में ₹2,00,000 (दो लाख) प्रदान करती है।
Payment of Death Benefit ( HPBOCWWB)
  • हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा शुरू की गई Payment of Death Benefit ( HPBOCWWB)  आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति या आश्रितों को ₹4,00,000 (चार लाख) और प्राकृतिक मृत्यु के मामले में ₹2,00,000 (दो लाख) प्रदान करती है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

सब आप पे डिपेंड करता है

  • Payment of Death Benefit ( HPBOCWWB) योजना के नियमों के अनुसार आयु संबंधी मानदंड लागू हो सकते हैं।

  • हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) कार्ड  है |
  • पंजीकृत सदस्यों के नामांकित व्यक्ति या आश्रित

  • हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) कार्ड  है |
  • पंजीकृत सदस्यों के नामांकित व्यक्ति या आश्रित

चरण 1: आवेदक को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

चरण 2: “लाभ के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना लाभार्थी विवरण और जन्म तिथि दर्ज करें, फिर अपनी जानकारी देखने के लिए “खोजें” पर क्लिक करें।

चरण 4: उस योजना का चयन करें जिसके लिए आप लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

चरण 5: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 6: प्रक्रिया पूरी करने के लिए “आवेदन सबमिट करें” पर क्लिक करें।

  • पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, वोटर कार्ड
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • उपक्रम
  • कार्य पर्ची की एक प्रति
  • निवास का प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक की प्रति
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण
  • श्रमिक कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी का पहचान प्रमाण
  • आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में ₹4,00,000.
  • प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹2,00,000.
  • आवेदक मृतक श्रमिक का नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए।
  • मृतक श्रमिक का हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए।
  • मृतक श्रमिक की कल्याण बोर्ड में सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए।
  • Payment of Death Benefit ( HPBOCWWB) जो  परिवार के सदस्य नहीं है ।
  • इस योजना का उद्देश्य क्या है?
  • पंजीकृत सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उनके नामांकित व्यक्तियों या आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • आकस्मिक मृत्यु पर कितना मुआवजा दिया जाता है?
  • आकस्मिक मृत्यु पर ₹4,00,000 का प्रावधान है।
  • प्राकृतिक मृत्यु पर कितना दिया जाता है?
  • प्राकृतिक मृत्यु पर ₹2,00,000 का प्रावधान है।
  • लाभ के लिए कौन पात्र है?
  • पंजीकृत सदस्यों के नामांकित व्यक्ति या आश्रित
  • क्या यह लाभ केवल आकस्मिक मृत्यु तक ही सीमित है?
  • नहीं, इसमें प्राकृतिक मृत्यु भी शामिल है।
  • पंजीकरण की आवश्यकता क्या है?
  • मृतक को योजना का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
  • नामांकित व्यक्ति या आश्रित कौन हो सकते हैं?
  • नामांकित व्यक्ति या कानूनी आश्रित के रूप में नामित परिवार के सदस्य।
  • क्या सदस्यों के लिए कोई आयु सीमा है?
  • योजना के नियमों के अनुसार आयु संबंधी मानदंड लागू हो सकते हैं।
  • लाभ का दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
  • पहचान प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, और नामांकित व्यक्ति सत्यापन दस्तावेज।

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