Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme (GBOCWWB)

विवरण “Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme” गुजरात भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (GBOCWWB), श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और निर्माण श्रमिक की बेटी की शिक्षा एवं विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के उद्देश्य से लागू की गई है। इस योजना के तहत, पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की एक वर्ष तक की आयु की पहली बालिका के नाम पर एक बॉन्ड प्रदान किया जाता है।
Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme (GBOCWWB)
  • विवरण
    Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme” गुजरात भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (GBOCWWB), श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
  • यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और निर्माण श्रमिक की बेटी की शिक्षा एवं विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के उद्देश्य से लागू की गई है।
  • इस योजना के तहत, पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की एक वर्ष तक की आयु की पहली बालिका के नाम पर एक बॉन्ड प्रदान किया जाता है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme (GBOCWWB) 2016 की शुरुआत हुई थी।
  • यह योजना भवन एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए है, जिसमें उनके 18 साल के हिसाब से 25,000 रुपये का बांड दिया जाता है।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 200 रुपये तक फीस लगता है ।
  • इस योजना के तहत, पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की पहली बालिका के नाम पर, एक वर्ष तक की आयु तक, एक बांड प्रदान किया जाता है।
  • यह बांड बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परिपक्व होता है।

  • इस योजना के तहत, पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की पहली बालिका के नाम पर, एक वर्ष तक की आयु तक, एक बांड प्रदान किया जाता है।
  • यह बांड बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परिपक्व होता है।

  • इस योजना के तहत, पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की पहली बालिका के नाम पर, एक वर्ष तक की आयु तक, एक बांड प्रदान किया जाता है।
  • यह बांड बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परिपक्व होता है।
  • आवेदन प्रक्रिया
  • ऑनलाइन
  • GBOCWWB के अंतर्गत ‘ई-निर्माण कार्ड’ के लिए आवेदन प्रक्रिया:
    चरण 1: आवेदक ई-निर्माण पोर्टल पर जा सकते हैं: https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/
    चरण 2: होम पेज पर, ‘लॉगिन टू पोर्टल’ टैब के अंतर्गत, ‘कृपया यहाँ पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें।
    चरण 3: सभी अनिवार्य जानकारी दर्ज करें और फिर ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें।
    चरण 4: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
    चरण 5: अब, आवश्यक सभी विवरण दर्ज करके अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करें और ‘अपडेट’ पर क्लिक करें।
    चरण 6: ‘निर्माण कार्य प्रपत्र’ चुनें और प्रपत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें।
    चरण 7: सभी संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें, नियम और शर्तों से सहमत हों और प्रपत्र जमा करें।
    चरण 08: आवेदन जमा होने के बाद, एक आवेदन संख्या जनरेट होगी जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए रखा जा सकता है।
  • आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया:
    चरण 01: आवेदक ई-निर्माण पोर्टल पर जा सकता है: https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/
    चरण 02: होम पेज पर, ‘नागरिक आवेदन स्थिति देखें’ पर क्लिक करें।
    चरण 03: आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।
    चरण 04: अब ‘स्थिति देखें’ पर क्लिक करें।
  • योजना लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया:
    चरण 01: आवेदक सम्मान पोर्टल पर जा सकता है: https://sanman.gujarat.gov.in/
    चरण 02: होम पेज पर, ‘नागरिक लॉगिन’ टैब के अंतर्गत, ‘कृपया यहाँ पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें।
    चरण 03: अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, उपयोगकर्ता प्रकार चुनें, और फिर अपना ई-निर्माण कार्ड नंबर दर्ज करें।
    चरण 04: अब, ‘Fetch’ पर क्लिक करें और विवरण सबमिट करें।
    चरण 05: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
    चरण 06: अब, योजना का चयन करें और चयनित योजना के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
    चरण 07: आवेदन पत्र भरें और सभी संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।
    चरण 08: नियमों और विनियमों से सहमत होकर आवेदन पत्र जमा करें। पंजीकृत ईमेल आईडी पर आवेदन संख्या के साथ एक पुष्टिकरण ईमेल भेजा जाएगा।
  • ऑफ़लाइन
    चरण 1: आवेदक जिला परियोजना प्रबंधक को एक भौतिक आवेदन पत्र भी जमा कर सकता है।
    चरण 2: जिला परियोजना प्रबंधक इसे ऑनलाइन जमा करेंगे।
    चरण 3: इसके बाद इसे जिला निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
    चरण 4: इसके बाद इसे मुख्यालय के राज्य परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत किया जाएगा।
    चरण 5: इसके बाद इसे मुख्यालय के सरकारी श्रम अधिकारी और फिर सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
    चरण 6: आवेदन के अनुमोदन के बाद, श्रमिकों को मुख्यमंत्री भाग्यलक्ष्मी बांड सौंप दिया जाएगा।
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • GBOCWWB के अंतर्गत ‘ई-निर्माण कार्ड’ के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
  • कार्यकर्ता की तस्वीर
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
  • नियोक्ता प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • आवश्यक अन्य दस्तावेज़
  • योजना लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
  • निर्माण श्रमिक का पहचान पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फ़ोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी का आधार कार्ड
  • बांड प्राप्त करने के लिए बैंक फ़ॉर्म
  • लाभार्थी की बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड
  • बोनाफाइड प्रमाण पत्र
  • आवश्यक अन्य दस्तावेज़
  • लाभ
  • Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme के अंतर्गत, पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर परिपक्वता अवधि के साथ ₹25,000/- या समय-समय पर निर्धारित राशि का बांड दिया जाता है।
  • यह बांड अधिकतम एक बालिका तक दिया जाता है।
  • यह राशि बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद निकाली जा सकती है।

 

  • पात्रता
  • गुजरात भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।
  • निर्माण श्रमिक बालिका के जन्म की स्थिति में इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।
  • इस योजना का लाभ अधिकतम एक बालिका को दिया जाता है।
  • आवेदन पत्र जन्म से 12 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए।
  • ये योजना सिर्फ श्रम विभाग मे पंजीकृत लोगों के बच्चो के लिए है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो ।

https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • योजना का उद्देश्य क्या है?
  • यह योजना “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के उद्देश्य से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और निर्माण श्रमिक की बेटी की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए लागू की गई है।
  • यह योजना कैसे काम करती है?
  • इस योजना के तहत, पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की पहली बालिका के नाम पर, एक वर्ष तक की आयु तक, एक बांड प्रदान किया जाता है।
  • यह बांड बालिका के 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर परिपक्व होता है।
  • इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले बांड का मूल्य क्या है?
  • बांड की राशि ₹25,000/- या समय-समय पर अधिकारियों द्वारा निर्धारित राशि है।
  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
  • गुजरात भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ कब प्राप्त कर सकते हैं?
  • निर्माण श्रमिक अपने परिवार में बालिका के जन्म की स्थिति में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • क्या इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र बालिकाओं की संख्या की कोई सीमा है?
  • इस योजना का लाभ प्रति पंजीकृत निर्माण श्रमिक अधिकतम एक बालिका को दिया जाता है।
  • बालिका के जन्म के बाद योजना में आवेदन करने की समय-सीमा क्या है?
  • आवेदन पत्र बालिका के जन्म से 12 महीनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
  • क्या बांड की परिपक्वता अवधि से पहले निकासी की जा सकती है?
  • नहीं, यह राशि केवल बेटी द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही निकाली जा सकती है।
  • योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक सम्मान पोर्टल: https://sanman.gujarat.gov.in/ पर जा सकते हैं।

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