Atma Nirbhar Krishi Yojana

आत्मनिर्भर कृषि योजना (ANKY) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत, किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है। यह योजना वैज्ञानिक रूप से भूमि की सीढ़ीनुमा खेती, दोहरी फसल, कृषि यंत्रीकरण और मधुमक्खी पालन सहित अन्य गतिविधियों पर केंद्रित है। किसान इन गतिविधियों में निवेश करने के लिए बिना किसी संपार्श्विक के 1.60 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
Atma Nirbhar Krishi Yojana

Atma Nirbhar Krishi Yojana

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत, किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है। यह योजना वैज्ञानिक रूप से भूमि की सीढ़ीनुमा खेती, दोहरी फसल, कृषि यंत्रीकरण और मधुमक्खी पालन सहित अन्य गतिविधियों पर केंद्रित है। किसान इन गतिविधियों में निवेश करने के लिए बिना किसी संपार्श्विक के 1.60 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक राज्य-स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। विभिन्न बैंक इस योजना के तहत ऋण प्रदान करने में भाग लेते हैं, जिससे किसानों को वित्तीय संसाधनों तक आसानी से पहुँच मिलती है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • 3 सितंबर, 2021

सब आप पे डिपेंड करता है

  • आवेदन के लिए  50 से 100 तक फीस लगता है ।
  • 1 अप्रैल 2023 तक 28 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 43 वर्ष तक छूट है

 

  1. आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  2. किसान के पास कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक भूमि होनी चाहिए।
  3. महिला किसान और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

 

  1. आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  2. किसान के पास कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक भूमि होनी चाहिए।
  3. महिला किसान और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

चरण 1: संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या अपने नज़दीकी कृषि/बागवानी विभाग कार्यालय जाएँ।

चरण 2: इच्छित योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।

चरण 3: आवेदन पत्र में सही विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

चरण 4: भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित कृषि/बागवानी विभाग कार्यालय में जमा करें।

चरण 5: विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।

चरण 6: सफल सत्यापन के बाद, लागू ऋण राशि या सब्सिडी किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

  • पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आदि)
  • पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि)
  • भूमि दस्तावेज़ (स्वामित्व प्रमाण या पट्टा समझौता)
  • बैंक के खाते का विवरण
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • स्वयं सहायता समूह पंजीकरण प्रमाण पत्र (आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए)
  • आवेदन पत्र या योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित कोई अन्य विशिष्ट दस्तावेज।
  • कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता: यह योजना किसानों को वैज्ञानिक भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती, दोहरी फसल, कृषि मशीनीकरण और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • बिना किसी संपार्श्विक के ऋण: किसान बिना किसी संपार्श्विक के 1.60 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाती है।
  • उत्पादकता में वृद्धि: आधुनिक कृषि तकनीकों और प्रथाओं को लागू करके किसान अपनी उत्पादकता और आय में सुधार कर सकते हैं।
  • किसानों का सशक्तिकरण: यह योजना किसानों को उनकी कृषि पद्धतियों को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है।
  • आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: ANKY का उद्देश्य किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और बाहरी कारकों पर निर्भरता कम करना है।
  • विविध फसल को प्रोत्साहित करना: यह योजना विभिन्न फसलों की खेती को बढ़ावा देती है, जिसमें सेब, कीवी, संतरा, सुपारी, अखरोट और पर्सिममन जैसे फल शामिल हैं, जिससे विविधीकरण होता है और किसानों की आय में वृद्धि होती है।
  • कृषि में महिलाओं के लिए सहायता: ANKY महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने और कृषि क्षेत्र में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  • आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक भूमि होनी चाहिए।
  • महिला किसान और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं।
  • आवेदक के पास प्रस्तावित कृषि गतिविधियों के लिए एक व्यवहार्य योजना या प्रस्ताव होना चाहिए।
  • किसानों को ऋण पात्रता के लिए भागीदार बैंकों द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा।
  • गैर-कृषि गतिविधियाँ: यह योजना विशेष रूप से कृषि गतिविधियों पर केंद्रित है और इसमें गैर-कृषि उद्यम शामिल नहीं हो सकते हैं।
  • अपात्र फसलें: कुछ फसलें या गतिविधियाँ इस योजना के दायरे में नहीं आ सकती हैं। किसानों को पात्र फसलों और गतिविधियों की विस्तृत सूची के लिए आधिकारिक दिशानिर्देश देखने चाहिए।
  • गैर-अनुपालन: जो किसान पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं या निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें योजना के लाभों से बाहर रखा जा सकता है
  • क्या किसान आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना दोनों का लाभ एक साथ उठा सकते हैं
  • हाँ, पात्र किसान आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, दोनों का लाभ एक साथ उठा सकते हैं। ये योजनाएँ कृषि और बागवानी क्षेत्रों को समर्थन और उत्थान प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं, और किसान अपनी कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने और अपनी आय में सुधार करने के लिए दोनों योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का लाभ उठा सकते हैं।
  • क्या इन योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु किसानों के लिए कोई आयु सीमा है?
  • आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए आवेदन करने हेतु किसानों के लिए कोई विशिष्ट आयु सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि, किसानों को संबंधित योजनाओं द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जिनमें भूमि स्वामित्व या पट्टे, आय और कृषि/बागवानी गतिविधियों से संबंधित मानदंड शामिल हो सकते हैं।
  • क्या अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों के किसान इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं?
  • हाँ, अरुणाचल प्रदेश के सभी ज़िलों के किसान आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य भर के किसानों को लाभान्वित करना और अरुणाचल प्रदेश में कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
  • क्या किरायेदार किसान आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं?
  • हाँ, जिन काश्तकारों के पास वैध पट्टा समझौते या काश्तकारी दस्तावेज़ हैं, वे आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं। काश्तकारों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड
  • किसान इन योजनाओं के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
  • किसान आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नज़दीकी कृषि/बागवानी विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आवेदन पत्र भरकर, आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके, सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारियों को जमा करना होगा।
  • क्या किसान इन योजनाओं के तहत सब्सिडी और ऋण एक साथ प्राप्त कर सकते हैं?
  • हाँ, किसान आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत सब्सिडी और ऋण दोनों एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करना है, जिसमें सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता और ऋण के माध्यम से ऋण तक पहुँच शामिल है।

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