Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा एक डिजिटल साक्षरता योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, जिससे हर पात्र घर से एक सदस्य को कवर करके लगभग 40% ग्रामीण घरों तक पहुँचा जा सके।
Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan

Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा एक डिजिटल साक्षरता योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, जिससे हर पात्र घर से एक सदस्य को कवर करके लगभग 40% ग्रामीण घरों तक पहुँचा जा सके।

यह योजना देश के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। प्रत्येक पात्र घर से केवल एक व्यक्ति (14-60 वर्ष की आयु) को प्रशिक्षण के लिए विचार किया जाएगा। गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं, अंत्योदय परिवारों, कॉलेज छोड़ने वालों और वयस्क साक्षरता मिशन के प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाएगी; कक्षा 9वीं से 12वीं तक के डिजिटल रूप से निरक्षर स्कूली छात्र, बशर्ते उनके स्कूलों में कंप्यूटर/आईसीटी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 

Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan 8 फरवरी, 2017 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है,

इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 200 का फीस लगता है ।

ऐसे परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही पात्र माना जाएगा, जिसका कोई भी सदस्य डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है। लाभार्थी की आयु 14 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। लाभार्थियों की आयु 14 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वर्तमान में डिजिटल रूप से निरक्षर होना चाहिए। इस योजना में गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं, अंत्योदय परिवारों, कॉलेज छोड़ने वालों और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें एससी, एसटी, बीपीएल, महिलाओं, विकलांगों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया
ऑफ़लाइन
लाभार्थियों की पहचान सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक विशेष प्रयोजन वाहन (सीएससी-एसपीवी) है, जो डीईजीएस, ग्राम पंचायतों और ब्लॉक विकास अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से काम करता है। ऐसे लाभार्थियों की सूची योजना पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

पात्र व्यक्तियों को उनके आधार (यूआईडीएआई) नंबर का उपयोग करके निकटतम पीएमजीदिशा प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित किया जाना है। लाभार्थी को विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा

आवश्यक दस्तावेज़
आधार संख्या
आयु प्रमाण पत्र / जन्मतिथि

  • इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि) चलाने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, सरकारी सेवाओं तक पहुंचने, सूचना खोजने और डिजिटल भुगतान करने आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाना है, तथा इस प्रकार उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित अनुप्रयोगों, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
  • औसतन प्रति ग्राम पंचायत 200-300 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायत के लिए वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (डीईजी) द्वारा जिले के आकार, जनसंख्या, स्थानीय आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल गांवों को पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
  • चिन्हित जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

पात्रता
लक्ष्यित लाभार्थी:
लाभार्थी डिजिटल रूप से निरक्षर होना चाहिए
जिस परिवार का कोई भी सदस्य डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, उसमें से केवल एक व्यक्ति पर विचार किया जाएगा।
लाभार्थी की आयु 14 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

प्राथमिकता दी जाएगी:
गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ता, अंत्योदय परिवार, कॉलेज छोड़ने वाले और वयस्क साक्षरता मिशन के प्रतिभागी।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के डिजिटल रूप से निरक्षर स्कूली छात्र, बशर्ते उनके स्कूलों में कंप्यूटर/आईसीटी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध न हो।

प्राथमिकता दी जाएगी:
एससी, एसटी, बीपीएल, महिलाएं, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक।

बहिष्करण
जो पंचायतें शहरी समूहों का हिस्सा हैं, उन्हें योजना से बाहर रखा जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत शामिल न किए जाने वाले शहरों की पूरी सूची योजना दिशानिर्देशों के परिशिष्ट-I में देखी जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रशिक्षण भागीदार कौन हो सकते हैं?

पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षण भागीदार बनने के लिए बुनियादी आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:
प्रशिक्षण भागीदार भारत में पंजीकृत एक संगठन होना चाहिए, जो तीन साल से अधिक समय से शिक्षा/आईटी साक्षरता के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा हो और उसके पास स्थायी आयकर खाता संख्या (पैन) और कम से कम पिछले तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित खाते हों।
संस्था/संगठन भारत में कानून के किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के मामले में उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत होना चाहिए, सोसायटी के मामले में उसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के साथ पंजीकृत होना चाहिए और इसी तरह आगे भी।
भागीदार के पास स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य और शिक्षा/आईटी साक्षरता प्रशिक्षण की पूरी श्रृंखला को कवर करने वाली अच्छी तरह से प्रलेखित प्रक्रियाएँ और कार्यप्रणालियाँ होनी चाहिए।

योजना के तहत प्रशिक्षण भागीदार की भूमिका क्या है?

प्रशिक्षण भागीदार पहचाने गए जिलों/ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण केंद्रों का स्वामित्व लेने या उन्हें स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो उम्मीदवारों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
प्रशिक्षण भागीदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रशिक्षण केंद्र योजना की आवश्यकताओं का पालन करें।

प्रशिक्षण भागीदार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रों के समग्र कामकाज की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। प्रशिक्षण भागीदार अपने केंद्रों के संबंध में उल्लिखित कार्यों की सटीक और समय पर रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा। प्रशिक्षण भागीदारों के लिए विस्तृत मानदंड सीएससी-एसपीवी द्वारा प्रकाशित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार होंगे।

पीएमजीदिशा के तहत प्रशिक्षण शुल्क क्या है?

सीएससी-एसपीवी के माध्यम से संबंधित प्रशिक्षण भागीदारों/केंद्रों को उनके द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों के सफल प्रमाणीकरण पर सीधे 300/- रुपये प्रति उम्मीदवार का प्रशिक्षण शुल्क देय है।

भागीदारों के लिए भुगतान प्रक्रिया क्या है?

चालान भागीदार के लेटरहेड पर मुद्रित करके तथा विधिवत मुहर लगाकर भेजना होगा। चालान में सभी आवश्यक विवरण पूरे होने चाहिए, जैसे चालान संख्या (भागीदार द्वारा निर्दिष्ट), पैन नंबर, सेवा कर संख्या, बैंक विवरण, आदि। साथ ही, पीएमयू को एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा।

पत्र-व्यवहार का पता है:

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

238, ओखला फेज III
मोदी मिल के पीछे
नई दिल्ली -110020

भागीदार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण कैसे प्रदान करेंगे?

एक अधिकृत भागीदार प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। भागीदार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से पोर्टल पर केंद्रों को पंजीकृत करेगा। निगरानी संगठन द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों के सत्यापन के बाद प्रशिक्षण केंद्र के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बनाए जाते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग उम्मीदवारों को पंजीकृत करने और प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि क्या है?

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 20 घंटे की है जिसे न्यूनतम 10 दिनों और अधिकतम 30 दिनों में पूरा करना होगा

भागीदार मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे प्राप्त करेंगे और मैं अपना खाता कैसे सक्रिय करूँगा?

प्रक्रिया पूरी करने और सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ जमा करने के बाद आपके खाते को सक्रिय करने के निर्देश आपके ई-मेल पर भेजे जाएँगे। यदि आपको कोई ई-मेल प्राप्त नहीं होता है, तो कृपया जाँच लें कि आपके ई-मेल सेवा प्रदाता का मेलिंग सॉफ़्टवेयर उसे ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा, आवेदन की स्थिति www.pmgdisha.in पर जाँची जा सकती है।

प्रशिक्षण भागीदार की मान्यता की अवधि क्या होगी?

प्रशिक्षण भागीदार को पीएमजीदिशा परियोजना के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी जाएगी और उस अवधि के दौरान किए गए कार्यों को देखने के बाद उसकी मान्यता का नवीनीकरण किया जाएगा।

क्या ऐसे राज्यों की संख्या की कोई सीमा है, जहां एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदार पीएमजीदिशा के तहत काम कर सकता है? मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों को संचालन का एक निर्दिष्ट क्षेत्र सौंपा जाएगा और अधिमानतः उसी राज्य के भीतर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

यदि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो प्रशिक्षण भागीदार/केंद्र को किससे संपर्क करना चाहिए?

कोई भी प्रशिक्षण भागीदार/केंद्र PMGDISHA टोल-फ्री नंबर: 1800 3000 3468, ईमेल आईडी: helpdesk@disha.mettl.in पर संपर्क कर सकता है।

PMGDISHA के तहत प्रशिक्षण भागीदार/प्रशिक्षण केंद्र बनने के लिए किसी संगठन को दस्तावेज कहां भेजने चाहिए?

प्रशिक्षण भागीदार/केंद्र को विधिवत भरा हुआ फॉर्म (हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध) और अन्य दस्तावेज हमारे पते पर भेजने होंगे:

CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
238, ओखला फेज III
मोदी मिल के पीछे
नई दिल्ली -110020

मैं अपने भुगतान की स्थिति कहाँ देख सकता हूँ?

भुगतान की स्थिति VLE के डैशबोर्ड के माध्यम से जाँची जा सकती है।

CSC केंद्रों के लिए भुगतान की प्रक्रिया क्या है?

प्रशिक्षण केंद्र हर महीने चालान बना सकते हैं। चालान बनाने के लिए चालान और भुगतान टैब पर क्लिक करें। वर्ष/माह/तारीख चुनें और जनरेट पर क्लिक करें, उस अवधि के लिए चालान जनरेट हो जाएगा। साथ ही, प्रशिक्षण केंद्र पिछले महीनों के भुगतान इतिहास की भी जाँच कर सकता है।

 

 

Yojanist

Yojanist

Yojanist

Yojanist

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kalyanamastu Pathakam Scheme 2026
Kalyanamastu Pathakam Scheme 2026
Kalyanamastu Pathakam Scheme 2026 एक सरकारी योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों...
Pedalandariki Illu 2026
Pedalandariki Illu 2026: Amazing Benefits, Eligibility & How to Apply
Pedalandariki Illu 2026 एक सरकारी हाउसिंग योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर और...
Bharati Scheme for Master’s Degree Overseas 2026
Bharati Scheme for Master’s Degree Overseas 2026
Bharati Scheme for Master’s Degree Overseas 2026 आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन योग्य छात्रों को विदेश में...
Bhargava
Bhargava Matching Scheme 2026
Bhargava Matching Scheme 2026 एक सरकारी वित्तीय सहायता योजना है, जिसमें लाभार्थी के योगदान के आधार पर...
15 Days Skill Up-gradation Training 2026
15 Days Skill Up-gradation Training 2026
15 Days Skill Up-gradation Training 2026 एक short-term सरकारी कौशल विकास योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं...
Providing Artificial Limbs and Other Appliances to Disabled BOC Workers 2026
Providing Artificial Limbs and Other Appliances to Disabled BOC Workers 2026
Providing Artificial Limbs and Other Appliances to Disabled BOC Workers 2026 एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना...
Kashyapa Scheme for Food & Shelter 2026
Kashyapa Scheme for Food & Shelter 2026
Kashyapa Scheme for Food & Shelter 2026 एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो गरीब, बेघर और जरूरतमंद लोगों...
Sanctioning-of-Tricycles-of-Orthopedically-Challenged-
Sanctioning of Tricycles of Orthopedically Challenged 2026
Sanctioning of Tricycles of Orthopedically Challenged 2026 योजना दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त या सब्सिडी...
40% Subsidy On Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme 2026
40% Subsidy On Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme 2026
40% Subsidy On Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme 2026 एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य...
Bharati Scheme for Education Professional Education Course - Chartered Accountancy Final 2026
Bharati Scheme for Education Professional Education Course - Chartered Accountancy Final 2026
Bharati Scheme for Education Professional Education Course – Chartered Accountancy Final 2026 एक महत्वपूर्ण...
Scroll to Top