Potency Development Plan

छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित "शक्ति विकास योजना" का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करके उनकी गतिशीलता बढ़ाना है। इस योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
Potency Development Plan
  • छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित “Potency Development Plan” का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करके उनकी गतिशीलता बढ़ाना है। इस योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • Potency Development Plan 28 दिसंबर, 2020 को शुरू किया गया · सामर्थ्य विकास योजना योजनाओं का उद्देश्य: राज्य के सभी पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों की गतिशीलता में वृद्धि करना।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • 50 रुपये से 100 रुपये तक इसका फीस लिया जाता है ।
  • हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए ।

  • महिला एवं पुरुष दोनों इसका लाभ ले सकते है ।

  • महिला एवं पुरुष दोनों इसका लाभ ले सकते है ।
  • Potency Development Plan आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान प्रमाण यानी आधार कार्ड
  • छत्तीसगढ़ का निवास
  • विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो) अनुशंसा पत्र, यदि लागू हो आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
  • Potency Development Plan के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को 6,900 रुपये तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक दिव्यांग होना चाहिए।
  • आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी ​​कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक या तो बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए या कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुशंसा होनी चाहिए।
  • आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से कम होनी चाहिए।
  • Potency Development Plan  का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी बस ले सकते है ।

https://sw.cg.gov.in/potency-development-plan

  • इस योजना से क्या लाभ मिलते हैं?
  • यह योजना विकलांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करती है।
  • इस योजना के लिए कौन पात्र है?
  • पात्र होने के लिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, उसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, उसके पास विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी ​​कार्ड होना चाहिए और विशिष्ट आय मानदंड को पूरा करना चाहिए।
  • इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत विकलांगता की आवश्यकता है?
  • इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • क्या पात्रता के लिए कोई आय मानदंड है?
  • हाँ, आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
  • आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पंचायत और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिला कार्यालय में जमा करना चाहिए।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
  • आवश्यक दस्तावेजों में विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी ​​कार्ड, आय प्रमाण, बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), एक अनुशंसा पत्र (यदि लागू हो), आदि शामिल हैं।
  • अगर आवेदन करने के बाद मेरी मासिक आय बढ़ जाती है तो क्या होगा?
  • आवेदन के समय आय के संबंध में पात्रता मानदंड पूरा होना चाहिए।
  • क्या मुझे ₹6,900/- से अधिक मूल्य के उपकरण मिल सकते हैं?
  • नहीं,
  • हां, योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले उपकरणों के मूल्य की अधिकतम सीमा ₹6,900/- है।
  • क्या यह योजना सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए लागू है?
  • ह योजना सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए है, बशर्ते कि उन्हें 40% या उससे अधिक प्रमाणित किया गया हो।

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