Prime Minister’s Scholarship Scheme for Railway Protection Force

Prime Minister's Scholarship Scheme for Railway Protection Force की घोषणा भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2005 को ऐतिहासिक रेड फोर्ड से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। आरपीएफ के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। इसे पूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों और विधवाओं (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे) के आश्रित बच्चों के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। उपलब्ध छात्रवृत्ति: एक शैक्षणिक सत्र के लिए आरपीएफ में कुल 150 छात्रों (शैक्षणिक सत्र 2015-16 से) को चिह्नित किया गया है। छात्रवृत्ति का आधा हिस्सा महिला उम्मीदवारों यानी 75 के लिए आरक्षित है। नए मामलों में कमी लड़कियों/लड़कों से समायोजित नहीं की जाएगी, यदि आवेदक (लड़के/लड़कियां) 75 से कम उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय रेलवे और आरपीएसएफ के बीच छात्रवृत्ति का वितरण निम्नानुसार होगा:- क्रमांक.क्षेत्र/संगठनकोटा1सीआर+केआरसीएल 102ईसीओआर063ईसीआर084ईआर165एनसीआर+कोर066एनईआर067एनएफआर088एनआर+जेआर आरपीएफ अकादमी +आरडीएसओ169एनडब्ल्यूआर+निर्माण0410एससीआर0611एसईसीआर0412एसईआर1013एसआर+आईसीएफ1014एसडब्ल्यूआर0415डब्ल्यूसीआर0416डब्ल्यूआर1017आरपीएसएफ2218
Prime Minister's Scholarship Scheme for Railway Protection Force
  • Prime Minister’s Scholarship Scheme for Railway Protection Force की घोषणा भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2005 को ऐतिहासिक रेड फोर्ड से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। आरपीएफ के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। इसे पूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों और विधवाओं (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे) के आश्रित बच्चों के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। उपलब्ध छात्रवृत्ति: एक शैक्षणिक सत्र के लिए आरपीएफ में कुल 150 छात्रों (शैक्षणिक सत्र 2015-16 से) को चिह्नित किया गया है। छात्रवृत्ति का आधा हिस्सा महिला उम्मीदवारों यानी 75 के लिए आरक्षित है। नए मामलों में कमी लड़कियों/लड़कों से समायोजित नहीं की जाएगी, यदि आवेदक (लड़के/लड़कियां) 75 से कम उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय रेलवे और आरपीएसएफ के बीच छात्रवृत्ति का वितरण निम्नानुसार होगा:-
  • क्रमांक.क्षेत्र/संगठनकोटा1सीआर+केआरसीएल 102ईसीओआर063ईसीआर084ईआर165एनसीआर+कोर066एनईआर067एनएफआर088एनआर+जेआर आरपीएफ अकादमी +आरडीएसओ169एनडब्ल्यूआर+निर्माण0410एससीआर0611एसईसीआर0412एसईआर1013एसआर+आईसीएफ1014एसडब्ल्यूआर0415डब्ल्यूसीआर0416डब्ल्यूआर1017आरपीएसएफ2218
  • Prime Minister’s Scholarship Scheme for Railway Protection Force की घोषणा भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2005 को ऐतिहासिक रेड फोर्ड से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। आरपीएफ के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी।
  • इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 200 रुपये तक फीस लिया जाता है ।
  • रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) में कोई विशिष्ट आयु सीमा नहीं है, लेकिन यह राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे के भूतपूर्व/सेवारत RPF/RPSF कर्मियों के आश्रित बच्चों और विधवाओं के लिए डिज़ाइन की गई है, जो उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना को इन व्यक्तियों के लिए ऐसी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

  • पूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों के आश्रित बच्चे और विधवाएं (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे) इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

  • आवेदन प्रक्रिया
  • ऑनलाइन
  • आवेदन प्रक्रिया:
    चरण 01: आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा करना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।
    चरण 02: होम पेज पर, योजना के तहत आवेदन करने के लिए “केंद्रीय योजनाएँ” और फिर “रेल मंत्रालय” चुनें।
    चरण 03: ‘आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करें, यदि कोई नया उपयोगकर्ता है, तो आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
    चरण 04: पंजीकरण पृष्ठ पर दिखाई देने वाले शीर्षकों/लेबलों से संबंधित सभी विवरणों के साथ पंजीकरण फ़ॉर्म भरें।
    चरण 05: सफलतापूर्वक पंजीकरण करवाने के बाद, आवेदकों को उनकी “छात्र पंजीकरण आईडी” मिलेगी। “छात्र पंजीकरण आईडी” के माध्यम से आवेदक खाते में लॉगिन कर सकेंगे।
    चरण 06: पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, होम पेज दिखाई देगा और “आवेदन पत्र” आइकन पर क्लिक करके, आवेदकों को आवेदन स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा।
    चरण 07: अब, आवेदक पूरा आवेदन पत्र भर सकता है और “अंतिम सबमिशन” बटन पर क्लिक करके, आवेदन अंततः सबमिट हो जाता है।
    चरण 08: आवेदन/दस्तावेजों के सफल जमा होने पर, आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड पंजीकरण संख्या भेजी जाती है, जिसका उपयोग भविष्य के संदर्भों के लिए किया जा सकता है।
  •  आवेदन के बाद की प्रक्रिया:
    1. क्षेत्रीय रेलवे अपने स्तर पर उचित सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदनों का सत्यापन करेंगे। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पात्र पाए जाने पर केवल सत्यापित आवेदनों पर ही छात्रवृत्ति के लिए विचार किया जाएगा।
    2. नए और नवीनीकरण श्रेणियों के तहत चयनित आवेदकों के लिए पीएमएसएस के तहत छात्रवृत्ति राशि सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मिशन के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे चयनित आवेदकों के बैंक खातों में जमा/हस्तांतरित की जाएगी।
    नोट 01: पात्र उम्मीदवारों की अंतिम संकलित सूची पीएमओ को आगे प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षा निदेशालय, रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी।
    नोट 02: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है, जिस पर आगे की प्रक्रिया के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
  • नोट 03: एक मोबाइल नंबर से अधिकतम दो पंजीकरण किए जा सकते हैं। छात्र यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय आदि ने AISHE के साथ पंजीकरण किया है और उन्हें AISHE कोड/विनियमन आवंटित किया गया है।

आवश्यक दस्तावेज
पीएमएसएस के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को संबंधित श्रेणी में निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा/अपलोड करने होंगे:
नए आवेदक के लिए:
श्रेणी IV के लिए सेवारत कार्मिकों के संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र। (अनुलग्नक II के अनुसार)
श्रेणी I, II और III के लिए पीपीओ/डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पुस्तक की एक प्रति।
आवेदकों को एमईक्यू यानी 10+2/डिप्लोमा/स्नातक (जैसा भी मामला हो) की मार्कशीट/ग्रेड कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी।
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
नवीनीकरण आवेदक के लिए:
श्रेणी IV के लिए सेवारत कार्मिकों के संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र। (अनुलग्नक II के अनुसार)।
आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पिछली कक्षा की मार्कशीट/ग्रेड कार्ड/अगली कक्षा में ग्रेडेशन के प्रमाण की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। (जैसा भी मामला हो)

लाभ
1. छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार होगी:
(i) पुरुष छात्रों के लिए ₹2500/- प्रति माह
(ii) महिला छात्रों के लिए ₹3000/- प्रति माह
2. माननीय प्रधान मंत्री का पत्र – नई श्रेणी के तहत चुने गए सभी आवेदकों को उचित भाषा में माननीय प्रधान मंत्री का एक व्यक्तिगत पत्र दिया जाएगा।
3. छात्रवृत्ति की अवधि: पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार दो से पांच वर्ष।
नोट: छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक वर्ष योग्यता के क्रम के अनुसार महानिदेशक/आरपीएफ की मंजूरी के बाद दिया जाएगा।

  • पात्रता
  • छात्रों की पात्रता:
    पूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों और विधवाओं (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे) के आश्रित वार्ड इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    नियमित प्रवेश लेने वाले छात्र ही पीएमएसएस के लिए पात्र हैं।
    छात्रों को न्यूनतम प्रवेश योग्यता (एमईक्यू) यानी 12वीं कक्षा, डिप्लोमा/स्नातक में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।
    छात्रवृत्ति प्रति परिवार केवल दो वार्डों के लिए स्वीकार्य है और लाभार्थियों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/आरपीएसएफ द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
    केवल एआईएसएचई विनियमन वाले संस्थान/विश्वविद्यालय/कॉलेज ही अनुमेय/पात्र होंगे।
    विदेश में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
    इस योजना के तहत किसी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं है।
    पीएमएसएस का लाभ केवल एक पाठ्यक्रम के लिए उठाया जा सकता है।
  • पीएमएसएस के लिए योग्य पाठ्यक्रम:
    बीई, बी.टेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीएस, बीसीए, एमसीए बी. फार्मा आदि जैसे व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम, जो संबंधित सरकारी नियामक निकायों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) आदि द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हों। (एमबीए, एमसीए को छोड़कर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम पीएमएसएस के लिए योग्य नहीं हैं)।
  • एमईक्यू में न्यूनतम अंक:
    छात्रवृत्ति की प्रारंभिक मंजूरी के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एमईक्यू में कम से कम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एमईक्यू इस प्रकार हैं:
    सं. व्यावसायिक पाठ्यक्रम/तकनीकी पाठ्यक्रम MEQ
    1 MBBS और समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम 12वीं 12वीं कक्षा
    2 B.E., B.Tech 10+2/डिप्लोमा (लेटरल एंट्री के मामले में डिप्लोमा)
    3 BBA, BCA, B.Sc.(Ag) आदि 12वीं कक्षा
    4 MBA, B.Ed., MCA स्नातक
    5 BA LLB/BBA LLB/BSc LLB/B.Com LLB (केवल 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) 12वीं कक्षा
  • वरीयता क्रम:
    यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक है, तो छात्रवृत्तियों के आवंटन के लिए वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा:
    श्रेणी (I): पूर्व RPF/RPSF कर्मियों के वार्ड/विधवाएँ, जो रेलवे संपत्ति, यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की रक्षा करते समय आतंकवादियों या अपराधियों के साथ मुठभेड़ के कारण मारे गए या जो चुनाव कार्य के दौरान मारे गए।
    श्रेणी (II): सेवा के दौरान दिवंगत हुए पूर्व आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों के वार्ड/विधवाएं।
    श्रेणी (III): पूर्व आरपीएफ/आरपीएसएफ (सेवानिवृत्त) कर्मियों के वार्ड।
    श्रेणी (IV): सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों के वार्ड।
  • ये योजना केवल भारतीय रेलवे सेवा के समय दिवंगत हुए लोगों के घर परिवार के सदस्यों को दिया जाता है ।

https://scholarships.gov.in/

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • योजना का उद्देश्य क्या है?
  • योजना का उद्देश्य भूतपूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों और विधवाओं (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे) के आश्रित बच्चों के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
  • यह योजना कब शुरू हुई?
  • इस योजना की घोषणा भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2005 को की थी और इसे शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया था।
  • योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?
  • भूतपूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों और विधवाओं (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे) के आश्रित बच्चे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  • योजना का लाभ क्या है?
  • छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार होगी:
  • (i) पुरुष छात्रों के लिए ₹2500/- प्रति माह
  • (ii) महिला छात्रों के लिए ₹3000/- प्रति माह
  • पात्रता जाँचें
  • रेलवे मंत्रालय
  • रेलवे सुरक्षा बल के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
  • रेलवेआरपीएफआरपीएसएफएसछात्रवृत्तिछात्र
  • विवरण
  • Prime Minister’s Scholarship Scheme for Railway Protection Force  की घोषणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2005 को ऐतिहासिक रेड फोर्ड से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। आरपीएफ के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। इसे पूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों और विधवाओं (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे) के आश्रित बच्चों के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।
    उपलब्ध छात्रवृत्ति:
    एक शैक्षणिक सत्र के लिए आरपीएफ को कुल 150 छात्र (शैक्षणिक सत्र 2015-16 से) आवंटित किए गए हैं। छात्रवृत्ति का आधा हिस्सा महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, यानी 75। नए मामलों में कमी को लड़कियों/लड़कों से समायोजित नहीं किया जाएगा, अगर आवेदक (लड़के/लड़कियां) 75 से कम उपलब्ध हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी लिंग में आवंटित नहीं किए गए कोटे का उपयोग अन्य श्रेणियों (लड़के/लड़कियां) के लिए नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रीय रेलवे और आरपीएसएफ के बीच छात्रवृत्ति का वितरण निम्नानुसार होगा:-
  • क्रम. सं. क्षेत्र/संगठन कोटा
  • 1 सीआर+केआरसीएल 10
    2 ईसीओआर 06
    3 ईसीआर 08
    4 ईआर 16
    5 एनसीआर+कोर 06
    6 एनईआर 06
    7 एनएफआर 08
    8 एनआर+जेआर आरपीएफ अकादमी + आरडीएसओ 16
    9 एनडब्ल्यूआर+ निर्माण 04
    10 एससीआर 06
    11 एसईसीआर 04
    12 एसईआर 10
    13 एसआर+आईसीएफ 10
    14 एसडब्ल्यूआर 04
    15 डब्ल्यूसीआर 04
    16 डब्ल्यूआर 10
    17 आरपीएसएफ 22
    18 कुल 150
    लाभ
    1. छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार होगी:
    (i) पुरुष छात्रों के लिए ₹2500/- प्रति माह
    (ii) महिला छात्रों के लिए ₹3000/- प्रति माह
    2. माननीय प्रधान मंत्री का पत्र – नई श्रेणी के तहत चयनित सभी आवेदकों को छात्रवृत्ति दी जाएगी माननीय प्रधानमंत्री का उचित भाषा में एक व्यक्तिगत पत्र।
  • 3. छात्रवृत्ति की अवधि: पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार दो से पांच वर्ष।
  • नोट: छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक वर्ष योग्यता के क्रम के अनुसार महानिदेशक/आरपीएफ की मंजूरी के बाद दिया जाएगा।
  • पात्रता
  • छात्रों की पात्रता:
  • पूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों और विधवाओं (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे) के आश्रित वार्ड इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  • नियमित प्रवेश लेने वाले छात्र ही पीएमएसएस के लिए पात्र हैं।
  • छात्रों को न्यूनतम प्रवेश योग्यता (एमईक्यू) यानी 12वीं कक्षा, डिप्लोमा/स्नातक में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।
  • छात्रवृत्ति प्रति परिवार केवल दो वार्डों के लिए स्वीकार्य है और लाभार्थियों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/आरपीएसएफ द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  • केवल एआईएसएचई विनियमन वाले संस्थान/विश्वविद्यालय/कॉलेज ही अनुमेय/पात्र होंगे।
  • विदेश में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • इस योजना के तहत किसी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं है।
    पीएमएसएस का लाभ केवल एक कोर्स के लिए उठाया जा सकता है।
  • पीएमएसएस के लिए पात्र पाठ्यक्रम:
    बीई, बी.टेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीएस, बीसीए, एमसीए बी. फार्मा आदि जैसे व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम, जो संबंधित सरकारी नियामक निकायों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) आदि द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हों। (एमबीए, एमसीए को छोड़कर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम पीएमएसएस के लिए पात्र नहीं हैं)।
  • एमईक्यू में न्यूनतम अंक:
  • छात्रवृत्ति की प्रारंभिक मंजूरी के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एमईक्यू में कम से कम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एमईक्यू इस प्रकार हैं:
    सं. व्यावसायिक पाठ्यक्रम/तकनीकी पाठ्यक्रम MEQ
    1 MBBS और समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम 12वीं 12वीं कक्षा
    2 B.E., B.Tech 10+2/डिप्लोमा (लेटरल एंट्री के मामले में डिप्लोमा)
    3 BBA, BCA, B.Sc.(Ag) आदि 12वीं कक्षा
    4 MBA, B.Ed., MCA स्नातक
    5 BA LLB/BBA LLB/BSc LLB/B.Com LLB (केवल 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) 12वीं कक्षा
  • वरीयता क्रम:
    यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक है, तो छात्रवृत्तियों के आवंटन के लिए वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा:
    श्रेणी (I): पूर्व RPF/RPSF कर्मियों के वार्ड/विधवाएँ, जो रेलवे संपत्ति, यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की रक्षा करते समय आतंकवादियों या अपराधियों के साथ मुठभेड़ के कारण मारे गए या जो चुनाव कार्य के दौरान मारे गए।
    श्रेणी (II): सेवा के दौरान दिवंगत हुए पूर्व आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों के वार्ड/विधवाएं।
    श्रेणी (III): पूर्व आरपीएफ/आरपीएसएफ (सेवानिवृत्त) कर्मियों के वार्ड।
    श्रेणी (IV): सेवा के दौरान दिवंगत हुए पूर्व आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों के वार्ड।
  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए छात्र के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए?
  • छात्रों को न्यूनतम प्रवेश योग्यता (एमईक्यू) यानी 12वीं कक्षा, डिप्लोमा/स्नातक में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।
  • योजना के तहत लाभ पाने के लिए प्रति परिवार कितने बच्चे पात्र हैं?
  • छात्रवृत्ति प्रति परिवार केवल दो बच्चों के लिए स्वीकार्य है और लाभार्थियों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/आरपीएसएफ द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  • क्या विदेश में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं?
  • नहीं, विदेश में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • क्या इस योजना के तहत दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति है?
  • नहीं, इस योजना के तहत दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति है।
  • क्या कोई छात्र एक से अधिक पाठ्यक्रम ले सकता है?
  • नहीं, छात्र केवल एक पाठ्यक्रम ले सकता है।
  • योजना के तहत किस प्रकार के पाठ्यक्रम पात्र हैं?
  • व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम जैसे बीई, बी.टेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीएस, बीसीए, एमसीए बी. फार्मा, आदि संबंधित सरकारी नियामक निकायों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हैं, जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) आदि (एमबीए, एमसीए को छोड़कर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम पीएमएसएस के लिए पात्र नहीं हैं)।
  • आवेदक इस योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकता है?
  • आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ पर जाना होगा।

 

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