Promotion of Tribal Culture

असम सरकार के मैदानी जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण निदेशालय द्वारा "आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने" की योजना का उद्देश्य असम के मैदानी जिलों (बीटीसी क्षेत्र को छोड़कर) में अनुसूचित जनजातियों (मैदानों) के बीच आदिवासी संस्कृति के विकास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय अनुदान प्रदान करना है।
Promotion of Tribal Culture
  • असम सरकार के मैदानी जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण निदेशालय द्वारा Promotion of Tribal Culture की योजना का उद्देश्य असम के मैदानी जिलों (बीटीसी क्षेत्र को छोड़कर) में अनुसूचित जनजातियों (मैदानों) के बीच आदिवासी संस्कृति के विकास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय अनुदान प्रदान करना है। यह योजना विरासत संरक्षण, साहित्य संवर्धन, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय शराब जैसी पहलों का समर्थन करती है। पात्र संगठनों को पंजीकृत होना चाहिए और आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने में पूर्व अनुभव होना चाहिए। विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और चयन समिति की मंजूरी के अधीन अनुदान वितरित किए जाते हैं।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

सब आप पे डिपेंड करता है

आवेदक का उम्र 18 से 60  तक  होना चाहिए |

Promotion of Tribal Culture के लिए आवेदक को असम राज्य का निवासी होना चाहिए |

Promotion of Tribal Culture के लिए आवेदक को असम राज्य का निवासी होना चाहिए |

चरण 1: मैदानी जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, असम, आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योजना का विज्ञापन करेगा।

चरण 2: इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए।

चरण 3: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।

चरण 4: निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र निदेशक, डब्ल्यूपीटी और बीसी, असम को जमा करें। आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन और पावती की एक प्रति रखने की सलाह दी जाती है।

  • एनजीओ/ट्रस्ट/स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण दस्तावेज़ (2017-18 तक वैध)।
  • योजना, अनुमान और बजट सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
  • संबंधित जिला उपायुक्त से संगठन का पृष्ठभूमि प्रमाणीकरण।
  • वित्तीय अनुदान: जनजातीय संस्कृति संवर्धन पहल (जैसे, विरासत, साहित्य, स्थानीय पेय) के लिए प्रति संगठन अधिकतम ₹3,00,000/-।
  1. आवेदक को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पंजीकृत एनजीओ/ट्रस्ट/स्वैच्छिक संगठन या समकक्ष होना चाहिए।
  2. आवेदक के पास आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रमाणित अनुभव होना चाहिए। *एसटी(पी) सदस्यों वाले संगठनों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • जनजातीय संस्कृति संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है?
  • इस योजना का उद्देश्य बीटीसी क्षेत्र को छोड़कर असम के मैदानी जिलों में अनुसूचित जनजातियों (मैदानी) के बीच जनजातीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले संगठनों को वित्तीय अनुदान प्रदान करना है।
  • किस प्रकार के संगठन इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं?
  • सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट और स्वैच्छिक संगठन (या समकक्ष) जिन्हें आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने का अनुभव हो, आवेदन कर सकते हैं।
  • Promotion of Tribal Culture के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम वित्तीय अनुदान क्या है?
  • पात्र संगठन जनजातीय संस्कृति संवर्धन पहल के लिए ₹3,00,000/- तक प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना यह योजना बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र को छोड़कर असम के मैदानी जिलों पर लागू होती है।के अंतर्गत कौन से भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं?
  • यह योजना बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र को छोड़कर असम के मैदानी जिलों पर लागू होती है।
  • क्या कुछ विशेष प्रकार के संगठनों को कोई प्राथमिकता दी जाती है?
  • हां, अनुसूचित जनजाति (मैदानी) के सदस्यों वाले संगठनों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • यह योजना किस प्रकार की गतिविधियों को समर्थन देती है?
  • समर्थित गतिविधियों में विरासत संरक्षण, साहित्य संवर्धन, सांस्कृतिक गतिविधियां और जनजातीय संस्कृति से संबंधित स्थानीय पेय शामिल हैं।

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