
Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana
2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा "Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana" शुरू की गई। इससे वृद्ध लोगों को लाभ मिलेगा। वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह कार्यक्रम न केवल वित्तीय चिंताओं के बोझ को कम करता है, बल्कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने में वरिष्ठ नागरिकों के आजीवन योगदान का भी सम्मान करता है। यह उनकी बुद्धिमत्ता, अनुभव और लचीलेपन को पहचानता है, समाज में उनके सही स्थान की पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने सुनहरे वर्षों को गरिमा और सम्मान के साथ जी सकें।

2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा “Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana” शुरू की गई। इससे वृद्ध लोगों को लाभ मिलेगा। वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह कार्यक्रम न केवल वित्तीय चिंताओं के बोझ को कम करता है, बल्कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने में वरिष्ठ नागरिकों के आजीवन योगदान का भी सम्मान करता है। यह उनकी बुद्धिमत्ता, अनुभव और लचीलेपन को पहचानता है, समाज में उनके सही स्थान की पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने सुनहरे वर्षों को गरिमा और सम्मान के साथ जी सकें।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा “Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana” शुरू की गई।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana को ऑनलाइन करने पर 50 से 100 रुपये तक इसका फीस लगता है
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- जिनकी उम्र 55 से 60 वर्ष हो गया है वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते है ।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक एवं पुरुष जिनकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक है।वे इस योजना के पात्र है
- महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक एवं पुरुष जिनकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक है।वे इस योजना के पात्र है
- ऑनलाइन
पंजीकरण
चरण-1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
चरण-2: “पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-3: फिर आपको SSO पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ निम्नलिखित विकल्पों के साथ दिखाई देगा।
नागरिक
चरण-4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या Google में से किसी एक विकल्प को चुनें।
जन आधार: जन आधार संख्या दर्ज करें, ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें,
अपना नाम, परिवार के मुखिया का नाम और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें और
‘ओटीपी भेजें’ बटन पर क्लिक करें। ‘ओटीपी’ दर्ज करें और
पंजीकरण पूरा करने के लिए ‘ओटीपी सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करें।
Google: जीमेल आईडी दर्ज करें, ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें,
पासवर्ड दर्ज करें।
स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा, अब नए एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
SSO आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएं।
मोबाइल नंबर दर्ज करें, पंजीकरण पर क्लिक करें। - आवेदन करें
चरण-1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
चरण-2: लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा।
चरण-3: “IFMS-RAJSSP” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-4: “IFMS-RAJSSP” में, “आवेदन प्रविष्टि अनुरोध” पर क्लिक करें।
चरण-5: “भामाशाह परिवार आईडी” दर्ज करें और खोजें।
चरण-6: व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।
चरण-7: आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें।
चरण-8: आवश्यक विवरण प्रदान करें।
– पेंशनभोगी विवरण।
– बैंक विवरण।
– विकलांगता विवरण।
– सत्यापन विवरण।
– दस्तावेज अपलोड करें।
चरण-9: सबमिट करें।
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए शुल्क 33/- रुपये है। शुल्क का भुगतान ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।
- आधार कार्ड की कॉपी
- जन आधार/भामाशाह कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी (खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पेंशन राशि : ₹1,000/- प्रति माह
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में निवास करता हो।महिला आवेदक की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पुरुष आवेदक की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पत्नी/पति की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000/- से कम होनी चाहिए।बीपीएल/अंत्योदय/आस्था कार्ड धारक परिवारों/सहरिया/कथौरी, खैरवा जातियों के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट दी गई है।
- ये योजना केवल राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है और वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते है
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://sso.rajasthan.gov.in/signin
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने “Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana” कार्यक्रम शुरू किया है, जो एक सामाजिक कल्याण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना है।
- इस योजना के तहत कितने वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं?
- ₹1,000/- की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- राजस्थान राज्य का मूल निवासी जो पात्रता मानदंड को पूरा करता हो।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है?
- महिला की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक तथा पुरुष की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- क्या अन्य राज्य के व्यक्ति भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- केवल राजस्थान राज्य का मूल निवासी।
- आवेदक की वित्तीय पात्रता क्या है?
- सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹48,000/- से कम होनी चाहिए।
- क्या कोई आवेदन शुल्क है?
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए फीस 33 रुपये है। फीस का भुगतान ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।
डीबीटी क्या है - डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यह सरकारों द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता या सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रणाली है।
- आईएफएससी कोड क्या है?
- आईएफएससी कोड भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाली एक विशिष्ट बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है।
- भामाशाह कार्ड क्या है?
- इस योजना द्वारा प्रदान किया गया भामाशाह कार्ड गृहिणी के नाम से बैंक खाते से जुड़ा होता है। यह कार्ड महिलाओं को बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग फ़ंक्शन के साथ-साथ कई तरह के नकद लाभ भी प्रदान करता है जो सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।
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