Odisha State Treatment Fund

ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने "Odisha State Treatment Fund" नामक एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले विकारों और बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों को उनकी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस निधि का प्रबंधन एक स्वायत्त सोसायटी द्वारा किया जाता है जिसे "ओडिशा राज्य उपचार निधि सोसायटी" के नाम से जाना जाता है। सोसायटी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
Odisha State Treatment Fund

ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने “Odisha State Treatment Fund” नामक एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले विकारों और बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों को उनकी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस निधि का प्रबंधन एक स्वायत्त सोसायटी द्वारा किया जाता है जिसे “ओडिशा राज्य उपचार निधि सोसायटी” के नाम से जाना जाता है। सोसायटी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। वित्तीय सहायता उन चिकित्सा संस्थानों को जारी की जाएगी जिनमें रोगियों को उपचार दिया गया है/दिया जा रहा है। पात्र रोगियों को विस्तृत दिशा-निर्देशों में अनुलग्नक-डी में उल्लिखित विशिष्ट जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों के उपचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

Odisha State Treatment Fund का शुरुवात 1860मे हुआ है

यदि आपको इंटरनेट का सही से इस्तेमाल करना आता हो और यदि आपके पास मोबाईल, कंप्युटर, लैपटॉप अथवा टैबलेट हो तो आप सुभद्रा योजना को आधिकारिक वेबसाईट से या अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र से फॉर्म लेकर आवेदन कर सकते है | शुल्क रु 10 से लेकर रु 100 तक होगी जिसमे फॉर्म से लेकर पोस्ट करने तक का खर्च शामिल होगा, याद रखे सरकार के किसी भी योजना के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है , चूंकि आवेदक को आवेदन नहीं करना आता है इसलिए हमे किसी भी लोक सेवा केंद्र को शुल्क देकर आवेदन करना पड़ता है | यह सब आप पर निर्भर करता है |

18 – 32 वर्ष का होना चाहिए

  1. यह गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों, ग्रामीण क्षेत्र में 40,000/- रुपये और शहरी क्षेत्रों में 60,000/- रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों पर लागू है। पात्रता निर्धारित करने के लिए बीपीएल कार्ड/एएवाई कार्ड या संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।
  2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड धारक भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
  3. अज्ञात दुर्घटना पीड़ित, पंजीकृत निराश्रित गृह / अनाथालय / मानसिक आश्रय / बाल देखभाल संस्थानों से विधिवत संदर्भित मरीज भी योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि योजना के अंतर्गत मरीज की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त कारण बताए जाएं।
  4. सहायता केवल उन रोगियों को उपलब्ध होगी जो किसी भी सरकारी/सूचीबद्ध निजी अस्पताल में इन-पेशेंट के रूप में उपचार करवा रहे हैं। हालांकि, यह निम्नलिखित पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा: कैंसर रोगियों को औपचारिक रूप से भर्ती किए बिना सरकारी डे केयर सेंटर में कीमो प्राप्त करने से और जिन रोगियों ने सरकारी अस्पतालों में किडनी प्रत्यारोपण करवाया है, उन्हें डिस्चार्ज की तारीख से 6 महीने तक मुफ्त दवाओं और जांच की आपूर्ति सहित पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल प्राप्त करने से।
  1. आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नोडल अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और उसे संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजेंगे।
  2. यदि समिति इसे मंजूरी दे देती है तो मरीज का इलाज अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा, तथा इलाज की राशि स्वीकृत राशि तक ही सीमित होगी।
  3. समिति की स्वीकृति शक्ति केवल 1.00 लाख रुपये तक सीमित होगी। जहां सहायता की मात्रा 1.00 लाख रुपये से अधिक है, स्क्रीनिंग समिति तुरंत 1.00 लाख रुपये तक की सहायता स्वीकृत करेगी और संबंधित राजस्व संभागीय आयुक्त के अनुमोदन से शेष राशि को अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक स्वीकृत कर सकती है। 2.00 लाख रुपये से अधिक उपचार सहायता की आवश्यकता होने पर, स्क्रीनिंग समिति द्वारा इसे अपने विचारों के साथ OSTFC की कार्यकारी समिति को विचार और अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
  4. मेडिकल कॉलेज के नजदीक भारतीय स्टेट बैंक में एक अलग बैंक खाता मेडिकल कॉलेज द्वारा डीन एवं प्रिंसिपल, अधीक्षक और संबंधित डीडीओ के हस्ताक्षर से खोला जाएगा। कम से कम दो खाताधारकों के हस्ताक्षर से राशि निकाली जा सकेगी।
  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड
  • संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
  • विभाग द्वारा वांछित और वेबसाइट पर उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज: https://health.odisha.gov.in/citizen-e-services/odisha-state-treatment-fund-ostf
  1. ओएसटीएफ आरएसबीवाई का टॉप अप होगा। मरीज को पहली सहायता के तौर पर आरएसबीवाई के तहत कवर किया जाएगा और जहां सहायता की राशि आरएसबीवाई की सीमा से अधिक होगी, वहां मरीज को ओएसटीएफ के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।
  2. इस तरह स्वीकृत उपचार लागत 3.00 लाख रुपये (केवल तीन लाख रुपये) की ऊपरी सीमा के भीतर होगी।
  3. जिला मुख्यालय अस्पतालों की मंजूरी प्रति मामले 30,000 रुपये तक सीमित होगी। जहां सहायता की मात्रा 30,000 रुपये से अधिक है, वहां सीडीएमओ संबंधित कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से 50,000 रुपये तक की मंजूरी दे सकता है।
  4. 3.00 लाख रुपये से अधिक की सहायता के लिए, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होगी।
  1. यह गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों, ग्रामीण क्षेत्र में 40,000/- रुपये और शहरी क्षेत्रों में 60,000/- रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति पर लागू है। पात्रता निर्धारित करने के लिए या तो बीपीएल कार्ड / एएवाई कार्ड या संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।
  2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड धारक भी इस योजना के तहत पात्र हैं।
  3.  अज्ञात दुर्घटना पीड़ित, पंजीकृत निराश्रित घर / अनाथालय / पागलखाने / बाल देखभाल संस्थानों से विधिवत संदर्भित मरीज भी योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि योजना के तहत मरीज की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त कारण बताए जाएं।
  4. सहायता केवल उन मरीजों को उपलब्ध होगी जो किसी भी सरकारी / सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज के रूप में इलाज करा रहे हैं। हालांकि यह प्रतिबंधित नहीं करेगा: कैंसर के रोगियों को औपचारिक रूप से भर्ती किए बिना सरकारी डे केयर सेंटर में कीमो
  1. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
  2. आवेदक द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता उपलब्ध नहीं होगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन की तिथि उपचार के दौरान की होनी चाहिए।
  3. उपचार/ऑपरेशन के लिए पहले से किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
  4. सामान्य प्रकृति की बीमारियाँ और ऐसी बीमारियाँ जिनका उपचार अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध है, उन्हें कवर नहीं किया जाएगा।
  5. जहाँ ईएसआई, सीजीएचएस या किसी अन्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा कवरेज उपलब्ध है या जहाँ दवा की लागत की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है,
  6.  किसी भी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में एक बार सहायता प्रदान की जाएगी। किसी भी मामले में एक ही बीमारी के लिए बार-बार सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, यह कैंसर, कोलेजन रोग, गुर्दे की विफलता आदि जैसी बीमारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से उपचार सहायता प्राप्त करने में बाधा नहीं होगी।
  • लाभार्थी कौन हैं?
    • गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,000/- रुपये से अधिक नहीं है और शहरी क्षेत्रों में 60,000/- रुपये से अधिक नहीं है। पात्रता निर्धारित करने के लिए बीपीएल कार्ड/एएवाई कार्ड या संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।
  • क्या आरएसबीवाई कार्ड धारक भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं?
    • हाँ।
  • क्या कोई अन्य शर्त भी इस योजना के अंतर्गत पात्र है?
    • अज्ञात दुर्घटना पीड़ित, पंजीकृत निराश्रित गृह / अनाथालय / मानसिक आश्रय / बाल देखभाल संस्थानों से विधिवत संदर्भित रोगी भी योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि योजना के तहत रोगी की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त कारण बताए जाएं।
  • उपचार के लिए सहायता कहां उपलब्ध होगी?
    • सभी राज्य सरकार के अस्पतालों में, जिनमें तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एसवीपीपीजीआईपी (शिशु भवन), कटक और एएचआरसीसी, कटक शामिल हैं। तथा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में सहायता उपलब्ध होगी। सूची दिशानिर्देशों में संलग्न है।
  • इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी बीमारियाँ शामिल हैं?
    • पात्र रोगियों को विशिष्ट जीवन-धमकाने वाली बीमारियों के उपचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
  • क्या सहायता की कोई मात्रा है?
    • हाँ।
  • क्या OSTF, RSBY का पूरक होगा?
    • प्रथम सहायता के रूप में मरीज को आरएसबीवाई के अंतर्गत कवर किया जाएगा तथा जहां अपेक्षित सहायता राशि आरएसबीवाई की सीमा से अधिक होगी, वहां मरीज को ओएसटीएफ के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सहायता की मात्रा किस सीमा तक?
    • अनुमोदित उपचार लागत 3.00 लाख रुपये (केवल तीन लाख रुपये) की ऊपरी सीमा के भीतर होगी।
  • यदि सहायता राशि 3.00 लाख रुपये से अधिक हो?
    • 3.00 लाख रुपये से अधिक की सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

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