
PM-YASASVI: Top Class School Education for OBC, EBC and DNT Students

विवरण
“PM-YASASVI: ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की स्कूली शिक्षा” “ओबीसी और अन्य के लिए जीवंत भारत हेतु पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी)” नामक व्यापक योजना के अंतर्गत एक उप-योजना है। यह योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का वित्तपोषण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 100% आधार पर किया जाएगा।
उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक उनकी शिक्षा का वित्तपोषण करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।
क्षेत्र और कवरेज:
योजना के अनुसार चिन्हित उच्च श्रेणी के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक राज्य के लिए स्लॉट की संख्या उपलब्ध ओबीसी जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर आवंटित की जाएगी। छात्रवृत्ति की स्वीकृति योग्यता के आधार पर होगी और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके की जाएगी।
कार्यान्वयन एजेंसी:
यह केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र घटक है और इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा।
रूपरेखा:
योजना निम्नलिखित तरीके से क्रियान्वित की जाएगी:
कक्षा 10वीं और 12वीं में लगातार 100% उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्कूलों का चयन संयुक्त सचिव (बीसी) की अध्यक्षता में गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्कूली शिक्षा विभाग और नीति आयोग का प्रतिनिधित्व होगा। इस योजना के प्रयोजनार्थ इन स्कूलों को ‘उच्च श्रेणी के स्कूल (टीसीएस)’ कहा जाएगा।
टीसीएस सार्वजनिक (केंद्रीय/राज्य/स्थानीय निकाय) या सहायता प्राप्त स्कूल या निजी स्कूल हो सकते हैं।
प्रत्येक राज्य और प्रत्येक कक्षा के लिए योजना के अंतर्गत उपलब्ध स्लॉट की संख्या प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में घोषित की जाएगी।
इन छात्रवृत्तियों का कम से कम 30% लड़कियों के लिए आरक्षित है।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
यह योजना 2023-24 शैक्षणिक वर्ष से शुरू की गई थी. PM-YASASVI योजना, जिसका पूरा नाम “PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India“ है, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC), और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों (DNT) के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है. इस योजना का 100% वित्तपोषण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है.
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
PM-YASASVI: Top Class School Education for OBC, EBC and DNT Students को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 200 रुपये तक फीस लगता है।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए उच्च स्तरीय स्कूली शिक्षा हेतु पीएम-यशस्वी (प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना) योजना की कोई विशिष्ट आयु सीमा नहीं है, लेकिन इसमें आयु-संबंधी पात्रता मानदंड हैं। छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को किसी सरकारी स्कूल में पूर्णकालिक आधार पर कक्षा 9वीं या 10वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह योजना उन छात्रों के लिए है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय ₹2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, विशेष रूप से उच्च श्रेणी की स्कूली शिक्षा घटक, का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीआईबी के अनुसार, इस सहायता में ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य आवश्यक खर्च शामिल हैं, जिसकी अधिकतम सीमा कक्षा 9 और 10 के लिए प्रति छात्र वार्षिक 75,000 रुपये और कक्षा 11 और 12 के लिए 1,25,000 रुपये है। पात्र होने के लिए, छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, विशेष रूप से उच्च श्रेणी की स्कूली शिक्षा घटक, का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीआईबी के अनुसार, इस सहायता में ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य आवश्यक खर्च शामिल हैं, जिसकी अधिकतम सीमा कक्षा 9 और 10 के लिए प्रति छात्र वार्षिक 75,000 रुपये और कक्षा 11 और 12 के लिए 1,25,000 रुपये है। पात्र होने के लिए, छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
उच्च श्रेणी के स्कूलों (टीसीएस) में पहले से पढ़ रहे ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्र पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ इस योजना के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। https://scholarships.gov.in/
नए आवेदक के लिए पंजीकरण:
चरण 1: आधिकारिक एनएसपी वेबसाइट खोलें और आवेदक कॉर्नर में ‘नया पंजीकरण’ पर क्लिक करें।
चरण 2: निर्देश/दिशानिर्देश पढ़ें, चेक बॉक्स पर क्लिक करके अंडरटेकिंग प्रदान करें और फिर जारी रखें पर क्लिक करें।
चरण 3: आवश्यक विवरण प्रदान करके पंजीकरण शुरू करें।
पंजीकृत आवेदक:
चरण 1: आधिकारिक एनएसपी वेबसाइट खोलें और आवेदक कॉर्नर में ‘नया आवेदन’ पर क्लिक करें।
चरण 2: अपनी आवेदन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
चरण 3: छात्रवृत्ति का चयन करें।
चरण 4: आवेदक फॉर्म भरें।
चरण 5: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
चयन प्रक्रिया:
आवेदनों का सत्यापन स्कूल के नोडल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पुष्टि की जाएगी।
प्रत्येक कक्षा के लिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग राज्यवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और छात्रवृत्ति का आवंटन स्वचालित रूप से मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. पासपोर्ट आकार का फोटो
3. शैक्षिक योग्यता, अंकतालिका/प्रमाणपत्र
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र
5. निवास प्रमाण पत्र
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/समुदाय प्रमाण पत्र
7. विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
8. बैंक खाते का विवरण
9. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़
लाभ
विद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो कक्षा 9 और 10 के प्रत्येक छात्र के लिए अधिकतम ₹75,000/- प्रति वर्ष और कक्षा 11 और 12 के प्रत्येक छात्र के लिए ₹1,25,000/- प्रति वर्ष होगा।
नोट 01: धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाएगी।
नोट 02: भुगतान किश्तों में किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से पहले जारी किया जाएगा।
पात्रता
- योजना के अनुसार चिन्हित उच्च श्रेणी के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले मेधावी छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अन्य शर्तें:
- छात्रों के पास बैंक खाता होना चाहिए और योजना के तहत आवेदन करते समय उन्हें सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने होंगे।
- चयनित स्कूल में आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली होनी चाहिए जिसे आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा जा सके।
- इस योजना के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के तहत पहले से कवर की गई वस्तुओं/उद्देश्यों के लिए सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सहायता के पात्र नहीं होंगे।
पीएम-यशस्वी (वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम) योजना, उच्च श्रेणी के स्कूलों और कॉलेजों में ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को छात्रवृत्ति के अवसर प्रदान करती है। इस योजना का एक प्रमुख पहलू ₹2.5 लाख प्रति वर्ष तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों पर केंद्रित है। हालाँकि यह योजना आम तौर पर इन श्रेणियों के छात्रों का समर्थन करती है, फिर भी कुछ विशिष्ट अपवाद और विचार हैं, विशेष रूप से छात्रवृत्ति के लिए पात्र भाई-बहनों की संख्या और पात्र छात्रों की पहचान करने की प्रक्रिया के संबंध में।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक उनकी शिक्षा का वित्तपोषण करके उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है।
- योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है?
- यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का घटक है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- योजना के अनुसार चिन्हित उच्च श्रेणी के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- योजना के तहत प्रत्येक राज्य के लिए स्लॉट कैसे आवंटित किए जाते हैं?
- प्रत्येक राज्य के लिए स्लॉट की संख्या ओबीसी जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में छात्रवृत्तियों का समान वितरण सुनिश्चित होता है।
- योजना के तहत उच्च श्रेणी के स्कूलों की पहचान कैसे की जाती है?
- टॉप क्लास स्कूलों (टीसीएस) का चयन संयुक्त सचिव (बीसी) की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्कूली शिक्षा विभाग और नीति आयोग का प्रतिनिधित्व होता है। इन स्कूलों को कक्षा 10वीं और 12वीं में लगातार 100% उत्तीर्णता दर हासिल करनी होगी।
- छात्रवृत्ति किन खर्चों को कवर करती है?
- यह छात्रवृत्ति स्कूल द्वारा आवश्यक ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए अनुदान प्रदान करती है, जो कक्षा 9 और 10 के लिए प्रति छात्र अधिकतम ₹75,000/- प्रति वर्ष और कक्षा 11 और 12 के लिए प्रति छात्र ₹1,25,000/- प्रति वर्ष तक है।
- क्या छात्रों के लिए पात्रता की कोई शर्तें हैं?
- हाँ, पात्र श्रेणियों से संबंधित होने और निर्दिष्ट टॉप क्लास स्कूलों में पढ़ने के अलावा, छात्रों की घरेलू आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें एक बैंक खाता रखना होगा और योजना के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने होंगे।
- क्या इस योजना के तहत लड़कियों के लिए कोई आरक्षण है?
- हाँ, कम से कम 30% छात्रवृत्तियाँ लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, जिससे लाभों के वितरण में लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित होती है।
- छात्रवृत्ति राशि का वितरण कैसे किया जाता है?
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। भुगतान किश्तों में किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से पहले जारी कर दिया जाता है।
- योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- उच्च श्रेणी के स्कूलों (TCS) में पहले से ही पढ़ रहे OBC/EBC/DNT छात्र पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ इस योजना के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। https://scholarships.gov.in/
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