
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – Sikkim
“Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme - Sikkim(IGNOAPS)” की शुरुआत 2014 में सिक्किम सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है और लाभार्थी को पात्रता मानदंड के अनुसार ₹ 1500/-, ₹ 2000/- और ₹ 2500/- की मासिक पेंशन मिलेगी।

“Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – Sikkim(IGNOAPS)” की शुरुआत 2014 में सिक्किम सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है और लाभार्थी को पात्रता मानदंड के अनुसार ₹ 1500/-, ₹ 2000/- और ₹ 2500/- की मासिक पेंशन मिलेगी।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – Sikkim शुरुआत 2014 में सिक्किम सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा की गई थी।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 रुपये इसका फीस लगता है और आप संबंधित विभाग से ऑफलाइन फॉर्म भरते है तो किसी भी प्रकार का फीस नहीं लगता है ।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- इस योजना के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- सभी महिला एवं पुरुष जिसकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है ,और वे सिक्किम के स्थानीय निवासी हो ।
- सभी महिला एवं पुरुष जिसकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है ,और वे सिक्किम के स्थानीय निवासी हो ।
- ऑफलाइन
चरण 01: आवेदक को अपने संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और स्थानीय विभाग कार्यालय के बारे में नामित प्राधिकारी से परामर्श करें। आवेदन पत्र प्राप्त करें। - चरण 02: आवेदन पत्र के सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी (स्व-सत्यापित) अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न करें और इसे नामित प्राप्त प्राधिकारी को जमा करें।
- आवेदन के बाद की प्रक्रियाएँ:
- चरण 01: निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर, चयन समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद, सचिव द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
- चरण 02: पेंशन के अनुदान और भुगतान के आदेश की एक प्रति जिला कलेक्टरों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, ग्राम विकास अधिकारी और पंचायतों को भेजी जाएगी जहाँ आवेदक वास्तव में रहता है और आवेदक स्वयं।
चरण 03: पेंशन का वितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर मंजूरी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है। - चरण 04: यदि आवश्यक हो, तो सामाजिक न्याय, अधिकारिता और कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी लाभार्थी के निरंतर अस्तित्व और अन्य प्रासंगिक विवरणों को सत्यापित करने के लिए गांव का दौरा करेंगे।
- चरण 05: पेंशन के प्रत्येक लाभार्थी को हर साल नवंबर के महीने में निर्धारित प्रारूप में “जीवन प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि लाभार्थी की मृत्यु हो गई है या वह सिक्किम राज्य से बाहर चला गया है और पेंशन का भुगतान बिना किसी और सूचना के तुरंत रोक दिया जाएगा।
- ऑनलाइन
- पंजीकरण:
- चरण 01: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://pensionscheme.sikkim.gov.in
चरण 02: “खाता बनाएँ” पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर, अनिवार्य विवरण (उपयोगकर्ता नाम, लिंग, पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड) भरें। कैप्चा कोड भरें और “रजिस्टर” पर क्लिक करें। लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर भेजे जाएँगे। - आवेदन:
- चरण 01: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://pensionscheme.sikkim.gov.in
चरण 02: “अभी आवेदन करें” पर क्लिक करें और लॉग इन करें। - चरण 03: आवेदन पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और उचित फ़ाइल आकार और फ़ाइल प्रकार में आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। आवेदन के सफल जमा होने पर, सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या पावती के रूप में प्रदान की जाएगी। कृपया इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
- आवेदन की स्थिति की जाँच करें:
- स्थिति, जैसे स्वीकृति या अस्वीकृति, यदि कोई हो, आवेदक को एसएमएस के माध्यम से बता दी जाएगी।
- आवश्यक दस्तावेज
- हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की तस्वीरें – 3 नग;
- सिक्किम विषय प्रमाण पत्र / पहचान प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी, जैसा भी मामला हो, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र।
- गरीबी रेखा से नीचे के प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
- जन्म प्रमाण पत्र या चुनावी फोटो पहचान पत्र या कोई अन्य वैध दस्तावेज जिसमें आयु के प्रमाण के रूप में तारीख दर्ज हो।
- आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
- बैंक/डाकघर पासबुक के पहले पृष्ठ की सत्यापित फोटोकॉपी और नवीनतम अपडेट किए गए खाते की फोटोकॉपी।
लाभ
60 वर्ष से 69 वर्ष की आयु के वृद्ध व्यक्ति को ₹1500/- की मासिक पेंशन।
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को ₹2000/- की मासिक पेंशन।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को ₹2500/- की मासिक पेंशन।
लाभार्थी को तब तक पेंशन मिलेगी जब तक वह जीवित है।
- पात्रता
आवेदक सिक्किम राज्य का निवासी होना चाहिए।
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से होना चाहिए।
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए।
आवेदक को केंद्र सरकार/अन्य राज्य सरकारों से वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
आवेदक ने “प्रधानमंत्री जन धन योजना” के तहत बैंक खाता खोला होना चाहिए। - नोट 01: यदि पति और पत्नी दोनों वृद्ध हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के लिए पात्र हैं, तो परिवार के केवल एक सदस्य को पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, ऐसी पेंशन उसके पति/पत्नी को, यदि वह जीवित है तो पासबुक सौंपने पर हस्तांतरित कर दी जाएगी, बशर्ते कि उसकी आयु 60 (साठ) वर्ष या उससे अधिक हो गई हो।
नोट 02: पेंशन के प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में निर्धारित प्रारूप में “जीवन प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि लाभार्थी की मृत्यु हो गई है या वह सिक्किम राज्य से बाहर चला गया है और पेंशन का भुगतान बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल रोक दिया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति जो केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय/सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा वित्तपोषित किसी संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://pensionscheme.sikkim.gov.in/
- इस योजना के तहत मासिक पेंशन कितनी होनी चाहिए?
- लाभार्थी को इस योजना के तहत उनकी पात्रता मानदंड के अनुसार ₹1500/-, ₹2,000/- और ₹2500/- मासिक पेंशन मिलेगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को कब तक मासिक पेंशन मिलेगी?
- लाभार्थी को तब तक पेंशन मिलेगी जब तक वह जीवित है।
- इस योजना के तहत आयु सीमा क्या है?
- आवेदक की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- क्या यह योजना पति और पत्नी दोनों के लिए लागू है?
- यदि पति और पत्नी दोनों वृद्ध हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के लिए पात्र हैं, तो परिवार के केवल एक सदस्य को पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, ऐसी पेंशन उसके पति या पत्नी को, यदि वह जीवित है, पासबुक के समर्पण पर हस्तांतरित कर दी जाएगी, बशर्ते कि वह 60 (साठ) वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका हो।
- क्या यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के लिए लागू है?
- हां, सिक्किम राज्य के बीपीएल परिवार का कोई सदस्य ही इस योजना के तहत पात्र है।
- क्या केंद्र/राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है?
- नहीं, केंद्र/राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य पेंशन पाने वाला कोई व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदन भरने का तरीका क्या है?
- आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन भर सकता है।
- मैं इस योजना के तहत कैसे पंजीकरण कर सकता हूं?
- कृपया ऑनलाइन पोर्टल लिंक: https://pensionscheme.sikkim.gov.in पर जाएं और पंजीकरण पृष्ठ पर पहुंचने के लिए “खाता बनाएं” बटन का उपयोग करें। पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करें और पंजीकरण करने के लिए “पंजीकरण” बटन पर क्लिक करें और फिर लॉगिन करें।
- इस योजना के तहत पेंशन कैसे वितरित की जाएगी?
- पेंशन का वितरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर मंजूरी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।
- क्या मुझे हर साल “जीवन प्रमाण पत्र” जमा करना होगा?
- हां, पेंशन के प्रत्येक लाभार्थी को हर साल नवंबर के महीने में निर्धारित प्रारूप में “जीवन प्रमाण पत्र” जमा करना चाहिए, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि लाभार्थी की मृत्यु हो गई है या वह सिक्किम राज्य से बाहर चला गया है और पेंशन का भुगतान बिना किसी और सूचना के तुरंत रोक दिया जाएगा।
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