
Potency Development Plan
छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित "शक्ति विकास योजना" का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करके उनकी गतिशीलता बढ़ाना है। इस योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

- छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित “Potency Development Plan” का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करके उनकी गतिशीलता बढ़ाना है। इस योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- Potency Development Plan 28 दिसंबर, 2020 को शुरू किया गया · सामर्थ्य विकास योजना योजनाओं का उद्देश्य: राज्य के सभी पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों की गतिशीलता में वृद्धि करना।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- 50 रुपये से 100 रुपये तक इसका फीस लिया जाता है ।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए ।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- महिला एवं पुरुष दोनों इसका लाभ ले सकते है ।
- महिला एवं पुरुष दोनों इसका लाभ ले सकते है ।
- Potency Development Plan आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण यानी आधार कार्ड
- छत्तीसगढ़ का निवास
- विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो) अनुशंसा पत्र, यदि लागू हो आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
- Potency Development Plan के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को 6,900 रुपये तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक दिव्यांग होना चाहिए।
- आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक या तो बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए या कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुशंसा होनी चाहिए।
- आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से कम होनी चाहिए।
- Potency Development Plan का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी बस ले सकते है ।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://sw.cg.gov.in/potency-development-plan
- इस योजना से क्या लाभ मिलते हैं?
- यह योजना विकलांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करती है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- पात्र होने के लिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, उसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, उसके पास विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए और विशिष्ट आय मानदंड को पूरा करना चाहिए।
- इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत विकलांगता की आवश्यकता है?
- इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- क्या पात्रता के लिए कोई आय मानदंड है?
- हाँ, आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
- आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पंचायत और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिला कार्यालय में जमा करना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
- आवश्यक दस्तावेजों में विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड, आय प्रमाण, बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), एक अनुशंसा पत्र (यदि लागू हो), आदि शामिल हैं।
- अगर आवेदन करने के बाद मेरी मासिक आय बढ़ जाती है तो क्या होगा?
- आवेदन के समय आय के संबंध में पात्रता मानदंड पूरा होना चाहिए।
- क्या मुझे ₹6,900/- से अधिक मूल्य के उपकरण मिल सकते हैं?
- नहीं,
- हां, योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले उपकरणों के मूल्य की अधिकतम सीमा ₹6,900/- है।
- क्या यह योजना सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए लागू है?
- ह योजना सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए है, बशर्ते कि उन्हें 40% या उससे अधिक प्रमाणित किया गया हो।
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