Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana

सांप्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 2017 से ‘Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana ’ शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न समुदायों एवं धर्मों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाते हैं। योजना का एक अन्य उद्देश्य विवाह समारोहों में अवांछितता एवं फिजूलखर्ची को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी समुदायों के ऐसे परिवार जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 2,00,000/- है, को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वधु के बैंक खाते में गृहस्थी की स्थापना हेतु रू. 35,000/- की धनराशि जमा करायी जाती है तथा रू. 10,000/- में से दम्पति को विवाह हेतु आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति विवाह रू. 6000/- व्यय हेतु प्रावधानित है। इस प्रकार प्रति विवाह हेतु कुल रू. 51,000/- धनराशि प्रावधानित है। न्यूनतम 10 जोड़ों का पंजीयन एवं विवाह, नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका) में सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है। समिति, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 2017 को शुरु किया ।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
इस योजना को आप ऑफ लाइन भरते है तो कोई भी शुल्क नहीं लगेगा और ऑन लाइन भरने पर 50 रुपये से 100 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा ।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
जिसकी उम्र 18 से 21 वर्ष है वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते है ।
जिसकी उम्र 18 से 21 वर्ष है वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते है ।
ऑनलाइन
आवेदन प्रक्रिया
आवेदकों को यूपी सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
यहां से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
अब आपको सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी।
सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अपने फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
अब आपको यह भरा हुआ फॉर्म नजदीकी ग्राम पंचायत/नगर निगम, नगर पालिका, जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
इस तरह से आपको शादी होने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
दुल्हन और दूल्हे (जोड़े) की फोटोयुगल
(दुल्हन और दूल्हे) का आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
दुल्हन और दूल्हे (जोड़े) का जन्म प्रमाण पत्र
नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक
पता का प्रमाण
आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी) / जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)
इस योजना के अंतर्गत गृहस्थी की स्थापना के लिए 35,000/- रुपए की राशि वधू के बैंक खाते में जमा की जाती है तथा 10,000/- रुपए से दम्पति को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि प्रदान किए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त प्रति विवाह 6000/- रुपए व्यय के लिए प्रावधानित है। इस प्रकार प्रति विवाह कुल 51,000/- रुपए की राशि प्रावधानित है।
आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
सभी स्रोतों से परिवार की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है।
पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
इस सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का भाग लेना आवश्यक है।
जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तथा सभी स्रोतों से परिवार की आय 3 ,00,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो तो वे इस योजना के पात्र नहीं है
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
क्या समुदायों के संबंध में कोई प्रतिबंध है?
नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। दुल्हन किसी भी समुदाय से हो सकती है।
इसके क्या लाभ हैं?
इस योजना के तहत, दुल्हन के बैंक खाते में गृहस्थी की स्थापना के लिए 35,000/- रुपये की राशि जमा की जाती है और 10,000/- रुपये से जोड़े को शादी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि कपड़े, गहने, बर्तन आदि प्रदान किए जाते हैं।
इसके अलावा, प्रति विवाह 6000/- रुपये खर्च करने का प्रावधान है।
इस प्रकार प्रति विवाह 51,000/- रुपये की कुल राशि का प्रावधान है
क्या अन्य राज्य के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी।
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए?
आपके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक साइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाएं और रजिस्टर करके आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
1. वर-वधू (युगल) की फोटो।
2. दंपत्ति (वर-वधू) का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड।
3. वर-वधू (युगल) का जन्म प्रमाण पत्र।
4. नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक।
5. पते का प्रमाण पत्र।
6. आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र।
7. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी)/जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
1. वर-वधू (युगल) की फोटो।
2. दंपत्ति (वर-वधू) का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड।
3. वर-वधू (जोड़े) का जन्म प्रमाण पत्र।
4. नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक।
5. पते का प्रमाण पत्र।
6. आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र।
7. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी) / जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)।
पात्रता मानदंड क्या हैं?
1. आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. सभी स्रोतों से परिवार की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
3. यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है।
4. पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
5. इस सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का भाग लेना आवश्यक है।
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