Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (पीएमजेजेबीवाई) एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक वर्षीय कवर है, जिसका नवीनीकरण हर साल किया जा सकता है। यह योजना बैंकों/डाकघरों द्वारा संचालित है और जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के खाताधारक हैं, इसमें शामिल होने के हकदार हैं।
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

विवरण
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (पीएमजेजेबीवाई) एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक वर्षीय कवर है, जिसका नवीनीकरण हर साल किया जा सकता है। यह योजना बैंकों/डाकघरों द्वारा संचालित है और जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के खाताधारक हैं, इसमें शामिल होने के हकदार हैं।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

09 मई, 2015 को भारत सरकार ने Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) शुरू की – जो भारत में सरकार द्वारा समर्थित जीवन बीमा योजना है। इसे मूल रूप से वित्त मंत्री द्वारा 2015 के बजट भाषण में प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि तब तक भारत की केवल 20% आबादी ही किसी भी तरह के बीमा के अंतर्गत आती थी

सब आप पे डिपेंड करता है

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana को आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक मे जा कर बीमा करा सकते है इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं  लगता है ।

आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

सभी महिला एवं पुरुष जो इस योजना के मानकों को पूरा करते है ।

सभी महिला एवं पुरुष जो इस योजना के मानकों को पूरा करते है ।

  • आवेदन प्रक्रिया
  • ऑफ़लाइन
    चरण 1: नीचे दिए गए लिंक में दिए गए “सहमति-सह-घोषणा पत्र” को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट लें: https://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/ApplicationForm.pdf#zoom=250
    चरण 2: आवेदन पत्र को विधिवत भरें और हस्ताक्षर करें, आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें, और बैंक/डाकघर के अधिकृत अधिकारी को मामला जमा करें। अधिकारी आपको “पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र” लौटा देंगे।
  • ऑनलाइन
    आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन भी PMJJBY के अंतर्गत कवर प्राप्त कर सकते हैं।
  • आधार कार्ड
  •  राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

 

  • लाभ
  • पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी अंशदाताओं को ₹2.00 लाख का एक वर्षीय टर्म लाइफ कवर प्रदान करता है।
    यह किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करता है।
  • प्रति अंशदाता प्रति वर्ष ₹436/- का प्रीमियम देय है, जो अंशदाता के बैंक/डाकघर खाते से स्वतः डेबिट किया जाएगा।
  • पात्रता
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाता होना चाहिए।
  • ये योजना सिर्फ भारत के निवासियों के लिए है ,और जो 18 से 50 वर्ष के लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते है ।

https://financialservices.gov.in/beta/en/pmjjby

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • मैं Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए प्रीमियम का भुगतान कैसे करूँ?
  • प्रीमियम खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से काटा जाएगा।
  • PMJJBY में बीमा कवर की वैधता क्या है?
  • PMJJBY के तहत कवरेज वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।
  • क्या इस योजना के तहत संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन संभव है?
  • हाँ।
    नीचे वर्णित अनुसार प्रीमियम के भुगतान पर संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन संभव है –
  • a) जून, जुलाई और अगस्त में नामांकन के लिए – 436/- रुपये का पूरा वार्षिक प्रीमियम देय है।
  • b) सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नामांकन के लिए – 342/- रुपये का प्रीमियम देय है।
    c) दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नामांकन के लिए – 228/- रुपये का प्रीमियम देय है।
    घ) मार्च, अप्रैल और मई में नामांकन के लिए 114/- रुपये का प्रीमियम देय है।
  • यदि मैं योजना से बाहर निकलने का निर्णय लेता/लेती हूँ, तो क्या बाद में फिर से इसमें शामिल होने की कोई संभावना है?
  • हाँ।
  • योजना में निर्धारित पात्रता की उन्हीं शर्तों के तहत पुनः नामांकन किया जा सकता है।
  • योजना का संचालन/प्रबंधन कौन करेगा?
  • यह योजना उन बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित/प्रबंधित की जाएगी जो सहभागी बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद उपलब्ध कराने को तैयार हैं।
  • सहभागी बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
  • PMJJBY में सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम पात्रता क्या है?
  • सहभागी बैंकों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक इसमें शामिल होने के पात्र होंगे।
  • यदि किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से ही योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
  • इस योजना के लिए मुख्य पॉलिसी धारक कौन होगा?
  • भाग लेने वाले बैंक/डाकघर मास्टर पॉलिसी धारक होंगे।
  • क्या अनिवासी भारतीय पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं?
  • भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी अनिवासी भारतीय, योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन, पीएमजेजेबीवाई कवर खरीदने के लिए पात्र है।
  • हालाँकि, यदि कोई दावा उत्पन्न होता है, तो दावा लाभ लाभार्थी/नामित व्यक्ति को केवल भारतीय मुद्रा में ही दिया जाएगा।
  • क्या पीएमजेजेबीवाई भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को कवर करता है?
  • आत्महत्या/हत्या से होने वाली मृत्यु के कवरेज के बारे में क्या?
  • हाँ, ये सभी घटनाएँ Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के अंतर्गत कवर की जाती हैं।
  • नए ग्राहकों के लिए बीमा कवरेज की शर्तों में क्या बदलाव लागू हैं?
  • 1 जून 2016 को या उसके बाद पहली बार नामांकन करने वाले ग्राहकों के लिए, योजना में नामांकन की तिथि से पहले 30 दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु (दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से) के लिए बीमा लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
  • दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु बीमा कवरेज के पहले दिन से ही कवर की जाएगी।
  • मैं PMJJBY के लिए दावा प्रपत्र कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
  • दावा प्रपत्र इस लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं – https://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/ClaimForm.pdf

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