
Union Territory of Lakshadweep Pension Scheme for Widows
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा “Union Territory of Lakshadweep Pension Scheme for Widows” की शुरुआत की गई थी। इस योजना में वे विधवाएँ शामिल हैं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है और जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जिला पंचायत और ग्राम (द्वीप) पंचायतें (वीडीपी) सुचारू प्रसंस्करण और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए योजना को लागू करती हैं। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।