
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme- Chhattisgarh
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme- Chhattisgarh सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है।

- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme- Chhattisgarh सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme- Chhattisgarh आवेदक विधवा होना चाहिए। विधवा की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme सभी विधवा महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य मे निवास करती हो आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme सभी विधवा महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य मे निवास करती हो आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: ईडिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ पोर्टल पर जाएँ।
चरण 2: “नागरिक लॉगिन” पर क्लिक करें।
चरण 3: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “नया पंजीकरण” चुनें।
चरण 4: अपना पंजीकरण विवरण दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
चरण 5: आपका पंजीकरण सारांश प्रदर्शित किया जाएगा, और आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अपना पासवर्ड प्राप्त होगा। - आवेदन प्रक्रिया:
चरण 1: ईडिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ पोर्टल पर जाएँ।
चरण 2: ‘लॉगिन’ या “नागरिक लॉगिन” पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें, और फिर ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।
चरण 4: लॉग इन करने के बाद, “मेरी सेवा” पर क्लिक करें और आवेदन करने के लिए योजना खोजें।
चरण 5: ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें और सभी आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण
- छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी, सरपंच या पार्षद द्वारा जारी)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण (डॉक्टर का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, प्रशासक, सरपंच या महापौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आदि)
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड/संबंधित दस्तावेजपता प्रमाण
- बैंक पासबुक/डाकघर खाता पासबुकआवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
- indira Gandhi National Widow Pension Scheme इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹500/- (केंद्रीय अंशदान- ₹300/-, राज्य अंशदान- ₹200/-) की मासिक पेंशन मिलेगी।
- 1. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- 2. आवेदक विधवा होनी चाहिए।
- 3. विधवा की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 4. विधवा का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में शामिल होना चाहिए।
- 5. विधवा को किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य सरकार की पेंशन योजना से पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme इस योजन का लाभ सिर्फ महिला को मिलेगा जिसकी पति की मृत्यू हो चुकी है । वे ही इस योजना के लाभार्थी होंगे ।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do#login
https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/newCitizenLogin.do?OWASP_CSRFTOKEN=BOYM-WK4L-T673-3EN7-TQUM-8UCU-34PN-LFXD
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme इस योजना के क्या लाभ हैं?
- पात्र लाभार्थियों को ₹500/- की मासिक पेंशन मिलती है।
- इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के लिए पात्र है?
- आवेदक 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाएँ होनी चाहिए,
- छत्तीसगढ़ की मूल निवासी,
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली,
- तथा केंद्र या राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन लाभ प्राप्त न करने वाली
- क्या 79 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएँ इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
- नहीं, यह योजना केवल 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं के लिए उपलब्ध है।
- मैं ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
- ग्रामीण क्षेत्रों में, आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- मैं ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आवेदन कैसे जमा करूँ?
- आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत में जमा करें। एक पावती रसीद प्रदान की जाएगी।
- ग्राम पंचायत फिर 07 दिनों के भीतर आवेदन की समीक्षा करेगी और उसे जिला पंचायत को अग्रेषित करेगी।
- मैं शहरी क्षेत्रों में आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
- शहरी क्षेत्रों में, आवेदन पत्र संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायत राज संस्था के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- शहरी क्षेत्रों में मैं अपना आवेदन कैसे जमा करूँ?
- आवेदन पत्र भरकर संबंधित कार्यालय (नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत) में जमा करें।
- आपको कार्यालय से पावती रसीद मिलेगी।
- यदि मुद्रित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, तो क्या मैं अपना आवेदन सादे कागज पर जमा कर सकता हूँ?
- हाँ, यदि मुद्रित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप अपना आवेदन सादे कागज पर जमा कर सकते हैं।
- मैं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
- पात्र आवेदक ईडिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do#login यदि मैं अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ,
- तो क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
- नहीं, पात्र होने के लिए आपको किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की पेंशन योजना से पेंशन लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए।
- पेंशन कितनी बार वितरित की जाती है?
- पेंशन मासिक वितरित की जाती है।
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