Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana: Essential Support for Critical Illness

"Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana" की शुरूआत 28 अप्रैल 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने की है। इस योजना के अंतर्गत, किडनी, कैंसर, सिकलसेल, बीमारी, हृदय रोग, एड्स और लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana

“Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana” शुरूआत 28 अप्रैल 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने की है। इस योजना के अंतर्गत, किडनी, कैंसर, सिकलसेल, बीमारी, हृदय रोग, एड्स और लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana की शुरूआत 28 अप्रैल 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग द्वारा की गई है ।

  • यदि आपको Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana का आवेदन कैसे करना है इसकी प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा ।
  • और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है ।

Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana हेतु 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे ।

18 से 60 वर्ष की आयु के सभी असंगठित कर्मकार जिनका पंजीयन 90 दिवस पूर्व किया गया हो केवल वे आवेदक ही Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana के लाभार्थी होंगे ।

अपंजीकृत आवेदक:

  1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें
    1.  समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल
    2. सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन
    3. आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन
    4.  नेक्स्ट पर क्लिक करें।
  4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।
  5. ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
  6. सबमिट करें।

पहले से पंजीकृत आवेदक:

  1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें
    1. समूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल
    2. सेवा चुनें: “योजना
    3. आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन
    4. नेक्स्ट पर क्लिक करें
  4. अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें
  5. योजना का नाम: “Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana” चुनें
  6. आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें
  7. सबमिट करें।
  1. आधार कार्ड.
  2. पंजीकरण कार्ड.
  3. विकास खंड अधिकारी / सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रोग विवरण.
  4. संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमानित व्यय विवरण.

Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को किडनी, कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, हृदय रोग, एड्स और लकवा के इलाज की लागत को कवर करने में मदद के लिए ₹ 50,000 तक की चिकित्सा सहायता मिल सकती है। यदि उपचार की वास्तविक लागत ₹ 50,000 से कम है, तो उन्हें केवल उपचार की वास्तविक लागत ही मिलेगी।

 

  1. आवेदक को कम से कम 90 दिनों के लिए राज्य बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आवेदक को अधिनियम की धारा 10 के तहत असंगठित श्रमिकों के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

आवेदक को राज्य में किसी अन्य सरकारी योजना से लाभ नहीं मिला है जो समान प्रकार की सहायता प्रदान करती हो।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) :

  • यह योजना क्या है?
    • छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2012 को असंगठित श्रमिकों के लिए “Asangathit Karmakar Gambhir Bimari Chikitsa Sahayata Yojana” योजना शुरू की।
  • योजना का उद्देश्य क्या है?
    • इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके लाभ क्या हैं?
  • लाभ किसे मिल सकता है?
    • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा सहायता के रूप में ₹50,000 तक की राशि मिल सकती है। यदि उपचार की वास्तविक लागत ₹50,000 से कम है, तो उन्हें केवल उपचार की वास्तविक लागत ही मिलेगी।
  • लाभ किसे मिल सकता है?
    • राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक।
  • लाभ पाने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
    • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • योजना के लिए पात्र होने से पहले आवेदक को राज्य बोर्ड में कितने समय तक पंजीकृत होना चाहिए?
    • आवेदक को राज्य बोर्ड के साथ कम से कम 90 दिनों के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
    • आवेदक को “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत कैसे पंजीकरण कर सकता है?
    1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
    3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
    4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
    5. ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
    6. सबमिट करें।
  • योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
    1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
    3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
    4. आवेदन पत्र भरें।
    5. सबमिट करें।
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

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