
Union Territory of Lakshadweep Pension Scheme for Widows

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा “Union Territory of Lakshadweep Pension Scheme for Widows” की शुरुआत की गई थी। इस योजना में वे विधवाएँ शामिल हैं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है और जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जिला पंचायत और ग्राम (द्वीप) पंचायतें (वीडीपी) सुचारू प्रसंस्करण और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए योजना को लागू करती हैं। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
इस योजना की कोई भी ऑफिसियल दिन नहीं है ये लगभग 2005 से शुरू हुआ है ।
इस योजना को भरने मे 100 से 200 रुपये फीस लगता है ।
इस योजना के लिए हितग्राही की उम्र 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए ।
लक्षदीप की निवासी जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वे ही इस योजना के लिए पात्र है ।
ऑफ़लाइन
आवेदन प्रक्रिया:
चरण 1: पात्र आवेदक निकटतम ग्राम (द्वीप) पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
चरण 2: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सभी सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें।
चरण 3: भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ग्राम (द्वीप) पंचायत कार्यालय में कार्यकारी अधिकारी को जमा करें।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदन को संबंधित ग्राम (द्वीप) पंचायत की मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा सत्यापित किया जाता है।
चरण 2: सफल सत्यापन के बाद, आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत (मुख्यालय), कवारत्ती को भेज दिया जाता है।
चरण 3: अग्रेषित आवेदन को जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापित किया जाता है।
चरण 4: जिला पंचायत स्तर पर सफल पुनः सत्यापन के बाद, पात्र पेंशनभोगियों की सूची सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से तैयार की जाती है और भुगतान प्रक्रिया के लिए समाज कल्याण और जनजातीय मामलों के विभाग को प्रस्तुत की जाती है।
चरण 5: भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किया जाता है, धन का भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
पहचान प्रमाण
पति का विधवापन प्रमाण/मृत्यु प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
स्व-घोषणा
यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज
- लाभ
- वित्तीय सहायता:
- पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,500/- (प्रति वर्ष ₹18,000) की पेंशन मिलती है।
- वितरण का तरीका:
- लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)।
- वितरण की आवृत्ति:
- पेंशन मासिक आधार पर वितरित की जाती है।
- पात्रता
- आवेदक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक विधवा होनी चाहिए।
- आवेदक ने दोबारा शादी नहीं की होनी चाहिए।
- आवेदक की आय नाममात्र होनी चाहिए, जो ₹1,500/- प्रति माह (₹18,000/- प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी अन्य समान पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- यदि आवेदक ने दोबारा विवाह कर लिया है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
https://lakshadweep.gov.in/departments/social-welfare-and-tribal-affairs/
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या पुनर्विवाह करने वाली विधवा इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है?
- नहीं, पुनर्विवाह करने वाली विधवाएँ पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- आवेदकों को विधवा होने का प्रमाण, आयु का प्रमाण, निवास का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और पुनर्विवाह न करने की पुष्टि करने वाला स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- क्या लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में पेंशन को परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित किया जा सकता है?
- नहीं।
लाभार्थी के बैंक खाते में कितनी बार पेंशन जमा की जाती है? - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हर महीने पेंशन जमा की जाती है।
- आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कहाँ जमा कर सकते हैं?
- आवेदन निकटतम ग्राम (द्वीप) पंचायत कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- क्या लक्षद्वीप के बाहर रहने वाली विधवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है?
- नहीं।
- यदि लाभार्थी को समय पर पेंशन नहीं मिलती है तो क्या होगा?
- देरी होने की स्थिति में, लाभार्थियों को संबंधित ग्राम (द्वीप) पंचायत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
- क्या लाभार्थियों को हर साल स्व-घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है?
- हाँ, गैर-पुनर्विवाह और आय की स्थिति की पुष्टि करने वाली स्व-घोषणा समय-समय पर आवश्यक हो सकती है।
- क्या बैंक खाते के बिना कोई आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
- नहीं।
क्या कोई लाभार्थी फिर से आवेदन कर सकता है यदि उसका आवेदन पहले अस्वीकार कर दिया गया था? - हाँ, यदि आवेदक अब पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो वह उचित दस्तावेज़ों के साथ फिर से आवेदन कर सकता है।
