सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना – Ultimate Guide: 5 आसान तरीके से ₹10,000–₹1,00,000 सहायता पाएं | BOCW सिक्किम

सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना की मूलभूत जानकारी:
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना के कारण आंशिक दिव्यांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिक को ₹10,000 से ₹1,00,000 तक की राशि दी जाती है। यह सहायता न केवल श्रमिक की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि उसके परिवार को भी कठिन परिस्थिति में सहारा देती है।
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना की महत्वपूर्ण तिथियाँ:
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ ध्यान में रखनी आवश्यक हैं:
- योजना की शुरुआत: यह योजना सिक्किम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (BOCW) द्वारा 2010 में लागू की गई थी।
- पंजीकरण की अवधि: श्रमिक वर्षभर में किसी भी समय पंजीकरण कर सकते हैं।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक योजना आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
- लाभ जारी होने की अवधि: पात्रता सत्यापन के बाद आर्थिक सहायता 30–45 दिनों के भीतर लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाती है।
उदाहरण: यदि श्रमिक राम ने 15 जनवरी 2025 को आवेदन किया, तो सत्यापन के बाद फरवरी–मार्च के महीने में लाभ राशि ₹10,000–₹1,00,000 तक जारी की जाएगी।
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के लिए पंजीकरण शुल्क:
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के तहत योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण शुल्क देना आवश्यक है।
- प्रत्येक श्रमिक को ₹20/- का शुल्क जमा करना होता है।
- यह शुल्क केवल एक बार पंजीकरण के समय ही देना होता है।
- भुगतान का प्रमाण दस्तावेज़ के रूप में आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
- भुगतान करने के बाद ही श्रमिक को Identity Card (Form XXVIII) जारी किया जाता है, जो कि लाभार्थी बनने की पहचान है।
उदाहरण: यदि श्रमिक राम ने ₹20/- शुल्क जमा किया और सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, तो वह पंजीकृत लाभार्थी बन जाएगा और योजना के तहत आर्थिक सहायता का हकदार होगा।
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के लिए उम्र सीमा:
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के लिए पात्र होने की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष है। इसका मतलब है कि केवल वही श्रमिक इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कम से कम 18 वर्ष के हैं और अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु के हैं।
- उदाहरण: यदि श्रमिक की उम्र 25 वर्ष है और उसने पिछले साल 120 दिन काम किया है, तो वह योजना के लिए पूर्णत: पात्र है।
- Age Limit के नियम BOCW सिक्किम बोर्ड द्वारा निर्धारित हैं।
- यह सीमा योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तय की गई है, ताकि कार्यस्थल पर चोट या आंशिक विकलांगता के समय श्रमिकों को तुरंत सहायता मिल सके।
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के लाभार्थी:
Beneficiary / लाभार्थी वही व्यक्ति होता है जो सिक्किम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (BOCW) में पंजीकृत है और कार्यक्षेत्र में दुर्घटना के कारण आंशिक दिव्यांगता का शिकार हुआ है।
- लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक है कि श्रमिक ने न्यूनतम 90 दिन काम किया हो।
- योजना के तहत लाभार्थी को ₹10,000 से ₹1,00,000 तक आर्थिक सहायता मिलती है।
- आवेदन प्रक्रिया में लाभार्थी को Identity Card (Form XXVIII) और अन्य जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
- बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि सहायता राशि सही पात्र श्रमिक को ही मिले।
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
Offline:
निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण
- चरण 1: पूर्ण आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय रजिस्टरिंग ऑफिसर को जमा करें।
- चरण 2: सत्यापन के बाद श्रमिक को पहचान पत्र (Form XXVIII) जारी किया जाएगा।
योजना के लिए आवेदन
- चरण 1: पहचान पत्र प्राप्त करने के बाद श्रमिक को योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- चरण 2: आवेदन पत्र और दस्तावेज सचिव या जिला श्रम कार्यालय में जमा करने होंगे।
-
चरण 3: पात्रता की जाँच के बाद लाभ की राशि जारी की जाएगी।
👉 पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र: Form XXVII (Page No: 153)
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
पंजीकरण हेतु
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/आधार आदि)
- पते का प्रमाण पत्र
- जिस संस्थान/ठेकेदार के अंतर्गत कार्यरत हैं उसकी जानकारी
- पंजीकरण शुल्क की रसीद
योजना हेतु
- संबंधित संस्थान/संस्था का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र (Form XXVIII)
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना के लाभ:
- आर्थिक सुरक्षा: दुर्घटना के कारण आंशिक दिव्यांग श्रमिकों को ₹10,000–₹1,00,000 तक मदद।
- सामाजिक सुरक्षा: परिवार को कठिन समय में सहारा।
- पुनर्वास सहायता: श्रमिकों को कार्यस्थल पर लौटने या जीवनयापन में मदद।
- सदस्यता के अतिरिक्त लाभ: स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े अन्य लाभ।
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना की पात्रता:
निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण हेतु
- आवेदक सिक्किम का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक (Building/Construction Worker) होना चाहिए।
- आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष।
- श्रमिक ने संबंधित वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य किया हो।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु
- श्रमिक सिक्किम BOCW बोर्ड में पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
- श्रमिक को कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण आंशिक दिव्यांगता हुई हो।
**अगर आप निर्माण श्रमिक हैं और दुर्घटना या आंशिक/पूर्ण विकलांगता का खतरा है, तो दुर्घटना और विकलांगता के लिए PMSBY के बारे में जानें
निर्माण श्रमिकों के लिए आंशिक विकलांगता लाभ – कौन लाभ नहीं ले सकता
इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत और सक्रिय रूप से काम कर रहे निर्माण श्रमिकों को मिलता है। जिनके लिए यह योजना लागू नहीं होती, वे हैं:
-
पंजीकृत नहीं श्रमिक
-
यदि श्रमिक राज्य या श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो लाभ नहीं मिलेगा।
-
-
सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे श्रमिक
-
यदि श्रमिक अब काम नहीं कर रहा (सेवानिवृत्त, बेरोजगार, या किसी अन्य क्षेत्र में चला गया), तो लाभ नहीं मिलेगा।
-
-
पूर्व-विद्यमान विकलांगता
-
यदि विकलांगता पहले से मौजूद है (चोट या बीमारी जो निर्माण कार्य से पहले हुई), तो लाभ नहीं मिलेगा।
-
-
स्वयं द्वारा हुई चोट
-
यदि चोट खुद से या जानबूझकर हुई है, तो दावा अस्वीकृत हो सकता है।
-
-
अमान्य या अनधिकृत निर्माण स्थल
-
योजना केवल पंजीकृत निर्माण परियोजनाओं या साइटों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। अनधिकृत या अनौपचारिक साइट पर काम करने वालों को लाभ नहीं मिलेगा।
-
-
पूर्ण विकलांगता या मृत्यु
-
यह योजना केवल आंशिक विकलांगता के लिए है। यदि चोट के कारण पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होती है, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में अन्य योजनाओं के तहत दावा करना होगा।
-
-
कानूनी मुद्दे या धोखाधड़ी
-
यदि दावा करते समय धोखाधड़ी, दस्तावेजों में गड़बड़ी या कानूनी उल्लंघन पाया जाता है, तो लाभ अस्वीकृत हो सकता है।
-
सारांश:
जो लोग पंजीकृत और सक्रिय निर्माण श्रमिक नहीं हैं, या चोट निर्माण कार्य से संबंधित नहीं है, या पूर्व-विद्यमान/जानबूझकर हुई चोट है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाईट:
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना की हेल्पडेस्क / संपर्क:
-
70769-26998 (BOCW नोडल अधिकारी)
-
90643-89842 (पूर्वी जिला)
-
90028-33969 (पक्यॉंग)
-
96098-63959 (दक्षिण जिला)
-
95477-16798 (पश्चिम जिला)
-
96359-98441 (उत्तर जिला)
-
टोल-फ्री: 18003451474
70769-26998 (BOCW नोडल अधिकारी)
90643-89842 (पूर्वी जिला)
90028-33969 (पक्यॉंग)
96098-63959 (दक्षिण जिला)
95477-16798 (पश्चिम जिला)
96359-98441 (उत्तर जिला)
टोल-फ्री: 18003451474
सिक्किम निर्माण श्रमिक आंशिक दिव्यांगता लाभ योजना की अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: पंजीकरण के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष।
प्रश्न 2: न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: पिछली 12 महीनों में कम से कम 90 दिन कार्य।
प्रश्न 3: पहचान पत्र कौन जारी करता है?
उत्तर: रजिस्टरिंग ऑफिसर, Form XXVIII में।
प्रश्न 4: निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है?
उत्तर: 30 दिनों के भीतर बोर्ड में अपील की जा सकती है।
प्रश्न 5: योगदान राशि कितनी है?
उत्तर: ₹20/- प्रतिमाह (त्रैमासिक जमा)।
प्रश्न 6: योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: पंजीकृत श्रमिक जिसे कार्यस्थल पर दुर्घटना से आंशिक दिव्यांगता हुई हो।
प्रश्न 7: आवेदन कहाँ जमा करें?
उत्तर: बोर्ड के सचिव या जिला श्रम कार्यालय में।
प्रश्न 8: सदस्यता बहाली कितनी बार हो सकती है?
उत्तर: अधिकतम 2 बार, बकाया राशि जमा करने पर।
- Subscribe Us On Youtube
- Follow Us On Facebook
- Follow Us On Instagram
- Follow Us On Twitter
Yojanist
- Join Us On WhatsApp
- Join Us On Telegram
- Follow Us On Pinterest
Yojanist
- Follow Us On Tumblr
Yojanist
- Follow Us On Quora
Yojanist
- Follow Us On LinkedIn