Artificial Limbs and Assistive Devices Supply Scheme

छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई "Artificial Limbs and Assistive Devices Supply Scheme" का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनकी गतिशीलता को बढ़ाना है। यह योजना 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करती है, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों
Artificial Limbs and Assistive Devices Supply Scheme
  • छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई “Artificial Limbs and Assistive Devices Supply Scheme” का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनकी गतिशीलता को बढ़ाना है। यह योजना 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करती है, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
  • Artificial Limbs and Assistive Devices Supply Scheme 2 jan 2014 को यह शुरू की गयी

इस योजना को ऑनलाइन भरने पर 50 से 100 तक फीस लगता है ।

  • यह 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पांच वर्ष में एक बार प्रदान किया जाएगा। 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के गंभीर रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति मोटर चालित ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना/शारीरिक क्षति का जोखिम रहता है।

  • Artificial Limbs and Assistive Devices Supply Scheme योजना 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करती है, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

  • ऑफलाइन
    Artificial Limbs and Assistive Devices Supply Scheme आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान प्रमाण यानी आधार कार्ड
  • छत्तीसगढ़ का निवास
  • विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • यदि लागू हो बीपीएल कार्ड
  • यदि लागू हो अनुशंसा पत्र
  • यदि लागू हो आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
  • इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न सहायक उपकरण जैसे कि ट्राइसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, व्हीलचेयर, टेप रिकॉर्डर, कैलीपर्स, सफेद छड़ियाँ और अन्य कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं।
  • नोट 1: दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, यदि उनके या उनके माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹5,000/- या उससे कम है।
  • नोट 2: दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, यदि उनके या उनके माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹5,001/- और ₹8,000/- के बीच है, कुल लागत का 50% जमा करने के बाद।
  • नोट 3: इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले कृत्रिम अंगों/सहायक उपकरणों का अधिकतम मूल्य ₹6,900/- है।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। आवेदक दिव्यांग होना चाहिए।
  • आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी ​​कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक या तो बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए या उसके पास कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुशंसा होनी चाहिए।
  • आवेदक या उसके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ये योजना सिर्फ विकलांग लोगों के लिए है ।

https://sw.cg.gov.in/en/artificial-limbs-and-accessories-delivery-plans

  • इस योजना के लिए कौन पात्र है?
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए
  • 40% या उससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए
  • उसके पास विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी ​​कार्ड होना चाहिए
  • और उसकी मासिक आय ₹8,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त, उन्हें या तो बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए या कलेक्टर या उप-विभागीय अधिकारी (राजस्व) की संस्तुति होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत किस प्रकार के उपकरण प्रदान किए जाते हैं?
  • इस योजना के तहत
  • ट्राइसाइकिल
  • बैसाखी
  • श्रवण यंत्र
  • ब्रेल किट
  • व्हीलचेयर
  • टेप रिकॉर्डर
  • कैलीपर्स
  • सफेद छड़ियाँ और अन्य कृत्रिम अंग सहित विभिन्न उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
  • क्या कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों के लिए कोई लागत है?
  • यदि आवेदक या उसके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹5,000/- या उससे कम है, तो उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।
  • यदि मासिक आय ₹5,001/- से ₹8,000/- के बीच है, तो आवेदक को कुल लागत का 50% जमा करना होगा।
  • योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले उपकरणों का अधिकतम मूल्य क्या है?
  • प्रदान किए जाने वाले कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों का अधिकतम मूल्य ₹6,900/- है।
  • कोई व्यक्ति इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
  • आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पंचायत और समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में संयुक्त निदेशक/उप निदेशक को जमा करना चाहिए।
  • मुफ्त सहायता के लिए मासिक आय सीमा क्या है?
  • यदि आवेदक या उनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹5,000/- या उससे कम है, तो सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है।
  • यदि मेरी आय ₹5,000/- से अधिक लेकिन ₹8,000/- से कम है, तो क्या होगा?
  • यदि मासिक आय ₹5,001/- से ₹8,000/- के बीच है, तो आपको उपकरणों की कुल लागत का 50% जमा करना होगा।
  • क्या यह योजना बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान कर सकती है?
  • हाँ, यह योजना बच्चों सहित सभी आयु के विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

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