Chief Minister’s Shasakt Kisan Yojana

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा राज्य में प्रमुख फल फसलों का विपणन योग्य अधिशेष बनाए रखने के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बजट घोषणा के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रवार व्यवहार्य और आवश्यकता-आधारित बागवानी गतिविधियों को अपनाया है, जिसका लक्ष्य 2021-22 तक है।
Chief Minister’s Shasakt Kisan Yojana

Chief Minister’s Shasakt Kisan Yojana  उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा राज्य में प्रमुख फल फसलों का विपणन योग्य अधिशेष बनाए रखने के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बजट घोषणा के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रवार व्यवहार्य और आवश्यकता-आधारित बागवानी गतिविधियों को अपनाया है, जिसका लक्ष्य 2021-22 तक है।

उद्देश्य:
Chief Minister’s Shasakt Kisan Yojana  का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति में सुधार लाना है ताकि स्वरोजगार सृजन और बागवानी गतिविधियों का व्यावसायीकरण करके उनकी आय दोगुनी की जा सके, ताकि किसानों की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार, विशिष्ट क्षेत्रों में उगाई जाने वाली उपयुक्त फसलों पर जिलेवार सूचीबद्ध प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार उनकी आय दोगुनी की जा सके।

महत्वपूर्ण विशेषताएँ:
• किसानों को प्रति हेक्टेयर चाय, रबर और द्विफसलीय खेती के लिए इनपुट प्रदान किए जाते हैं।
• द्विफसलीय खेती के अंतर्गत फसलों का चयन मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाता है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • 29 जनवरी 2019

सब आप पे डिपेंड करता है

  • आवेदन के लिए  50 से 100 तक फीस लगता है ।
  • 18 से 40 वर्ष

1. आवेदक/किसान अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक किसी भी क्षेत्र/क्षेत्र का प्रगतिशील कृषक होना चाहिए।

1. आवेदक/किसान अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक किसी भी क्षेत्र/क्षेत्र का प्रगतिशील कृषक होना चाहिए।

चरण 1: आवेदक उपायुक्त (डीएडीएस)/जिला कृषि अधिकारी/निकटतम कृषि विकास अधिकारी/कृषि क्षेत्र सहायक से संपर्क कर सकता है।
चरण 2: निर्धारित प्रारूप में आवेदन विभिन्न अंचलों से एडीए/एडीओ के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।
चरण 3: आवेदक को संबंधित विभाग को आवेदन पत्र जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि भरी गई जानकारी सही हो।
चरण 4: लाभार्थियों का अंतिम चयन जिला कलेक्टर (डीसी) की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जाता है।

  • पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
  • अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (एपीएसटी) प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो)
  • एलपीसी/भूमि आवंटन दस्तावेज/भूमि दस्तावेज जीबी/एचजीबी/पीआरआई द्वारा विधिवत प्रमाणित और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
  • हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर की तीन प्रतियां
  • हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की तीन तस्वीरों की तस्वीर

1. इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा चाय और रबर की खेती के लिए नकद सहायता प्रदान की जाएगी:
• चाय की खेती के लिए ₹1.00 लाख प्रति हेक्टेयर
• रबर की खेती के लिए ₹80,000 प्रति हेक्टेयर

2. पौधों और रोपण सामग्री का प्रावधान

3. बाड़ लगाने की सामग्री का प्रावधान – कांटेदार तार, कीलें, जीआई कोण पोस्ट, आदि।

4. चाय, रबर और दोहरी फसल की खेती के लिए उपकरण और औजार जैसे खुरपी, कुदाल, दाव और स्प्रेयर मशीन।

 

1. आवेदक/किसान अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक किसी भी क्षेत्र/क्षेत्र का प्रगतिशील कृषक होना चाहिए।

3. सभी श्रेणी के किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं।

  • आवेदक/किसान अरुणाचल प्रदेश का निवासी नहीं है 
  • इस योजना का उद्देश्य क्या है?
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के महिलाओं, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को ऊपर उठाना है, ताकि स्व-रोजगार सृजन और बागवानी गतिविधियों के व्यावसायीकरण के लिए उनकी आय को दोगुना किया जा सके, ताकि किसानों की तत्काल जरूरतों के अनुसार, विशिष्ट क्षेत्रों में उगाई जाने वाली उपयुक्त फसलों पर जिलावार गणना की जा सके।
  • किसानों को वित्तीय सहायता क्यों प्रदान की जाती है?
  • चाय, रबर और दोहरी फसल के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • किसानों को कितनी नकद/वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
  • चाय और रबर बागान के लिए किसानों को क्रमशः ₹1.00 लाख प्रति हेक्टेयर और ₹80,000 प्रति हेक्टेयर की नकद सहायता प्रदान की जाएगी।
  • क्या पौधों और रोपण सामग्री के लिए कोई प्रावधान है?
  • हां, इस योजना के अंतर्गत पौधों और रोपण सामग्री का प्रावधान है।
  • क्या इस योजना के अंतर्गत बाड़ लगाने की सामग्री का कोई प्रावधान है?
  • हां, बाड़ लगाने के लिए कांटेदार तार, कीलें, जीआई कोण पोस्ट आदि जैसी सामग्री का प्रावधान है।

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