
Dr. Muthulakshmi Reddy Ninaivu Inter-caste Marriage Assistance Scheme-II
तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा ‘Dr. Muthulakshmi Reddy Ninaivu Inter-caste Marriage Assistance Scheme-II’ शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता देकर अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करके जाति और समुदाय के भेदभाव को समाप्त करना है, जिनमें से एक पति या पत्नी दूसरे समुदाय (अगले समुदाय) से है और दूसरा पिछड़ा वर्ग/सबसे पिछड़ा वर्ग समुदाय से है

तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा ‘Dr. Muthulakshmi Reddy Ninaivu Inter-caste Marriage Assistance Scheme-II’ शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता देकर अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करके जाति और समुदाय के भेदभाव को समाप्त करना है, जिनमें से एक पति या पत्नी दूसरे समुदाय (अगले समुदाय) से है और दूसरा पिछड़ा वर्ग/सबसे पिछड़ा वर्ग समुदाय से है।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- इस योजना की शुरुआत वर्ष 1981 में प्रति बेटी 3,000 रुपये की राशि से की गई थी। बाद में मई 2007 में इसे संशोधित कर 16,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया और यह दो बेटियों तक लागू है।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- ऑनलाइन इसका फॉर्म भरने पर 100 से 150 रुपये तक फीस लिया जाता है आप खुद ही संबंधित विभाग मे जाके ऑफलाइन फॉर्म भरते है तो कोई भी शुल्क नहीं लगेगा ।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- विवाह के समय दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- 18 वर्ष से अधिक की युवती जो तमिलनाडू की निवासी होनी चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक की युवती जो तमिलनाडू की निवासी होनी चाहिए।
- ऑनलाइन – सीएससी के माध्यम से
- चरण 1: आवेदक को संबंधित योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां एकत्र करनी चाहिए।
- चरण 2: आवेदक को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाना चाहिए और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
- चरण 3: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करें।
- चरण 4: सीएससी से रसीद या पावती का अनुरोध करें। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हैं।
- आवेदन की अंतिम तिथि:
- आवेदन बच्चे की आयु 3 वर्ष पूरी होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज़
- विवाह निमंत्रण या विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- दुल्हन के सामुदायिक प्रमाणपत्र।
- दूल्हे के सामुदायिक प्रमाणपत्र।
- दुल्हन का आयु प्रमाणपत्र।
- स्नातक/डिप्लोमा प्रमाणपत्र
- नवविवाहित जोड़े को ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी गई। थिरुमंगलम बनाने के लिए 1 सॉवरेन (8 ग्राम) 22 कैरेट सोने का सिक्का।
- वितरण का तरीका:
- इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा के माध्यम से ₹30,000 और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में ₹20,000।
- दंपत्ति पिछड़े वर्ग/अति पिछड़े वर्ग समुदाय से होना चाहिए।
- दुल्हन को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति के मामले में दुल्हन को पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।
- विवाह के समय दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- दुल्हन के पास नियमित कॉलेज, दूरस्थ शिक्षा/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण डिग्री होनी चाहिए।
- आवेदक के पास तमिलनाडु सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण डिप्लोमा होना चाहिए।
- ये योजना का लाभ सिर्फ तमिलनाडू की निवासी युवतियों के लिए है किसी और राज्य के निवासियों के लिए नहीं है ।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://tnsocialwelfare.tn.gov.in/en
- योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
- बच्चे की आयु 3 वर्ष पूरी होने से पहले आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- दुल्हन के लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएँ आवश्यक हैं?
- दुल्हन के पास नियमित कॉलेज, दूरस्थ शिक्षा/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिग्री या तमिलनाडु सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए।
- योजना के तहत दुल्हन के लिए आयु की क्या आवश्यकता है?
- विवाह के समय दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जोड़े के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
- जोड़ा पिछड़े वर्ग/सबसे पिछड़े वर्ग समुदाय से संबंधित होना चाहिए, और दुल्हन ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- वित्तीय सहायता के लिए संवितरण का तरीका क्या है?
- इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा के माध्यम से 30,000 रुपये वितरित किए जाते हैं, और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में ₹20,000 प्रदान किए जाते हैं।
- योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
- नवविवाहित जोड़े को ₹50,000 दिए जाते हैं, साथ ही थिरुमंगलम बनाने के लिए 1 सॉवरेन (8 ग्राम) 22 कैरेट का सोने का सिक्का भी दिया जाता है।
- ‘डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी निनैवु अंतरजातीय विवाह सहायता योजना’ किसने शुरू की?
- यह योजना तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
- क्या डिप्लोमा धारक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- हां, तमिलनाडु सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण डिप्लोमा धारक आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- क्या अनुसूचित जनजाति की दुल्हन के लिए कोई विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएँ हैं?
- हां, अनुसूचित जनजाति की दुल्हन को पाँचवीं कक्षा तक की पढ़ाई करनी चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान सीएससी से प्राप्त रसीद में क्या विवरण शामिल किए जाने चाहिए?
- रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल होनी चाहिए।
- योजना में दिए गए 1 सॉवरेन (8 ग्राम) 22 कैरेट सोने के सिक्के का क्या महत्व है?
- सोने का सिक्का थिरुमंगलम बनाने के लिए दिया जाता है, जो वित्तीय सहायता में सांस्कृतिक महत्व जोड़ता है।
- यह योजना सामाजिक उद्देश्यों में कैसे योगदान देती है?
- यह योजना अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करके सामाजिक उद्देश्यों में योगदान देती है, जिसका उद्देश्य जाति और समुदाय के भेदभाव को खत्म करना है।
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