PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) एक केंद्रीय क्षेत्र की सूक्ष्म-ऋण योजना है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत ₹10,000 का कार्यशील पूंजी-मुक्त ऋण, उसके बाद ₹20,000 और ₹50,000 के ऋण 7% ब्याज सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर भारत में डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने पर केंद्रित है। डिजिटल लेनदेन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, स्ट्रीट वेंडर्स को प्रति माह ₹100 तक का कैशबैक दिया जाता है। उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बनाना और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के नए अवसर खोलना है। स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहरवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों/संदर्भों में विक्रेता, हॉकर, ठेलेवाला, रेहड़ीवाला, ठेलीवाला आदि नामों से जाना जाता है। इनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्ज़ियाँ, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फ़ूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगरी के उत्पाद, किताबें/स्टेशनरी आदि शामिल हैं। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएँ आदि शामिल हैं।
PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)
  • PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) एक केंद्रीय क्षेत्र की सूक्ष्म-ऋण योजना है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
  • इस योजना के तहत ₹10,000 का कार्यशील पूंजी-मुक्त ऋण, उसके बाद ₹20,000 और ₹50,000 के ऋण 7% ब्याज सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर भारत में डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने पर केंद्रित है।
  • डिजिटल लेनदेन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, स्ट्रीट वेंडर्स को प्रति माह ₹100 तक का कैशबैक दिया जाता है।
  • उद्देश्य:
  • इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बनाना और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के नए अवसर खोलना है।
  • स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहरवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • इन्हें विभिन्न क्षेत्रों/संदर्भों में विक्रेता, हॉकर, ठेलेवाला, रेहड़ीवाला, ठेलीवाला आदि नामों से जाना जाता है।
  • इनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्ज़ियाँ, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फ़ूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगरी के उत्पाद, किताबें/स्टेशनरी आदि शामिल हैं।
  • इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएँ आदि शामिल हैं।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) एक केंद्रीय क्षेत्र की सूक्ष्म-ऋण योजना है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 150 रुपये फीस लगता है ।
  • PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) योजना के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।
  • यह योजना शहरी क्षेत्रों के सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है।
  • हालाँकि, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
  • इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।

  • PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे कोविड-19 महामारी से प्रभावित अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें।
  • पात्र लाभार्थियों में वे रेहड़ी-पटरी वाले शामिल हैं जो 24 मार्च, 2020 से पहले या उस तारीख तक शहरी क्षेत्रों में अपना व्यवसाय चला रहे हैं और जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किया गया विक्रय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र या अनुशंसा पत्र है,ये सभी इस योजना के लिए पात्र है ।

  • PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे कोविड-19 महामारी से प्रभावित अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें।
  • पात्र लाभार्थियों में वे रेहड़ी-पटरी वाले शामिल हैं जो 24 मार्च, 2020 से पहले या उस तारीख तक शहरी क्षेत्रों में अपना व्यवसाय चला रहे हैं और जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किया गया विक्रय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र या अनुशंसा पत्र है,ये सभी इस योजना के लिए पात्र है ।
  • आवेदन प्रक्रिया
  • ऑनलाइन
  • चरण 1: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाएँ और होमपेज पर “लॉग इन” बटन पर क्लिक करें।
  • चरण 2: मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें। “रिक्वेस्ट ओटीपी” पर क्लिक करें।
  • चरण 3: सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, उपलब्ध विकल्पों में से मान्य “विक्रेता श्रेणी” चुनें। “सर्वेक्षण संदर्भ संख्या” (SRN) दर्ज करें, जो अनिवार्य है।
  • चरण 4: ये मूल विवरण दर्ज करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें, संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें और जमा करें।
  • नोट:
    किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण और विस्तृत चरणबद्ध प्रक्रिया के लिए, उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
    किसी भी प्रश्न के लिए, राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 1800111979 पर कॉल किया जा सकता है।
  • ऑफ़लाइन
  • योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र (LAF) भरने के लिए आवश्यक सूचनात्मक दस्तावेज़ों को समझें।
  • आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जानकारी तैयार रखें।
  • सुनिश्चित करें कि मोबाइल फ़ोन आधार संख्या से जुड़ा हो।
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान ई-केवाईसी/आधार सत्यापन के लिए यह आवश्यक होगा।
  • यह आपको यूएलबी से अनुशंसा पत्र प्राप्त करने में भी मदद करेगा (यदि आवश्यक हो)।
  • यह आपको सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत भविष्य में लाभ प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
  • योजना के नियमों के अनुसार अपनी पात्रता स्थिति की जाँच करें।
  • आप स्ट्रीट वेंडर की 4 श्रेणियों में से किसी एक में आएंगे।
  • अपनी स्थिति और उन दस्तावेज़ों/जानकारी की जाँच करें जिन्हें आपको तैयार रखने की आवश्यकता है।
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • पहले ऋण के लिए:
  • श्रेणी A और B विक्रेताओं के लिए:
  • विक्रय प्रमाणपत्र
  • पहचान पत्र
  • श्रेणी C और D विक्रेताओं के लिए:
  • अनुशंसा पत्र
  • CoV/ID/LoR के अतिरिक्त आवश्यक KYC दस्तावेज़:
  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मनरेगा कार्ड
  • पैन कार्ड
  • अनुशंसा पत्र के लिए:
  • खाता विवरण/पासबुक की प्रति
  • सदस्यता कार्ड की प्रति/सदस्यता का कोई अन्य प्रमाण
  • विक्रेता होने के दावे को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज़
  • शहरी स्थानीय निकाय को अनुरोध पत्र
  • दूसरे ऋण के लिए
  • ऋण समाप्ति दस्तावेज़
  • लाभ
  • रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने और विस्तार करने में मदद के लिए ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह ऋण 7% की कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है, जिससे रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण चुकाना आसान हो जाता है।
  • ऋण प्राप्त करने के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे यह रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं है, जिससे यह रेहड़ी-पटरी वालों के लिए किफ़ायती हो जाती है।
  • ऋण राशि का उपयोग रेहड़ी-पटरी व्यवसाय से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कच्चा माल खरीदना, किराया देना या उपकरण खरीदना।
  • यह योजना रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
  • ऋण चुकौती अवधि एक वर्ष है, जिससे रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
  • यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करती है।
  • इस योजना का उद्देश्य COVID-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबरने में मदद मिल सके।
  • यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की गई है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिससे यह देश भर के स्ट्रीट वेंडरों के लिए सुलभ हो गई है।
  • पात्रता
  • शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी विक्रय प्रमाणपत्र/पहचान पत्र रखने वाले स्ट्रीट वेंडर।
  • वे वेंडर, जिनकी पहचान सर्वेक्षण में हुई है, लेकिन उन्हें विक्रय प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।
  • यूएलबी द्वारा संचालित पहचान सर्वेक्षण से छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद विक्रय शुरू किया है और जिन्हें यूएलबी/टाउन विक्रय समिति (टीवीसी) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।
  • यूएलबी की भौगोलिक सीमाओं में विक्रय करने वाले आसपास के विकास/अर्बन/ग्रामीण क्षेत्रों के वेंडर, जिन्हें यूएलबी/टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।
  • PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)  योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
  • कुछ प्रकार के विक्रेताओं को इससे बाहर रखने के संदर्भ में पात्रता के लिए कोई विशेष अपवाद नहीं हैं।
  • हालाँकि, इस योजना के लिए पात्र माने जाने के लिए विक्रेताओं को कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा।

https//pmsvanidhi.mohua.gov.in

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना क्या है?
  • उत्तर: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।q2
  • प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
  • उत्तर: वे स्ट्रीट वेंडर जो 24 मार्च, 2020 से कम से कम एक वर्ष पहले से अपना व्यवसाय चला रहे हैं और उनके पास वैध पहचान पत्र है, वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
  • प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए आवेदन करने की आयु सीमा क्या है?
  • उत्तर: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए आवेदन करने की कोई आयु सीमा नहीं है।
  • इस योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्राप्त की जा सकती है?
  • उत्तर: स्ट्रीट वेंडर 5 लाख रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।
  • इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर क्या है?
  • उत्तर: इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 7% है।
  • प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  • उत्तर: आवेदक अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • क्या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई प्रोसेसिंग शुल्क है?
  • उत्तर: नहीं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है।
  • प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
  • उत्तर: आवेदकों को इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु एक वैध पहचान पत्र, विक्रय/पंजीकरण प्रमाणपत्र और एक हालिया तस्वीर प्रदान करनी होगी।
  • क्या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए कई बार आवेदन कर सकता है?
  • उत्तर: नहीं, कोई व्यक्ति इस योजना के लिए केवल एक बार आवेदन कर सकता है।
  • क्या कोई व्यक्ति किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ऋण लेने पर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
  • उत्तर: हाँ, कोई व्यक्ति किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ऋण लेने पर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • इस योजना के तहत दिए गए ऋण की चुकौती अवधि क्या है?
  • उत्तर: इस योजना के तहत दिए गए ऋण को प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर चुकाना होगा।
  • क्या इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए संपार्श्विक आवश्यक है?
  • उत्तर: नहीं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऋण लेने के लिए संपार्श्विक आवश्यक नहीं है।
  • क्या ऋण राशि का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है?
  • उत्तर: हाँ, ऋण राशि का उपयोग स्ट्रीट वेंडर व्यवसाय से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
  • इस योजना के तहत ऋण लेने का क्या लाभ है?
  • उत्तर: इस योजना के तहत दिए गए ऋण का उपयोग रेहड़ी-पटरी व्यवसाय को फिर से शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए किया जा सकता है, जिससे रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय स्थिरता मिलती है।
  • इस योजना के तहत दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान तरीका क्या है?
  • उत्तर: इस योजना के तहत दिए गए ऋण का भुगतान मासिक किश्तों में करना होता है।

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