Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna

“Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna” बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है।
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है |
इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र हैं।
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक को सरकारी सेवा, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- चरण 01: योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्र आवेदक राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं: सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट (SSPMIS)
- चरण 02: होम पेज पर, ‘MVPY के लिए पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद, आवेदक के आधार सत्यापन के लिए एक सत्यापन विंडो पेज खुलेगा।
- चरण 03: सभी अनिवार्य विवरण भरें और ‘आधार मान्य करें’ पर क्लिक करें। आधार के सत्यापन के बाद, MVPY पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
- चरण 04: आवेदकों को MVPY पंजीकरण फॉर्म पर व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण, पता विवरण आदि जैसे विवरण भरने होंगे।
- चरण 05: MVPY पंजीकरण फॉर्म भरने और जमा करने पर, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- ईपीआईसी कार्ड
- आधार कार्ड
- डीबीटी के लिए सहमति के साथ बैंक खाता विवरण अनिवार्य है
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- निवास का प्रमाण
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
- 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ₹400/- की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹500/- की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
नोट: पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धति का उपयोग करके सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को सरकारी सेवा, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है?
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत पेंशन के लिए कौन पात्र है?
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं।
- इस योजना के तहत क्या लाभ दिए जाते हैं?
- 1. 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ₹400/- की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- 2. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹500/- की मासिक पेंशन मिलेगी।
- पेंशन राशि कैसे वितरित की जाती है?
- पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पद्धति का उपयोग करके सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- पेंशन कितनी बार वितरित की जाती है?
- पेंशन मासिक आधार पर वितरित की जाती है।
- क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं।
- क्या अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध है?
- हाँ, इस योजना के पात्र होने के लिए आवेदकों को किसी अन्य स्रोत से सरकारी सेवा, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन से कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
- क्या बिहार के गैर-निवासी इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, यह योजना बिहार के स्थायी निवासियों के लिए बनाई गई है। गैर-निवासी पात्र नहीं हो सकते हैं।
- मैं इस योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
- आधिकारिक SSPMIS बिहार वेबसाइट पर जाएँ: https://www.sspmis.bihar.gov.in/HomePage
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