Pradhan Mantri Vidyalaxmi (PM-Vidyalaxmi) Scheme

विवरण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा "Pradhan Mantri Vidyalaxmi (PM-Vidyalaxmi) Scheme" योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएँ भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें। यह योजना एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करती है, जिसमें ₹8,00,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए 3% ब्याज अनुदान भी शामिल है। पात्र होने के लिए, आवेदक को भारत में 860 नामित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEI) में से किसी एक में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करना होगा। यह योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नोडल बैंक के रूप में केनरा बैंक के समन्वय से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं
Pradhan Mantri Vidyalaxmi (PM-Vidyalaxmi) Scheme
  • विवरण
    भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा “Pradhan Mantri Vidyalaxmi (PM-Vidyalaxmi) Scheme” योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएँ भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें।
  • यह योजना एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करती है, जिसमें ₹8,00,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए 3% ब्याज अनुदान भी शामिल है।
  • पात्र होने के लिए, आवेदक को भारत में 860 नामित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEI) में से किसी एक में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करना होगा।
  • यह योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नोडल बैंक के रूप में केनरा बैंक के समन्वय से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Pradhan Mantri Vidyalaxmi (PM-Vidyalaxmi) Scheme को 6 नवंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • आवेदक को आवेदन फीस  50 से 100 रुपये  लगता है .
  • हालांकि कोई विशिष्ट आयु सीमा नहीं है, यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए बनाई गई है, जिसमें आमतौर पर स्नातक शामिल हैं.

  •  आवेदक भारत का नागरिक हो ।
  • जिस उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।

  •  आवेदक भारत का नागरिक हो ।
  • जिस उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।
  • आवेदन प्रक्रिया
  • ऑनलाइन
  • पंजीकरण
  • चरण 1: “प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • चरण 2: ऊपरी रिबन में, “लॉगिन” > “छात्र लॉगिन” पर क्लिक करें।
  • अगली स्क्रीन पर, “खाता बनाएँ” पर क्लिक करें, आपको “छात्र पंजीकरण” पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।
  • चरण 3: छात्र को पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार के माध्यम से पंजीकरण करना होगा, जिसमें शिक्षा ऋण, ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी कवरेज शामिल हैं और यदि
  • पात्र हैं, तो ब्याज सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • चरण 4: पंजीकरण फॉर्म में, निम्नलिखित अनिवार्य विवरण प्रदान करें – आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी।
  • ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित करें। एक पासवर्ड बनाएँ।
  • इसमें कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए।
  • बड़े और छोटे अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का संयोजन।
  • चरण 5: पासवर्ड की पुष्टि करें, कैप्चा कोड भरें, “नियम और गोपनीयता” से सहमत हों, और पंजीकरण के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण के बाद, आपको एसएमएस/ईमेल/व्हाट्सएप पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
  • आवेदन
  • चरण 1: “प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • चरण 2: ऊपरी रिबन में, “लॉगिन” > “छात्र लॉगिन” पर क्लिक करें।
  • अगली स्क्रीन पर, अपनी लॉगिन जानकारी, यानी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रदान करें।
  • आपका पंजीकृत ईमेल ही आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी।
  • चरण 3: कैप्चा कोड भरें, “नियम और गोपनीयता” से सहमत हों, और “लॉगिन” पर क्लिक करें।
  • अपने मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी प्रदान करें।
  • चरण 4: “छात्र होमपेज” में, “शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें, आपको योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा।
  • चरण 5: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
  • चरण 6: ड्रॉपडाउन से अपना पसंदीदा बैंक और शाखा चुनें।
  • दी गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। आवश्यक सुधार करें।
  • चरण 7: नियम व शर्तों और गोपनीयता नीति (यदि कोई हो) को स्वीकार करें और उनसे सहमत हों।
  • अपना आवेदन जमा करने के लिए “अंतिम सबमिट” पर क्लिक करें।
  •  आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा.
  • ब्याज छूट के लिए आवेदन करें
  • चरण 1: बैंक द्वारा आपका शिक्षा ऋण स्वीकृत और वितरित हो जाने के बाद, “PM-vidyalaxmi” वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • चरण 2: “छात्र होमपेज” में, मेनू से “ब्याज छूट के लिए आवेदन करें” चुनें।
  • चरण 3: “ब्याज छूट का दावा करें” पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें।
  • चरण 4: आय प्रमाण पत्र (किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी) या अनुलग्नक 6 (आपके संस्थान द्वारा प्रदान किया गया) अपलोड करें।
  • चरण 5: फ़ॉर्म जमा करें। आपको एसएमएस/ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से पुष्टिकरण प्राप्त होगा।
  • आधार कार्ड,
  • पैन कार्ड,
  • पते का प्रमाण,
  • पिछली योग्यता की मार्कशीट (स्व-सत्यापित),
  • प्रवेश परीक्षा परिणाम,
  • ऑफर लेटर (संस्थान से, शुल्क संरचना के साथ),
  • आय प्रमाण पत्र (राज्य के नामित सार्वजनिक प्राधिकरण से)
  • लाभ
  • QHEI में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण का एक विशेष ऋण उत्पाद।
  • ऋण राशि पाठ्यक्रम शुल्क और अन्य संबद्ध खर्चों (मेस, छात्रावास शुल्क, वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य शुल्क, लैपटॉप, रहने का खर्च) पर निर्भर करती है, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
  • ₹7,50,000 तक की ऋण राशि के लिए भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी, पारिवारिक आय की परवाह किए बिना।
  • ₹8,00,000 तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए ऋण स्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष) के दौरान ₹10,00,000 तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान।
  • तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए PM-USP CSIS के अंतर्गत ₹4,50,000 तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से ही पूर्ण ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
  • ब्याज दर व्यक्तिगत बैंक की बाह्य बेंचमार्क ऋण दर (EBLR) + 0.5% पर सीमित है।
  • यदि अध्ययन अवधि और स्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो 1% तक की अतिरिक्त ब्याज रियायत।
  • स्थगन अवधि को छोड़कर, पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष तक।
  • ब्याज अनुदान राशि लाभार्थी के पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप (सीबीडीसी वॉलेट) में जमा की जाएगी और लाभार्थी द्वारा ऐप पर भुगतान करने पर, राशि लाभार्थी के ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक को भारत में 860 नामित गुणवत्ता उच्च शैक्षणिक संस्थानों (QHEI) में से एक में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए।
  • आवेदक को प्रबंधन कोटा या इसी तरह के कोटे के माध्यम से प्रवेश नहीं मिला होना चाहिए।
  • 3% ब्याज अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹8,00,000 तक होनी चाहिए।
  • आवेदक को कोई अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की छात्रवृत्ति या ब्याज अनुदान योजना या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर पाठ्यक्रम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए या संस्थान से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।
  • आवेदक को दूसरे वर्ष से ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए संतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए।
  • आवेदक केवल एक बार स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • जो भारत का नागरिक नहीं है ।
  • जो छात्र नहीं है।
  • क्या प्रबंधन कोटे के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र इस ऋण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
  • नहीं, प्रबंधन कोटे या इसी तरह के कोटे के माध्यम से प्रवेश पाने वाले आवेदक इस ऋण के लिए पात्र नहीं हैं।
  • क्या इस वित्तीय सहायता के लिए कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम आवश्यक है?
  • गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) के किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र।
  • 3% ब्याज अनुदान के लिए पात्र होने हेतु अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है?
  • 3% ब्याज अनुदान के लिए पात्र होने हेतु आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • क्या कोई छात्र इस ऋण का लाभ उठा सकता है यदि वह पहले से ही कोई अन्य सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है?
  • नहीं, कोई अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की छात्रवृत्ति, ब्याज अनुदान या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले आवेदक इसके पात्र नहीं हैं।
  • क्या कोई छात्र इस ऋण का लाभ उठा सकता है यदि वह पहले से ही कोई अन्य सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है?
  • नहीं, केंद्र या राज्य सरकार की कोई अन्य छात्रवृत्ति, ब्याज अनुदान या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले आवेदक पात्र नहीं हैं।
  • क्या इस वित्तीय सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए कोई आयु सीमा है?
  • गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में योग्यता-आधारित प्रवेश पाने वाले सभी छात्र PM-विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
  • इस शिक्षा ऋण के लिए पात्र होने के लिए किस प्रकार का प्रवेश आवश्यक है?
  • आवेदक को भारत में 860 नामित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में से किसी एक में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार के संस्थान पात्र माने जाते हैं?
  • पात्र संस्थानों में NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100 रैंक वाले उच्च शिक्षा संस्थान, NIRF रैंकिंग में शीर्ष 200 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान और भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं।
  • क्या विदेशी शिक्षा संस्थान या उनके भारतीय परिसर इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं?
  • नहीं, विदेशी संस्थानों के भारतीय परिसर, भारतीय संस्थानों के विदेशी परिसर और विदेशी संस्थान इसके दायरे में नहीं आते।
  • पोर्टल पर खाता बनाने के लिए पासवर्ड की क्या ज़रूरतें हैं?
  • पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें बड़े और छोटे अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का मिश्रण हो।
  • क्या आवेदक ऋण प्रक्रिया के लिए अपना पसंदीदा बैंक चुन सकते हैं?
  • हाँ, आवेदक आवेदन प्रक्रिया के दौरान ड्रॉपडाउन मेनू से अपना पसंदीदा बैंक और शाखा चुन सकते हैं।
  • क्या जमा किए गए ऋण आवेदन को डाउनलोड करने का कोई विकल्प है?
  • हाँ, आवेदक “ऋण आवेदन ट्रैक करें” अनुभाग से अपने आवेदन की एक पीडीएफ़ प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।
  • छात्र के खाते में ब्याज सहायता राशि कैसे जमा की जाती है?
  • सहायता राशि लाभार्थी के पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप (सीबीडीसी वॉलेट) में जमा की जाएगी और लाभार्थी द्वारा ऐप पर रिडेम्पशन करने पर, राशि लाभार्थी के ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • 75% क्रेडिट गारंटी के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी है?
  • भारत सरकार, पारिवारिक आय की परवाह किए बिना, ₹7,50,000 तक के ऋणों पर 75% ऋण गारंटी प्रदान करती है।
  • इस योजना के तहत ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा क्या है?
  • ब्याज दर बैंक की बाह्य बेंचमार्क ऋण दर (EBLR) + 0.5% के योग पर निर्धारित है।
  • क्या समय पर पुनर्भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त ब्याज रियायत उपलब्ध है?
  • हाँ, यदि अध्ययन और ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो 1% तक की अतिरिक्त ब्याज रियायत प्रदान की जाती है।
  • इस शिक्षा ऋण के लिए अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि क्या है?
  • पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जिसमें स्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष) शामिल नहीं है।
  • पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप क्या है?
  • पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) आधारित समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन है।
  • यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड मोबाइल के लिए प्ले स्टोर और आईफोन के लिए ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
  • लाभार्थी के दावे के विरुद्ध, वित्तपोषण बैंक द्वारा पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल में अपडेट किए गए लाभार्थियों के मोबाइल नंबर का उपयोग एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए किया जाना चाहिए।
  • लाभार्थी अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपने पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप को सक्रिय कर सकते हैं।
  • पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की पीएम विद्यालक्ष्मी और सीएसआईएस ब्याज अनुदान योजनाओं दोनों के लिए लागू है।

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