
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
विवरण
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने वाली एक दुर्घटना बीमा योजना।
प्रीमियम:
प्रति सदस्य 20 रुपये प्रति वर्ष। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि की 1 जून को या उससे पहले 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा।
कवरेज अवधि:
वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर PMJJBY के अंतर्गत कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।
दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति:
निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा/तदनुसार प्रतिबंधित हो जाएगा:
• 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जन्मदिन के निकटतम आयु)।
• बैंक में खाता बंद होना या बीमा को चालू रखने के लिए पर्याप्त शेष राशि न होना।
यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से PMSBY के अंतर्गत कवर है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर 2 लाख रुपये तक सीमित रहेगा।

- विवरण
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने वाली एक दुर्घटना बीमा योजना। - प्रीमियम:
प्रति सदस्य 20 रुपये प्रति वर्ष। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि की 1 जून को या उससे पहले ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा। - कवरेज अवधि:
- वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर PMJJBY के अंतर्गत कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।
- दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति:
- निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा/तदनुसार प्रतिबंधित हो जाएगा:
- • 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जन्मदिन के निकटतम आयु)।
- • बैंक में खाता बंद होना या बीमा को चालू रखने के लिए पर्याप्त शेष राशि न होना।
- यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से PMSBY के अंतर्गत कवर है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर 2 लाख रुपये तक सीमित रहेगा।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana भारत सरकार द्वारा 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम राशि बहुत किफायती है, जिसकी लागत प्रति वर्ष केवल ₹ 12 है. यह प्रीमियम व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ऑटोमैटिक रूप से डेबिट किया जाता है.
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- ये फॉर्म सिर्फ बैंक मे भरा जाता है ,प्रति वर्ष केवल ₹ 12 है. यह प्रीमियम व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ऑटोमैटिक रूप से डेबिट ( काट) किया जाता है.
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- 18 से 70 वर्ष की आयु के वे व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए पात्र हैं।
- 18 से 70 वर्ष की आयु के वे व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए पात्र हैं।
- आवेदन प्रक्रिया
- ऑफ़लाइन
- चरण 1: PMSBY में ऑफ़लाइन नामांकन के लिए, आप उस बैंक शाखा में जा सकते हैं जहाँ आपका बचत खाता है या उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- चरण 2: आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार सभी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर सकते हैं।
- चरण 3: सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, ग्राहक को एक पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
- संपर्क:
- राज्यवार टोल-फ्री नंबर – https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
- राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर – 1800-180-1111 / 1800-110-001
- ऑनलाइन
- आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन भी Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के अंतर्गत कवर प्राप्त कर सकते हैं।
- लाभ
- मृत्यु पर – नामिती को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
- दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की
- हानि – अभिदाता को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
- एक आँख की पूर्ण और अपूरणीय दृष्टि की हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि – अभिदाता को 1 लाख रुपये मिलेंगे।
- पात्रता
- भागीदार बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु) के बीच है और जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें इस योजना में नामांकित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ तब मिलेगा जब आप प्रति वर्ष केवल ₹ 12 का प्रीमियम करवाये रहेंगे ।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
- https://jansuraksha.gov.in/Default.aspx
- आवश्यक दस्तावेज़
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या दुर्घटना के बाद मृत्यु या विकलांगता के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान है?
- नहीं।
- नामांकन पत्र देने वाले बैंक खाताधारक की मृत्यु होने पर बीमा लाभ का दावा कौन कर सकता है?
- योजना में नामांकित खाताधारक की मृत्यु होने पर, नामांकन पत्र के अनुसार नामित/नियुक्त व्यक्ति द्वारा या यदि अभिदाता बैंक खाताधारक द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया है, तो कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा दावा दायर किया जा सकता है।
- दावा राशि के भुगतान का तरीका क्या है?
- विकलांगता दावा बीमित बैंक खाताधारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु दावा नामित/कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- यदि खाताधारक आत्महत्या कर लेता है, तो क्या परिवार को बीमा लाभ मिलेगा?
- नहीं।
- क्या पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पुलिस को दुर्घटना की सूचना देना और प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक है?
- सड़क, रेल और इसी तरह की अन्य वाहन दुर्घटनाओं, डूबने, किसी भी अपराध में मृत्यु आदि की स्थिति में, दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। साँप के काटने, पेड़ से गिरने आदि जैसी घटनाओं के मामले में, कारण की पुष्टि तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।
- यदि बीमित व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा का लाभ मिलेगा?
- PMSBY उन मौतों को कवर करता है जिनकी पुष्टि दस्तावेज़ी साक्ष्यों द्वारा दुर्घटना के कारण हुई हो।
- यदि कोई व्यक्ति आंशिक विकलांगता से पीड़ित है, जिसमें एक आँख की दृष्टि की अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि शामिल नहीं है, तो उसे क्या लाभ मिलेगा?
- कोई लाभ देय नहीं होगा।
- क्या कोई खाताधारक एक से अधिक बैंकों से दावा प्राप्त कर सकता है जहाँ उसने नामांकन कराया है और प्रीमियम डेबिट किया गया है?
- नहीं। बीमित व्यक्ति/नामांकित व्यक्ति केवल एक दावे के लिए पात्र होगा।
- क्या कोई व्यक्ति कई बैंक खातों से PMSBY में शामिल हो सकता है?
- नहीं। यदि किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते हैं, तो वह केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही योजना में शामिल होने का पात्र होगा।
- इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
- 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु) के बीच की आयु के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं।
- प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?
- नामांकन के समय दी गई सहमति के अनुसार, प्रीमियम खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ के माध्यम से काटा जाएगा।
- क्या पात्र व्यक्ति जो शुरुआती वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए, वे अगले वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?
- हाँ, ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान करने पर। भविष्य के वर्षों में नए पात्र सदस्य भी तदनुसार योजना में शामिल हो सकते हैं।
- क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से योजना में शामिल हो सकते हैं?
- जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे निर्धारित शर्तों के अधीन, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं।
- क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले कवर के अतिरिक्त होगा जिसके अंतर्गत ग्राहक को कवर किया जा सकता है?
- हाँ।
- क्या PMSBY भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु/विकलांगता को कवर करता है? आत्महत्या/हत्या के कवरेज के बारे में क्या?
- प्राकृतिक आपदाएँ दुर्घटनाओं की प्रकृति की होती हैं, इसलिए ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कोई भी मृत्यु/विकलांगता (PMSBY के तहत परिभाषित) भी PMSBY के अंतर्गत कवर की जाती है। आत्महत्या से होने वाली मृत्यु कवर नहीं होती, जबकि हत्या से होने वाली मृत्यु कवर होती है।
- क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी धारक उक्त खाते के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं?
- संयुक्त खाते के मामले में, उक्त खाते के सभी धारक योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे इसकी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रति व्यक्ति 20 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हों।
- कौन से बैंक खाते PMSBY की सदस्यता के लिए पात्र हैं?
- संस्थागत खाताधारकों के अलावा सभी बैंक/डाकघर खाताधारक PMSBY योजना की सदस्यता के लिए पात्र हैं।
- क्या NRI PMSBY के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं?
- भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी NRI इस खाते के माध्यम से PMSBY कवर खरीदने के लिए पात्र है, बशर्ते कि वह योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करता हो। हालाँकि, दावे के मामलों में, दावा लाभ लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को केवल भारतीय मुद्रा में ही भुगतान किया जाएगा।
- Subscribe Us On Youtube
- Follow Us On Facebook
- Follow Us On Instagram
- Follow Us On Twitter
Yojanist
- Join Us On WhatsApp
- Join Us On Telegram
- Follow Us On Pinterest
Yojanist
- Follow Us On Tumblr
Yojanist
- Follow Us On Quora
Yojanist
- Follow Us On LinkedIn
Yojanist
04 August 2025
28 July 2025
विवरण अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का उद्देश्य है: यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक घर में...
विवरण पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, स्वामित्व, ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि भूखंडों...
विवरण Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan - Internship Program (आरजीएसए) (2022-23 से 2025-26) की केंद्र प्रायोजित...
विवरण Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (आरजीएसए) का शुभारंभ 24 अप्रैल 2018 को 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' पर...
विवरण दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने वाली एक...
विवरण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का "National Solar Science Fellowship Programme" फरवरी 2011 में...
विवरण आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और एलआईसी...
CategoryCentral YojanaEducation & LearningMinistry Of Environment,forests and climate changePan India Yojana
विवरण Internship Programme Of The Wildlife Crime Control Bureau (MoEFCC) छात्रों/शोधकर्ताओं को वन्यजीवों...
विवरण दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (TEC) द्वारा शुरू की गई 'TEC Internship...
विवरण Marketing Development Assistance Scheme पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी प्रचार एवं प्रसार (ओपीपी) योजना...