
E-Thela Sahaayata Yojana
E-Thela Sahaayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को असंगठित श्रमिक के लिए योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ई-ठेला के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित श्रमिक को सशक्त बनाना है।

E-Thela Sahaayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को असंगठित श्रमिक के लिए योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ई-ठेला के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित श्रमिक को सशक्त बनाना है।
E-Thela Sahaayata Yojana श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को असंगठित श्रमिक के लिए योजना शुरू की।
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
E-Thela Sahaayata Yojana पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
E-Thela Sahaayata Yojana पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत और हाथ ठेला चलाने वाले असंगठित श्रमिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
- अपंजीकृत आवेदक:
- E-Thela Sahaayata Yojana सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें। - ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
- पहले से पंजीकृत आवेदक:
- E-Thela Sahaayata Yojana सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “योजना”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
- अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें।
- आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें।
- सबमिट करें।
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रति
- बैंक खाता विवरण
- ई-ठेला की रसीद
- E-Thela Sahaayata Yojanaपंजीकृत असंगठित श्रमिक व्यक्तियों को योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹ 10,000 का व्यय वहन करना होगा।
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा ₹ 30,000/- का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- शेष राशि रिक्शा/ऑटो चालक को बैंक ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे लाभार्थी को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर और बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर चुकाना होगा।
- मंडल द्वारा अपना अंशदान लाभार्थी के खाते में तभी स्थानांतरित किया जाएगा, जब ऋण संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज मंडल को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।
- E-Thela Sahaayata Yojanaराज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक तथा हाथ ठेला चलाने वाले श्रमिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
- पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। व्यवसायिक वाहन चालकों के पास आर.टी.ओ. से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- पंजीकृत श्रमिकों को कम से कम 90 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत होना चाहिए।
- प्रत्येक श्रमिक इस योजना के लिए केवल एक बार पात्र है।
E-Thela Sahaayata Yojanaऐसे श्रमिक जो राज्य सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
https://shramevjayate.cg.gov.in/
- यह योजना क्या है?
- E-Thela Sahaayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 19 जून 2017 को असंगठित कामगारों के लिए योजना शुरू की।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों को ई-ठेला के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है।
- इस योजना के क्या लाभ हैं?
- लाभार्थियों को ई-ठेला खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी।
- इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित कामगार।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
- पंजीकृत कामगारों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए किस प्रकार के वाहन लाइसेंस की आवश्यकता है?
- पंजीकृत कामगारों के पास वाणिज्यिक वाहन चालक लाइसेंस होना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- आवेदक को “छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- तभी आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
- 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
- 4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
- 5. ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
- 6. सबमिट करें।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1. E-Thela Sahaayata Yojanaसभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- 4. आवेदन पत्र भरें।
- 5. सबमिट करें।
- आधिकारिक वेबसाइट क्या है योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- https://shramevjayate.cg.gov.in/
22 March 2026
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2 thoughts on “E-Thela Sahaayata Yojana”
Labour card bana 3 years hua hai kya E -Tela Shahayata Yojana ka benefits le sakte hai ?
अगर आपका लेबर कार्ड अब भी वैध (Valid) है और आपने श्रम कल्याण बोर्ड में नवीनीकरण करा लिया है ,और इस योजना के लिए आवेदन किया है,
तो E-Thela Sahayata Yojana का लाभ आपको मिल सकता है।