Assam Arogya Nidhi Scheme

असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने “असम आरोग्य निधि (AAN)” योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों और ₹5.00 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वित्तीय सहायता (i) जानलेवा बीमारियों और (ii) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं, जैसे औद्योगिक/कृषि/सड़क/रेल दुर्घटनाओं, बम विस्फोटों आदि से होने वाली चोटों के सामान्य और विशेष उपचार के लिए प्रदान की जाती है। जानलेवा बीमारियों में हृदय रोग और हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर, गुर्दे और मूत्र रोग, हड्डी रोग, थैलेसीमिया, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, एड्स और शल्य चिकित्सा उपचार के साथ दीर्घकालिक मानसिक बीमारी शामिल हैं। लाभार्थियों का चयन असम सरकार द्वारा अधिसूचित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। AAN के अंतर्गत, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का 50% योगदान करती है।
Assam Arogya Nidhi Scheme

असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने

Assam Arogya Nidhi Scheme

शुरू की है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों और ₹5.00 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वित्तीय सहायता (i) जानलेवा बीमारियों और (ii) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं, जैसे औद्योगिक/कृषि/सड़क/रेल दुर्घटनाओं, बम विस्फोटों आदि से होने वाली चोटों के सामान्य और विशेष उपचार के लिए प्रदान की जाती है। जानलेवा बीमारियों में हृदय रोग और हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर, गुर्दे और मूत्र रोग, हड्डी रोग, थैलेसीमिया, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, एड्स और शल्य चिकित्सा उपचार के साथ दीर्घकालिक मानसिक बीमारी शामिल हैं। लाभार्थियों का चयन असम सरकार द्वारा अधिसूचित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। AAN के अंतर्गत, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का 50% योगदान करती है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • 30 सितंबर 2024

सब आप पे डिपेंड करता है

  • असम आरोग्य निधि योजना में बीपीएल परिवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है और एपीएल परिवारों के प्रत्येक सदस्य के लिए 100 रुपये का मामूली शुल्क है।
  • कोई आयु सीमा नहीं

  • सभी भारतीय नागरिक जो असम राज्य के सामान्य निवासी हैं, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
  • आवेदक की पारिवारिक आय ₹5.00 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।

  • सभी भारतीय नागरिक जो असम राज्य के सामान्य निवासी हैं, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
  • आवेदक की पारिवारिक आय ₹5.00 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।

चरण 1: आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य असम की वेबसाइट https://nhm.assam.gov.in/schemes/assam-arogya-nidhi से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
चरण 2: निर्धारित प्रारूप में, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन एनएचएम, असम या जिले के स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे आवश्यक विचार के लिए एनएचएम, असम को भेजेंगे।
चरण 3: गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों वाली एक विशेषज्ञ समिति आवेदनों का सत्यापन करती है और योग्य मामलों की सिफारिश करती है।
चरण 4: समिति की सिफारिशों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

  • मरीज़ की तस्वीर (डॉक्टर द्वारा प्रमाणित)
  • राजस्व सर्किल अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
  • पहचान एवं पते के प्रमाण (वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) की सत्यापित फोटोकॉपी।
  • मूल बिल, वाउचर, रसीदें आदि।
  • उपचार के चिकित्सा दस्तावेजों की प्रतिलिपि, जिसे उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना है/अस्पताल से छुट्टी का सारांश/नुस्खा (प्रमाणित)
  • बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित फोटोकॉपी।
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)/अटल अमृत अभियान (एएए) कार्ड की सत्यापित फोटोकॉपी।
  • इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत किसी भी गंभीर बीमारी को कवर किया जाएगा जिसके लिए सर्जरी/प्रत्यारोपण/अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी) जैसी प्रक्रियाओं या गंभीर दुर्घटना मामलों सहित किसी अन्य गंभीर बीमारी की आवश्यकता होती है।
  • मेडिकल कॉलेजों/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित सभी सरकारी अस्पतालों, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों और असम सरकार, एएए (अटल अमृत अभियान) और पीएमजेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए सभी वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।
  • सभी भारतीय नागरिक जो असम राज्य के सामान्य निवासी हैं, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
  • आवेदक की पारिवारिक आय ₹5.00 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
  • कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी पेंशनभोगी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
  • उपचार राज्य या देश में कहीं भी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों सहित किसी भी सरकारी अस्पताल में कराया जाना चाहिए।

जो आवेदक असम राज्य के निवासी नहीं हैं,

  • “असम आरोग्य निधि योजना” क्या है?
  • “असम आरोग्य निधि योजना” एक वार्षिक वित्तीय सहायता योजना है जो दुर्घटना मामलों सहित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन परिवारों के सदस्यों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक आय ₹5.00 लाख से कम है।
  • इस योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
  • इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की बीमारियों को कवर किया जाएगा?
  • इस योजना के अंतर्गत किसी भी गंभीर बीमारी को कवर किया जाएगा जिसके लिए सर्जरी/प्रत्यारोपण/अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी) जैसी प्रक्रियाओं या गंभीर दुर्घटना मामलों सहित किसी अन्य गंभीर बीमारी की आवश्यकता होती है।
  • किस अस्पताल में इलाज के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी?
  • मेडिकल कॉलेजों/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित सभी सरकारी अस्पतालों, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों और असम सरकार के पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए सभी वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।
  • लाभार्थी का चयन कौन करेगा?
  • लाभार्थियों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसे असम सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

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