Readymade Kichan Sahaayata Yojana

छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को असंगठित श्रमिकों के लिए "रेडीमेड किचन सहायता योजना" शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेडीमेड किचन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।
Readymade Kichan Sahaayata Yojana
  • छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को असंगठित श्रमिकों के लिए Readymade Kichan Sahaayata Yojana शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेडीमेड किचन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।
  • छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को असंगठित श्रमिकों के लिए Readymade Kichan Sahaayata Yojana शुरू की।
  • Readymade Kichan Sahaayata Yojana का फॉर्म भरने के लिए 50 रुपये से 100 रुपये तक फीस लिया जाता है ।
  • आवेदकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • महिला एवं पुरुष दोनो को इसका लाभ मिलता है ।
  • अपंजीकृत आवेदक:
  • सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • निम्नलिखित विवरण दर्ज करें समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
    छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
  • ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
  • सबमिट करें।
  • पहले से पंजीकृत आवेदक:
  • सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • निम्नलिखित विवरण दर्ज करें समूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल” सेवा चुनें: “योजना” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
  • अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
  • योजना का नाम चुनें।
  • आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें।
  • सबमिट करें।
  • आधार कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की प्रति
  • बैंक खाता विवरण
  • खरीदी गई वस्तु की रसीद
  • Readymade Kichan Sahaayata Yojana पंजीकृत असंगठित श्रमिक व्यक्तियों को योजना क्रियान्वयन के लिए ₹ 10,000 का व्यय वहन करना होगा।
  • छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा ₹ 30,000/- का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • शेष राशि चाय और चाट ठेला संचालक को बैंक ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे लाभार्थी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर और बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर चुकाना होगा।
  • मंडल द्वारा अपना अंशदान लाभार्थी के खाते में तभी स्थानांतरित किया जाएगा, जब ऋण संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज मंडल को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।
  • Readymade Kichan Sahaayata Yojana आवेदक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होने चाहिए जो चाय-नाश्ता या सामान्य रूप से खाद्य सामग्री बेचते हों तथा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत हों।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक जो व्यवसायिक वाहन चालक हैं, उनके पास आरटीओ से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक को कम से कम 90 दिन पहले छत्तीसगढ़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीयन कराना होगा।
  • आवेदक इस योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि आवेदक को पहले से ही राज्य सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त हुआ है, तो आवेदक इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx

  • यह योजना क्या है?
  • छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 19 जून 2017 को असंगठित कामगारों के लिए “रेडीमेड किचन सहायता योजना” शुरू की।
  • योजना का उद्देश्य क्या है?
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों को रेडीमेड किचन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है।
  • लाभार्थियों को रेडीमेड किचन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी।
  • इसका लाभ कौन उठा सकता है?
  • छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक।
  • क्या आवेदक को कई बार लाभ मिल सकता है?
  • नहीं, लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
  • लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
  • आवेदक को “छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
  • तभी आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
  • 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
  • 4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
  • 5. ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
  • 6. सबमिट करें।
  • योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  • 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
  • 4. आवेदन पत्र भरें।
  • 5. सबमिट करें।
  • आधिकारिक वेबसाइट क्या है योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  • https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx

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