Mukhyamantri Asangathit Karmakar Cycle Sahayata Yojana

Mukhyamantri Asangathit Karmakar Cycle Sahayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 28 अप्रैल 2012 को "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मचारी आर्थिक सहायता योजना" की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को एक साइकिल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
Mukhyamantri Asangathit Karmakar Cycle Sahayata Yojana

Mukhyamantri Asangathit Karmakar Cycle Sahayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 28 अप्रैल 2012 को “मुख्यमंत्री असंगठित कर्मचारी आर्थिक सहायता योजना” की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को एक साइकिल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

Mukhyamantri Asangathit Karmakar Cycle Sahayata Yojana छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 28 अप्रैल 2012 को “मुख्यमंत्री असंगठित कर्मचारी आर्थिक सहायता योजना” की शुरुआत की।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
  • और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • आवेदक असंगठित महिला श्रमिक होनी चाहिए। जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए

  • आवेदक असंगठित महिला श्रमिक होनी चाहिए। जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए
      1. अपंजीकृत आवेदक:
        सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
      2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
      3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
      4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
      5. ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें। सबमिट करें।
      6. पहले से पंजीकृत आवेदक:
      7. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
      8. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
      9. निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “योजना”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
      10. अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
      11. योजना का नाम चुनें।
      12. आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें।
      13. सबमिट करें।
    • आधार कार्ड.
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
    • बैंक खाता विवरण.
    • पंजीकरण कार्ड.
  • पंजीकृत महिल आवेदक को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क साइकिल नहीं दिए जाने पर योजना राशि दिया जाएगा ।
  • आवेदक असंगठित महिला श्रमिक होनी चाहिए।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक को उसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए।
  • आवेदक को बोर्ड द्वारा क्रियान्वित सिलाई मशीन सहायता योजना या किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन प्राप्त नहीं हुई होनी चाहिए।
  • यह योजना क्या है?
  • छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2012 को असंगठित कामगारों के लिए “मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सहायता योजना” शुरू की थी।
  • इस योजना का उद्देश्य क्या है?
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित महिला कामगारों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
  • इसके क्या लाभ हैं?
  • निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
  • छत्तीसगढ़ राज्य की सभी पंजीकृत महिला असंगठित कामगार।
  • इस योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • क्या सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत सिलाई मशीन प्राप्त करने वाला आवेदक इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र है?
  • नहीं
    इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
  • आवेदक को “छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के तहत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
  • 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
  • 4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
  • 5. ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
  • योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  • 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें
  •  4. आवेदन पत्र भरें।
  • 5. सबमिट करें।
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
  • यूआरएल : https://shramevjayate.cg.gov.in

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