Safai Karmakaar Kaushal Unnayan Yojana
Safai Karmakaar Kaushal Unnayan Yojana
की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 10 अप्रैल 2018 को असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की। योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय-समय पर राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग (सीएसएसडीए) द्वारा चिह्नित ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण देकर असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।

Safai Karmakaar Kaushal Unnayan Yojana
की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 10 अप्रैल 2018 को असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की। योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय-समय पर राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग (सीएसएसडीए) द्वारा चिह्नित ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण देकर असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 10 अप्रैल 2018 को असंगठित श्रमिकों के लिए इस योजना की शुरू की।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है |
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- सफाई कर्मचारियों का पंजीकरण होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक को राज्य सरकार की कोई अन्य समानांतर योजना नहीं मिलनी चाहिए।
- सफाई कर्मचारियों का पंजीकरण होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक को राज्य सरकार की कोई अन्य समानांतर योजना नहीं मिलनी चाहिए।
अपंजीकृत आवेदक:
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें:
- “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें:
- “असंगठित श्रमिक पंजीयन”आप क्या करना चाहते हैं:
- “आवेदन”अगला क्लिक करें।
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
- ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
- सबमिट करें।
पहले से पंजीकृत आवेदक:
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें:
- “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें:
- “योजना”आप क्या करना चाहते हैं:
- “आवेदन”अगला क्लिक करें।
- अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें।
- आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें।
- सबमिट करें।
- आधार कार्ड।
- श्रम पंजीकरण कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड की प्रति।
- असंगठित श्रमिकों एवं सफाई कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सफाई कर्मचारियों का पंजीकरण होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को राज्य सरकार की कोई अन्य समानांतर योजना नहीं मिलनी चाहिए।
- जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं तथा जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है केवल वे ही आवेदकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
- यह योजना क्या है?
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 अप्रैल 2018 को असंगठित कामगारों के लिए “सफाई कर्मचारी कौशल उन्नयन योजना” शुरू की।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों और सफाई कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को प्रशिक्षण देकर असंगठित कामगारों को सशक्त बनाना है।
- इसके क्या लाभ हैं?
- असंगठित कामगारों और सफाई कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इसका लाभ कौन उठा सकता है?
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित कामगार।
- लाभ पाने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- क्या आवेदक राज्य सरकार की समानांतर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है?
- आवेदक को राज्य सरकार की कोई अन्य समानांतर योजना नहीं मिलनी चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- आवेदक को “छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होमपेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
- ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
- सबमिट करें।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- सबमिट करें।
- योजना के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
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