Nirmaan Shramik Mrtyu Evan Divyaang Sahaayata Yojana

Nirmaan Shramik Mrtyu Evan Divyaang Sahaayata Yojana का आरंभ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सन्  2020 में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए किया गया । इस योजना से निर्माण श्रमिक की मृत्यु या विकलांगता के बाद परिवार को वित्तीय लाभ मिल सकेगा।
Nirmaan Shramik Mrtyu Evan Divyaang Sahaayata Yojana
  • Nirmaan Shramik Mrtyu Evan Divyaang Sahaayata Yojana का आरंभ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सन्  2020 में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए किया गया । इस योजना से निर्माण श्रमिक की मृत्यु या विकलांगता के बाद परिवार को वित्तीय लाभ मिल सकेगा।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • सन् 2020 मे इस योजना को शुरुआत हुई ।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
  • और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है |
  • 18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो इस योजना के सभी मापदंड को पूरा करते है ।

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो इस योजना के सभी मापदंड को पूरा करते है ।
  • आवेदन प्रक्रिया
  1. चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. चरण-2. बिल्डिंग और अन्य निर्माण के तहत अभी आवेदन करें पर क्लिक करें।
  3. चरण-3. अब आवेदक को नीचे दी गई जानकारी देनी होगी।
    जिला,नया पंजीकरण नंबर।और विवरण जांचें पर क्लिक करें
  4. चरण-4. अब यहां योजना का नाम चुनें।
  5. चरण-5. ऑनलाइन फॉर्म भरें।
  6. चरण-6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
    श्रमिक पंजीकरण कार्ड।बेटी का आधार कार्ड।बेटी की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।आयु प्रमाण पत्र।कक्षा 10वीं की मार्कशीट।
  7. चरण-7. सबमिट पर क्लिक करें।
  8. चरण-8. आवेदन संख्या नोट करें।
  • आवेदन की स्थिति का पता लगाएं
  1. चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. चरण-2. असंगठित वर्डर बोर्ड विकल्प के तहत “आवेदन की स्थिति जांचें” पर क्लिक करें।
  3. चरण-3. योजना का नाम चुनें।
  4. चरण-4. आवेदन संख्या दर्ज करें।
  5. चरण-5. खोज पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण प्रमाण पत्र,
  • आधार कार्ड,
  • बैंक पासबुक,
  • नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड,
  • पता प्रमाण,
  • मोबाइल नंबर,
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • और स्थायी विकलांगता के मामले में, डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • परिस्थिति                                                              वित्तीय सहायता
  • सामान्य मृत्यु पर                                                      ₹ 1,00,000/-
  • कार्य स्थल पर मृत्यु                                                  ₹ 5,00,000/-
  • कार्य स्थल पर स्थायी विकलांगता                             ₹ 2,50,000/-
  • 18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
  • निर्माण श्रमिक को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आत्महत्या या मादक पदार्थों, पदार्थों के सेवन या किसी अपराध के कारण हुई मृत्यु या कानून का उल्लंघन कर जानबूझकर की गई शारीरिक हिंसा से हुई मृत्यु तथा दंगों के कारण हुई मृत्यु पर सहायता राशि प्रदान नहीं की जाती थी।
  • योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर दिया जाएगा, परिवार के सदस्य की मृत्यु पर नहीं।
  • बोर्ड द्वारा संचालित सिलिकोसिस से ग्रसित निर्माण श्रमिकों हेतु वित्तीय सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए पृथक से योजना संचालित है।
  • जिन लाभार्थीयों की उम्र  18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक होंगी तथा  निर्माण श्रमिक के रूप मे पंजीकृत नहीं होंगे केवल वे ही आवेदक Nirmaan Shramik Mrtyu Evan Divyaang Sahaayata Yojana के लिए  अपवाद होंगे।
  • योजना क्या है?
    • छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए “निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना” शुरू की है।
  • इसके क्या लाभ हैं?
    • वित्तीय सहायता
  • क्या एक ही लाभार्थी को दो बार लाभ मिल सकता है?
    • नहीं।
  • किसको लाभ मिलेगा?
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
  • लाभ पाने के लिए पात्र आयु क्या है?
    • 18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
  • सामान्य मृत्यु के तहत क्या लाभ है?
    • ₹ 1,00,000/-
  • कार्य स्थल पर मृत्यु के तहत क्या लाभ है?
    • ₹ 5,00,000/-
  • योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
    1. आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    2. भवन एवं अन्य निर्माण के अंतर्गत अभी आवेदन करें पर क्लिक करें।
    3. अब आवेदक को कुछ विवरण प्रदान करने होंगे।
    4. अब यहाँ योजना का नाम चुनें।
    5. ऑनलाइन फॉर्म भरें।
    6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
    7. सबमिट पर क्लिक करें।
  • कौन से दस्तावेज़ ज़रूरीहैं
    1. पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड और पता प्रमाण, मोबाइल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र और स्थायी विकलांगता के मामले में, डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

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