Medhavi Chhatr/Chhatra Shiksha Protsahan Yojana
Medhavi ChhatrChhatra Shiksha Protsahan Yojana छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा संचालित की गई है। इसका लाभ 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ चुनिंदा कोर्स में अध्ययनरत आवेदकों को मिलेगा।

- Medhavi ChhatrChhatra Shiksha Protsahan Yojana छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा संचालित की गई है। इसका लाभ 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ चुनिंदा कोर्स में अध्ययनरत आवेदकों को मिलेगा।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- 06/01/2012 को इस योजना का शुरुआत किया गया है
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- Medhavi ChhatrChhatra Shiksha Protsahan Yojana आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। परिवार से पहले दो बच्चे पुत्र एवं पुत्री जो किसी स्कूल या कॉलेज मे अध्ययनरत हो ।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- Medhavi ChhatrChhatra Shiksha Protsahan Yojana इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाएंगे। लाभार्थी पंजीकरण के 90 दिनों के बाद इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- Medhavi ChhatrChhatra Shiksha Protsahan Yojana इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाएंगे। लाभार्थी पंजीकरण के 90 दिनों के बाद इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक किसी भी सीएससी केंद्र या श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक विवरण भरें
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र (संरक्षक)।
- आधार कार्ड। बैंक खाते का विवरण।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- पिछले वर्ष की कक्षा में छात्र की मार्कशीट।
- वर्तमान सत्र में अध्ययनरत होने का प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- Medhavi ChhatrChhatra Shiksha Protsahan Yojana कक्षावार विवरणवार्षिक प्रोत्साहन राशि (छात्रों के लिए)वार्षिक प्रोत्साहन राशि (छात्राओं के लिए)कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए₹ 5,000/-₹ 5,500/-
- सभी स्नातक पाठ्यक्रम₹ 7,500/-₹ 7,500/-
- सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम₹ 10,000/-₹ 10,500/
- सभी व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर शिक्षा₹ 12,000/-₹ 12,500/-
- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। कक्षा 10वीं और 12वीं की राज्य स्तरीय परीक्षा में मेरिट के शीर्ष दस में आने वाले लड़के और लड़कियों के लिए₹ 1,00,00/-₹ 1,00,000/-सरकारी आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, डेंटल और नर्सिंग।
- महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए (यह सुविधा अशासकीय संस्थाओं में उपरोक्त विधाओं में प्रवेश लेने वाले हितग्राहियों के बच्चों को भी शासकीय संस्था में लागू दर पर उपलब्ध कराई जाएगी)प्रत्येक शैक्षणिक सत्र का प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास आवास एवं भोजन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा की जाएगी तथा प्रतिवर्ष कॉपी-किताबों एवं लेखन सामग्री के लिए मण्डल द्वारा 2000 रूपये पृथक से भुगतान किया जाएगा।
- Medhavi ChhatrChhatra Shiksha Protsahan Yojana प्रत्येक शैक्षणिक सत्र का प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास आवास एवं भोजन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा की जाएगी तथा प्रतिवर्ष कॉपी-किताबों एवं लेखन सामग्री के लिए मण्डल द्वारा 2000 रूपये पृथक से भुगतान किया जाएगा।
- Medhavi ChhatrChhatra Shiksha Protsahan Yojana आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। परिवार के पहले दो बच्चे फैक्ट्री वर्कर पंजीकृत होने चाहिए। 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। पंजीयन के 90 दिन बाद हितग्राही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाएंगे।
- लाभार्थी पंजीकरण के 90 दिनों के बाद इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के पुत्र एवं पुत्री जो पढाई नई क्र रहे है उनको इस योजन का लाभ नहीं मिलेगा ।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://shramevjayate.cg.gov.in/
- यह योजना क्या है?
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए “मेधावी छात्र/छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना” शुरू की है।
- योजना के क्या लाभ हैं?
- वित्तीय सहायता
- पात्रता मानदंड क्या है?
- योजना का लाभ राज्य के पंजीकृत कारखाना श्रमिकों के पहले दो बच्चों को दिया जाएगा।
- पंजीकृत श्रमिकों के पहले दो बच्चों में से जो बच्चे 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- लाभार्थी पंजीकरण के 90 दिनों के बाद इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक कितने बच्चों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है?
- केवल 2 बच्चों तक।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पिछली कक्षा में अंकों की पात्रता मानदंड क्या है?
- जिन बच्चों के 75 प्रतिशत से अधिक अंक होंगे, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- किस कक्षा/पाठ्यक्रम के लिए छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी?
- छात्रों को कक्षा 1 से 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और कुछ चयनित पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति मिलेगी।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र (संरक्षक)।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाता विवरण।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- पिछले वर्ष की कक्षा में छात्र की मार्कशीट।
- वर्तमान सत्र में अध्ययन करने का प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- क्या छात्र को हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी?
- नहीं, राशि सालाना एकमुश्त देय होगी।
- क्या कामकाजी व्यक्ति भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, यह छात्रवृत्ति केवल छात्रों के लिए है।
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