Financial Assistance To Destitute Children Scheme

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1984 में “बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता योजना (एफएडीसीएस)” शुरू की गई थी। यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता/संरक्षक जो मृत्यु के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हैं, पिछले 2 वर्षों से पिता के घर से लगातार अनुपस्थित हैं, या पिता/माता को एक वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई है या माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता है, उन्हें योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है।
Financial Assistance To Destitute Children Scheme
  • हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1984 में Financial Assistance To Destitute Children Scheme शुरू की गई थी। यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता/संरक्षक जो मृत्यु के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हैं, पिछले 2 वर्षों से पिता के घर से लगातार अनुपस्थित हैं, या पिता/माता को एक वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई है या माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता है, उन्हें योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • यह योजना 06.02.1984 को शुरू की गई थी।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • इक्कीस वर्ष से कम आयु का बच्चा।

 

1. हरियाणा का मूल निवासी और हरियाणा राज्य में निवास करने वाला।

2. इक्कीस वर्ष से कम आयु का बच्चा।

 

1. हरियाणा का मूल निवासी और हरियाणा राज्य में निवास करने वाला।

2. इक्कीस वर्ष से कम आयु का बच्चा।

चरण 01: आवेदक को अपने ब्लॉक/जिले में समाज कल्याण विभाग (DSWO) के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

चरण 02: आवेदक को आवेदन पत्र भरना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।

चरण 03: आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी से फॉर्म को सत्यापित कराना होगा।

चरण 04: फिर आवेदन पत्र को अपने ब्लॉक / जिले के समाज कल्याण विभाग (DSWO) के कार्यालय में जमा करना होगा।

1. आयु प्रमाण:
• अंतिम बार उपस्थित हुए शैक्षणिक या तकनीकी संस्थान के प्रमुख से प्रमाण पत्र, या
• आवेदक को व्यक्तिगत रूप से ज्ञात केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण पत्र; या
• प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हलफनामा।

2. आवासीय प्रमाण (5 वर्ष से पहले जारी किए गए निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों में से कोई एक): • राशन कार्ड (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा जारी) • मतदाता कार्ड (चुनाव विभाग, हरियाणा द्वारा जारी) • मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम और उसकी फोटो हो (चुनाव विभाग, हरियाणा द्वारा जारी) • यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण के साथ स्व-घोषणा देनी होगी, जिसे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

3. अन्य दस्तावेज:
• आधार कार्ड (वैकल्पिक)
• आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण तथा पासबुक की फोटोकॉपी।
• आवेदक के पास पारिवारिक पहचान पत्र होना चाहिए।

4. वंचित होने के समर्थन में दस्तावेज (वंचित होने के समर्थन में यदि आवश्यक हो तो निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है):
• पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
• कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र
• निराश्रित प्रमाण पत्र

5. आय प्रमाण पत्र

  • भत्ते की दर: ₹1850/- प्रति माह प्रति बच्चा, एक परिवार के दो बच्चों के लिए अधिकतम सीमा के अधीन।

1. हरियाणा का मूल निवासी और हरियाणा राज्य में निवास करने वाला।

2. इक्कीस वर्ष से कम आयु का बच्चा।

3. माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय ₹2,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. निम्नलिखित कारणों से बच्चे माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हो गए हैं:

• मृत्यु का कारण या;

पिछले 2 वर्षों से अपने पिता के घर से लगातार अनुपस्थित रहना, या;

• पिता/माता को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, या;

माता-पिता की शारीरिक/मानसिक अक्षमता।

  • 1. यदि बच्चे के अभिभावक या माता-पिता में से कोई किसी सरकार या किसी स्थानीय/सांविधिक निकाय या किसी सरकार या स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा वित्तपोषित किसी संगठन में कार्यरत है या उससे पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
  • 2. सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित किसी भी सरकारी अधिसूचना में जहां भी “पेंशन” शब्द आता है, उसका तात्पर्य संचित आय से प्राप्त या उपार्जित आय से है, जिसमें योजनाएं भी शामिल हैं:-  • भविष्य निधि, या  • वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों या बीमा सहित किसी भी स्रोत से वार्षिकियां।
  • इस योजना का उद्देश्य क्या है?
  • इन नियमों का उद्देश्य ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो पिताविहीन हैं या जिनके माता-पिता/संरक्षक शारीरिक चोट या गंभीर बीमारी के कारण अक्षम हो गए हैं या मानसिक अस्थिरता का शिकार हो गए हैं या कारावास की सजा सुनाई गई है या उनका पता नहीं चल पा रहा है या किसी अन्य कारण से अक्षम हैं।
  • यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है?
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार
  • यह योजना कब शुरू की गई?
  • यह योजना 06.02.1984 को शुरू की गई थी।
  • योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?
  • वे बच्चे जो माता-पिता की मृत्यु, पिछले 2 वर्षों से पिता के घर से लगातार अनुपस्थित रहने, या पिता/माता को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाए जाने या माता-पिता में से किसी एक की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हैं, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं।
  • क्या सामान्य श्रेणी का आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र हो सकता है?
  • हां, यह योजना सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए है।
  • क्या यह योजना केवल हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए है?
  • हां, आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ क्या है?
  • पात्र लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को ₹1850 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Yojanist

Yojanist

Yojanist

Yojanist

Yojanist

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Centre for Earth Science Studies Internship Scheme
National Centre for Earth Science Studies Internship Scheme
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन द्वारा “National Centre for Earth Science Studies...
Indian Community Welfare Fund
Indian Community Welfare Fund
विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए एक योजना; संकट की स्थिति में उनकी सहायता...
Agnipath Yojana
Agnipath Yojana
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2022 को सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक...
Seva Bhoj Yojna
Seva Bhoj Yojna
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “सेवा भोज योजना” योजना शुरू की गई थी और इसे 1 अगस्त, 2018 से लागू...
National Centre for Communication Security (NCCS) Research Associates Scheme
National Centre for Communication Security (NCCS) Research Associates Scheme
राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र (एनसीसीएस) एमटीसीटीई के हिस्से कॉमसेक योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार...
Prime Minister’s Internship Scheme
Prime Minister’s Internship Scheme
भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” की शुरुआत की गई। इस...
GST Exemption Certificate Scheme
GST Exemption Certificate Scheme
विवरण भारी उद्योग मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग द्वारा "GST Exemption Certificate Scheme" की शुरुआत की...
Supporting Community Radio Movement in India
Supporting Community Radio Movement in India
विवरण सामुदायिक रेडियो स्थानीय प्रसारण का एक रूप है जो समुदाय की ज़रूरतों और हितों पर केंद्रित होता है।...
Pradhan Mantri Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises
Pradhan Mantri Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises
29 जून 2020 को शुरू की गई पीएमएफएमपीई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना...
LLB Internship Programme
LLB Internship Programme
विवरण न्याय विभाग (डीओजे) के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय ने युवा विधि छात्रों के लिए "LLB Internship...
Scroll to Top