Nari Niketans

Nari Niketans

Nari Niketans  की स्थापना 1976 में समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा की गई थी, जहाँ परित्यक्त/बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को प्रवेश दिया जाता है, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। जम्मू और कश्मीर में सात नारी निकेतन हैं, यानी जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, राजौरी और पुंछ में दो नारी निकेतन, जिनकी कुल क्षमता 280 है। जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता/उनकी शादी नहीं हो जाती/रोज़गार और स्वरोज़गार के लिए किसी योजना के तहत उन्हें कवर नहीं किया जाता, तब तक उन्हें संस्थान में रहना होगा। लाभार्थी को आवेदन जमा करने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क करना होगा। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है, और केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • Nari Niketans की स्थापना 1976 में समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा किया गया था ।
  • Nari Niketans योजना मे फॉर्म भरने मे किसी भी प्रकार का फीस नहीं लगता है । संबंधित आधिकारी के पास फॉर्म मे पूरा विवरण भर के जमा करना होता है ।
  • Nari Niketans में प्रवेश के लिए कोई विशेष उम्र सीमा नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को बालिका गृह में भेजा जाता है. 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नारी निकेतन में रखा जाता है. माताओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए भी आवास की व्यवस्था की जाती है, लेकिन लड़कों को 8 वर्ष की आयु के बाद बाल आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाता है
  • केवल महिलाये एवं बच्चे  जो आर्थिक रुप से कमजोर है ।
  • ऑफ़लाइन
    चरण 1: जिला समाज कल्याण कार्यालय जाएँ, और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करें।
    चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर (हस्ताक्षरित) चिपकाएँ, और सभी (स्व-सत्यापित) अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करें।
    चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेज़ों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी को जमा करें।
    चरण 4: जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की रसीद/पावती प्राप्त करें।
  • आवेदन के बाद की प्रक्रियाएँ:
    चरण 1: आवेदक द्वारा विधिवत पूर्ण किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, DSWO सूची को समेकित करेगा और इसे जिला स्तरीय स्वीकृति समिति को अग्रेषित करेगा।
    चरण 2: अधीक्षक संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी और जम्मू के समाज कल्याण निदेशालय के प्रशासन के उप निदेशक की स्वीकृति से किसी भी कैदी को प्रवेश/मुक्त करेगा।
  • आवेदन की स्थिति की जाँच करें:
    योजना की आवेदन स्थिति के बारे में जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क किया जा सकता है।
  • 3 पासपोर्ट आकार की तस्वीर (हस्ताक्षरित)।
  • जम्मू और कश्मीर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र।
  • पहचान का प्रमाण।
  • आधार कार्ड।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विधवा है)।
  • स्वयं या अभिभावक के बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, IFSC, आदि)।
  • जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।
  • बच्चे की उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र) (माताओं के साथ आने वाले बच्चों के मामले में)।
  • इन संस्थानों में रहने वाले बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाती है।
  • भोजन, आश्रय के अलावा बिस्तर और कपड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • स्कूल जाने वाली निराश्रित लड़कियों के लिए अन्य सुविधाओं के अलावा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
  • माताओं के साथ आने वाले बच्चों को इस शर्त के अधीन प्रवेश दिया जाएगा कि 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़कों को बाल आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
  • जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता/उनकी शादी नहीं हो जाती/उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए किसी भी योजना के तहत कवर नहीं किया जाता, तब तक वे संस्थान में रहेंगे।
  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक जम्मू और कश्मीर राज्य का अधिवासी / स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक महिला होनी चाहिए। आवेदक परित्यक्त / निराश्रित / विधवा होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होना चाहिए।
  • माताओं के साथ आने वाले बच्चे भी इस शर्त के अधीन प्रवेश के हकदार होंगे कि 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़के बच्चों को बाल आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
  • ये योजना केवल जम्मू एवं कश्मीर की महिलाओ  के लिये है ।

http://jksocialwelfare.nic.in/

  • नारी निकेतन के अधिकारियों के संपर्क विवरण (नाम और मोबाइल नंबर) कहाँ मिल सकते हैं?
  • नारी निकेतन के अधिकारियों के जिलेवार संपर्क विवरण (नाम और मोबाइल नंबर) यहाँ देखे जा सकते हैं –
    https://jksocialwelfare.nic.in/welfareIns/NariNiketans.pdf
  • किस वर्ष “नारी निकेतन” की स्थापना की गई थी?
  • “नारी निकेतन” की स्थापना वर्ष 1976 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में की गई थी।
  • नारी निकेतन में कौन रह सकता है?
  • परित्यक्त/बेसहारा महिलाएँ/विधवाएँ जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, उन्हें नारी निकेतन में प्रवेश दिया जाता है।
  • जम्मू और कश्मीर में कितने नारी निकेतन हैं?
  • जम्मू और कश्मीर में सात नारी निकेतन हैं, यानी जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, राजौरी और पुंछ में दो नारी निकेतन हैं।
  • जम्मू और कश्मीर में सभी नारी निकेतनों की कुल क्षमता कितनी है?
  • जम्मू और कश्मीर में सभी नारी निकेतनों की कुल क्षमता 280 है।
  • जम्मू और कश्मीर में एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है, जिसमें दो नारी निकेतन हैं?
  • जम्मू और कश्मीर में पुंछ एकमात्र ऐसा जिला है, जिसमें दो नारी निकेतन हैं।
  • एक कैदी कितने समय तक संस्था में रह सकता है?
  • जब तक उसका पुनर्वास नहीं हो जाता/उसकी शादी नहीं हो जाती/उसे रोजगार और स्वरोजगार के लिए किसी योजना के तहत कवर नहीं किया जाता, तब तक उसे संस्था में रहना होगा।
  • स्कूल जाने वाली निराश्रित लड़कियों को क्या अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं?
  • स्कूल जाने वाली निराश्रित लड़कियों को अन्य सुविधाओं के अलावा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
  • क्या माताओं के साथ आने वाले बच्चे भी प्रवेश के हकदार हैं?
  • माताओं के साथ आने वाले बच्चे इस शर्त के अधीन प्रवेश के हकदार होंगे कि 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़कों को बाल आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
  • कैदियों को क्या बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं?
  • संस्थानों में कैदियों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाती है। भोजन, आश्रय के अलावा बिस्तर और कपड़े भी प्रदान किए जाते हैं।
  • लाभार्थी को आवेदन जमा करने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए?
  • लाभार्थी को आवेदन जमा करने के लिए संबंधित डीएसडब्ल्यूओ से संपर्क करना चाहिए।
  • क्या वृद्ध महिलाएँ भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
  • आवेदक की आयु के संबंध में कोई मानदंड नहीं हैं। इसलिए वृद्ध महिलाएँ इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • क्या स्थायी रोजगार वाली महिलाएँ पात्र हो सकती हैं?
  • नहीं, पात्र होने के लिए आवेदक के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होना चाहिए।
  • किस मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आवश्यक है?
  • यदि आवेदक विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आवश्यक है।
  • DSWO का पूर्ण रूप क्या है?
    DSWO का पूर्ण रूप “जिला समाज कल्याण अधिकारी” है।
  • क्या जम्मू और कश्मीर राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है?
  • हाँ, जम्मू और कश्मीर राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।
  • क्या मैं इस योजना के लिए फिर से आवेदन कर सकता हूँ यदि मैं पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहा हूँ?
  • नहीं, यदि आप पहले से ही इसके लाभों का लाभ उठा चुके हैं तो आप इस योजना के लिए फिर से आवेदन नहीं कर सकते।
  • क्या यह राज्य द्वारा वित्तपोषित या केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना है?
  • यह 100% राज्य द्वारा वित्तपोषित योजना है।
  • क्या कोई आवेदन शुल्क है?
  • नहीं, पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
  • क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
  • नहीं, योजना के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।
  • मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन पत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?
  • अनिवार्य फ़ील्ड के अंत में एक तारांकन (*) चिह्न है।
  • क्या पड़ोसी राज्यों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
  • नहीं, केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी ही आवेदन करने के पात्र हैं।
  • मैं योजना दिशानिर्देशों का लिंक कहां पा सकता हूं?
  • योजना दिशानिर्देश इस लिंक पर पाए जा सकते हैं – https://jkdswdj.jk.gov.in/welfareSchemes/NARI%20NIKETANS.pdf
  • जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट का लिंक क्या है?
  • https://jksocialwelfare.nic.in/
  • मैं आवेदन पत्र का प्रारूप कहां पा सकता हूं? क्या यह ऑनलाइन उपलब्ध है?
  • आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की हार्ड कॉपी मांगनी होगी।
  • कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?
  • इस योजना का प्रबंधन जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
  • क्या आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करना अनिवार्य है?
  • हां, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्व-सत्यापित होने चाहिए।

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